पाकिस्तान: मस्जिद से पीने का पानी भरने पर भील परिवार प्रताड़ित

Written by Sabrangindia Staff | Published on: September 21, 2021
हमलावर कथित तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के एक स्थानीय सांसद से जुड़े हैं, पुलिस ने मामला भी दर्ज नहीं किया


 
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीमियार खान शहर में एक गरीब भील किसान और उसके परिवार को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और बंधक बना लिया गया क्योंकि वे एक मस्जिद से पीने का पानी लेने गए थे। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, पीड़ित किसान आलम राम भील ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया क्योंकि उनपर और उनके परिवार पर हमला करने वालों का संबंध "प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सांसद" से था। एक मीडिया रिपोर्ट में सोमवार को कहा गया कि मस्जिद के पूजा स्थल की "पवित्रता का उल्लंघन" करने के लिए परिवार पर कथित तौर पर हमला किया गया था।
 
समाचार रिपोर्टों के अनुसार, आलम राम भील, अपने परिवार के साथ कच्चा कपास उठा रहा था और एक मस्जिद के बाहर एक नल से पीने का पानी लेने गया था, जब उन पर "कुछ स्थानीय जमींदारों" द्वारा कथित रूप से हमला किया गया था। बाद में जब पीड़ित अपने चुने हुए कपास को लेकर घर लौट रहे थे, जमींदारों ने फिर से हमला किया और कथित तौर पर "उन्हें उनके डेरा (आउटहाउस) में बंधक बना लिया", गरीब किसानों को कथित तौर पर मस्जिद की "पवित्रता का उल्लंघन" करने के लिए फिर से प्रताड़ित किया गया। समाचार रिपोर्टों में कहा गया है। समाचार रिपोर्टों में कहा गया है है कि बस्ती कहूर खान के मुस्लिम निवासियों के एक समूह ने बाद में भील परिवार को छुड़ाया।
 
यह भी आरोप लगाया गया था कि स्थानीय पुलिस ने हमलावरों के सत्ता से जुड़े सांसद की हनक की वजह से मामला भी दर्ज नहीं किया। आलम राम भील एक कबीले के सदस्य पीटर जॉन भील के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, जो जिला शांति समिति के सदस्य हैं। द डॉन की समाचार रिपोर्ट के अनुसार, पीटर जॉन भील ने कहा कि उन्होंने पीटीआई एमएनए जावेद वारियाच से संपर्क किया, जिन्होंने शुक्रवार को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 506, 154, 379, 148 और 149 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने में उनकी मदद की। पीटीआई के दक्षिण पंजाब अल्पसंख्यक विंग के महासचिव योधिस्टर चौहान ने स्वीकार किया कि उन्हें मामले के बारे में पता था, लेकिन "सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद के प्रभाव के कारण" इससे दूर रहे। उपायुक्त डॉ. खुरम शहजाद ने मीडिया से कहा कि वह कोई भी कार्रवाई करने से पहले हिंदू समुदाय के बुजुर्गों से मिलेंगे।
 
समाचार रिपोर्टों में वरिष्ठ वकील फारूक रिंद का भी हवाला दिया गया, जो बस्ती कहूर इलाके के रहने वाले हैं, जहां भील एक सदी से अधिक समय से रह रहे थे, यह बताते हुए कि आरोपी जमींदार लड़ाई के लिए कुख्यात हैं, वकील ने कथित तौर पर आलम राम भील के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का वादा किया है।
 
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले आम हैं
भील एक आदिवासी समुदाय है जो जीववादी परंपराओं का पालन करते हैं। भारत में उन्हें आदिवासी माना जाता है और कई राज्यों में अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया जाता है, और "छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहने वाले सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक" के रूप में मान्यता प्राप्त है। जैसा कि वेबसाइट ट्राइबल.निक.इन द्वारा रिपोर्ट किया गया है, यह नाम 'बिल्लू' शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है धनुष और समुदाय अपने तीरंदाजी कौशल और प्रकृति के बारे में गहन ज्ञान के लिए जाना जाता है। अधिकांश आदिवासियों की तरह वे अक्सर आदिवासी परंपराओं को धार्मिक पूजा के साथ जोड़ते हैं।
 
पाकिस्तान में भील/भील अक्सर सिंध के क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों के रूप में जीवन यापन करते हैं, जिनमें ज्यादातर शक्तिशाली जमींदारों के अधीन काम करते हैं। पाकिस्तान में उन्हें अक्सर हिंदू समुदाय के हिस्से के रूप में गिना जाता है जो वहां सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, पाकिस्तान में 75 लाख हिंदू रहते हैं, हालांकि, समुदाय के अनुसार, उनकी संख्या 90 लाख से अधिक है। पाकिस्तान की अधिकांश हिंदू आबादी सिंध प्रांत में बसी है जहां वे मुस्लिम निवासियों के साथ संस्कृति, परंपरा और भाषा साझा करते हैं।
 
समाचार रिपोर्ट के अनुसार उपायुक्त डॉ खुरम शहजाद ने कहा कि उन्हें कोई भी कार्रवाई करने से पहले समुदाय के बुजुर्गों से मिलने की जरूरत है, क्योंकि "भोंग मंदिर मुद्दे" के कारण उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय से कुछ शिकायतें भी मिली थीं "जो जांच में नकली साबित हुई।"
 
भोंग शहर में क्या हुआ था?
द डॉन ने खबर दी थी कि इस साल अगस्त में, "सैकड़ों" की भीड़ ने कथित तौर पर भोंग शहर में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की थी और सुक्कुर-मुल्तान मोटरवे को अवरुद्ध कर दिया था। समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हमला एक "नौ साल के हिंदू लड़के, जिसने कथित तौर पर एक स्थानीय मदरसा में पेशाब किया था" को जमानत मिलने के बाद किया था। भोंग पुलिस ने 24 जुलाई को लड़के के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295-ए के तहत मामला दर्ज किया था। हिंदू समुदाय के बुजुर्गों ने कथित तौर पर मदरसा प्रशासन से माफी मांगी थी और बच्चे के लिए माफी मांगी थी, जिसे उन्होंने मानसिक रूप से विकलांग बताया था। इसके बाद एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। इसने भीड़ को क्रोधित कर दिया था जिसने कथित तौर पर मंदिर पर हमला किया था "इसके कांच के दरवाजे, खिड़कियां, रोशनी तोड़कर और छत के पंखे को नुकसान पहुंचा"।
 
मार्च में रावलपिंडी हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी
इस साल मार्च में रावलपिंडी में एक सदी पुराने हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा था जब अज्ञात लोगों के एक समूह ने उस पर हमला किया। स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज एक शिकायत के अनुसार, मीडिया ने बताया कि यह घटना रावलपिंडी शहर के पुराना किला इलाके में 27 मार्च को हुई थी। यह बताया गया था कि एक दर्जन से अधिक लोगों के एक समूह ने लगभग 7:30 बजे मंदिर पर धावा बोल दिया। पुलिस शिकायत में कहा गया है कि तोड़फोड़ करने वालों ने मुख्य द्वार, सीढ़ी और मंदिर की ऊपरी मंजिल के एक अन्य दरवाजे को क्षतिग्रस्त कर दिया। डॉन अखबार ने बताया कि इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी सैयद रजा अब्बास जैदी ने रावलपिंडी के बन्नी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पिछले एक माह से मंदिर निर्माण व जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। ईपीटीबी एक वैधानिक बोर्ड है जो उन हिंदुओं और सिखों की धार्मिक संपत्तियों और तीर्थस्थलों का प्रबंधन करता है जो विभाजन के बाद भारत चले गए थे।
 
2020 में खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड
जनवरी 2021 में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिसंबर 2020 में खैबर पख्तूनख्वा में तोड़े गए हिंदू मंदिर पर हमले से देश को 'अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी' हुई थी। इसने निर्देश दिया था कि अधिकारियों को मंदिर पर हमला करने वालों से बहाली के लिए आवश्यक धन की वसूली करनी चाहिए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इवैक्यूई प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड को पूरे पाकिस्तान में सभी कार्यात्मक और 'गैर-कार्यात्मक' मंदिरों और गुरुद्वारों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

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