Hate Watch: पुलिस ने पांचजन्य संपादक के सांप्रदायिक दावे को खारिज किया

Written by Sabrangindia Staff | Published on: September 29, 2021
नूर नगर के मुस्लिम निवासियों ने मंदिर परिसर को किसी भी क्षति, विध्वंस से बचाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है


 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के हिंदी मुखपत्र, पांचजन्य साप्ताहिक के संपादक हितेश शंकर, जो "आजादी के बाद से नेशनल डिस्कोर्स" को आकार देने का दावा करते हैं, ने अभी तक अपने उस ट्वीट को नहीं हटाया है जिससे दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता था।
 
दिल्ली के एक इलाके की फर्जी खबर साझा करते हुए, शंकर ने दावा किया कि नूर नगर में एक मंदिर, जो उनके अनुसार "मुस्लिम-बहुल" पड़ोस है, को "ध्वस्त" किया जा रहा था और "सबूत" मिटाने के लिए मलबे को साफ किया जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि "मंदिर तोड़ने वालों को वहां मंदिर बनाना होगा!"


 
जैसे ही ट्वीट को ऑनलाइन ट्रैक्शन मिलना शुरू हुआ, कई और दक्षिणपंथी हैंडल ने झूठ फैलाना शुरू किया, दिल्ली पुलिस हरकत में आई और इस दावे को खारिज कर दिया। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने कहा, "स्थानीय पुलिस ने ट्वीट की सामग्री को सत्यापित करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। संपत्ति हिंदू समुदाय के एक सदस्य की है, जो खुद अपनी संपत्ति में मंदिर के आस-पास निर्मित क्षेत्र को नष्ट / साफ कर रहा था। मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ है और यह सुरक्षित है।"


 
हालांकि तस्वीर और ट्वीट ने यह झूठ फैलाना जारी रखा कि एक मंदिर को तोड़ा गया है। हितेश शंकर ने अपने ट्वीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने फर्जी समाचार पोस्ट में टैग किया था, और ऐसा ही इसे फैलाने वालों ने भी किया।
 
मंदिर को बचाने के लिए मुस्लिमों ने HC का रुख किया
समाचार रिपोर्टों के अनुसार, सच्चाई यह है कि "जामिया नगर के मुस्लिम निवासियों के एक समूह ने नूर नगर के एक पुराने मंदिर को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।" मंदिर के धर्मशाला के एक हिस्से को जमीन पर कब्जा करने के इरादे से उसके कार्यवाहक द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया। यह वह हिस्सा है जिसे शंकर और अन्य लोगों द्वारा झूठे आरोपों के साथ "ध्वस्त किए जाने" के रूप में साझा किया जा रहा था। 

न्यूज 18 ने बताया कि हाई कोर्ट ने "पिछले हफ्ते जामिया नगर वार्ड नंबर 206 समिति के अध्यक्ष सैयद फौजुल अजीम (अर्शी) द्वारा इलाके के एकमात्र मंदिर के अतिक्रमण और विध्वंस पर याचिका दायर करने के बाद मामले में हस्तक्षेप किया।" अजीम ने यह भी आरोप लगाया कि "धरती को समतल करने के लिए धर्मशाला के एक हिस्से को रातोंरात ध्वस्त कर दिया गया ताकि बिल्डर एक इमारत खड़ी कर सकें और फ्लैट बेच सकें।" यह बताया गया कि "शहरी विकास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लेआउट योजना मंदिर परिसर को स्पष्ट रूप से चिह्नित करती है" और याचिका में कहा गया है कि "धर्मशाला की भूमि माखन लाल के पुत्र जौहरी लाल की थी, जिन्होंने 1970 में मंदिर का निर्माण किया था।"
 
शुक्रवार, 24 सितंबर को, दिल्ली HC ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि नूर नगर में मंदिर की रक्षा की जाए। द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार, रविवार 26 सितंबर को पुलिसकर्मियों की एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम का गठन किया गया था, और अदालत के आदेश के बाद से 50 साल पुराने मंदिर के बाहर कम से कम तीन पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मंदिर के गेट भी बंद कर दिए गए हैं।

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