CUET UG 2024 पंजीकरण प्रक्रिया में छात्रों का आधार विवरण अनिवार्य, शीर्ष अदालत के गोपनीयता निर्णय का उल्लंघन

Written by sabrang india | Published on: March 28, 2024
8 में से 6 विकल्पों में छात्रों को आधार विवरण दर्ज करना होगा, जबकि अन्य दो विकल्पों में पासपोर्ट विवरण की आवश्यकता होगी


 
जैसे ही लाखों छात्र अपनी स्नातक पढ़ाई के लिए आगामी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी यूजी 2024) के लिए तैयार हैं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा अपनाई गई पंजीकरण प्रक्रिया ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एनटीए शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नोडल निकाय है जो सीयूईटी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। साइबर सुरक्षा शोधकर्ता अविनव कुमार ने सीयूईटी यूजी पंजीकरण वेबसाइट का अध्ययन करने के बाद पाया है कि 8 में से केवल 2 विकल्प बिना आधार आईडी वाले छात्रों को परीक्षा के लिए खुद को पंजीकृत करने का विकल्प प्रदान करते हैं। यहां तक कि शेष 2 विकल्पों में भी पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, भारतीय और गैर-भारतीय के लिए एक-एक। अविनव कुमार ने 25 मार्च 2024 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए), उच्च शिक्षा विभाग, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को पत्र लिखकर यूआईडी/आधार नंबर के बिना पंजीकरण और आवेदन के लिए वैकल्पिक विकल्प की मांग की है।
 
विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा 8 फरवरी, 2024 को संसद में सामने आए आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, 2024 में केवल 9,26,24,661 भारतीयों के पास पासपोर्ट थे, जो जनसंख्या का 10 प्रतिशत से भी कम है। इसका मतलब यह है कि एनटीए वास्तव में छात्रों को आधार आईडी प्रदान करने के लिए मजबूर कर रहा है, जो 2018 में न्यायमूर्ति के.एस. पुत्तास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले में दिए गए शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक गोपनीयता निर्णय (जिसे आधार निर्णय भी कहा जाता है) का उल्लंघन है। आधार फैसले में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम, 2016 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, उसने अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी रद्द कर दिया और घोषणा की कि आधार का दायरा सीमित होना चाहिए। इसने नोट किया था कि सरकार गैर-कल्याणकारी लाभ या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को पूर्व शर्त नहीं बना सकती है।
 
एनटीए को छात्रों को अन्य विकल्प क्यों प्रदान करने चाहिए?

सीयूईटी यूजी विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों सहित देश के सैकड़ों विश्वविद्यालयों के लिए एक आम प्रवेश परीक्षा है। इसके परीक्षण केंद्र लगभग पूरे देश को कवर करने वाले राज्यों में फैले हुए हैं। देश भर में सीयूईटी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की भारी संख्या को देखते हुए, यह जरूरी है कि प्रक्रिया यथासंभव समावेशी, खुली और कम से कम दखल देने वाली रहे। 2023 में, 242 विश्वविद्यालयों में CUET UG के लिए कुल 16 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिससे पूरे अभ्यास के पैमाने का पता चला।
 
5 सितंबर, 2018 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), जो आधार के लिए एक नोडल एजेंसी है, द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि “यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी बच्चा अपने उचित लाभ या अधिकारों से वंचित/अस्वीकृत न हो।” हमारे संज्ञान में ऐसे कुछ उदाहरण आए हैं कि कुछ स्कूल आधार के अभाव में बच्चों को प्रवेश देने से इनकार कर रहे हैं। इस तरह के इनकार अमान्य हैं और कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी बच्चे को आधार के अभाव में प्रवेश और अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।'[1]
 
इस प्रकार, यूआईडीएआई ने माना था कि आधार स्कूली छात्रों के बहिष्कार में योगदान दे रहा था। वर्तमान मामले में, एनटीए को कुछ ऐसा ही करते देखा जा सकता है, जिसे पहले स्कूल स्तर पर यूआईडीएआई द्वारा चिह्नित किया गया था। हालांकि एनटीए यह तर्क देते हुए अपने आचरण को उचित ठहरा सकता है कि स्कूली छात्रों के मामले में, वे नाबालिग बच्चे थे और इसलिए दोनों मामलों के बीच तुलना नहीं की जा सकती। बहरहाल, यह आधार की अनिवार्य आवश्यकता के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है, क्योंकि गैर-कल्याणकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कानून में केवल स्वैच्छिक प्रावधान प्रदान किया गया है। इसके अलावा, जिस नाबालिग ने अपने अभिभावक की सहमति से अपना आधार कार्ड बनाया है, उसे वयस्क होने पर इसे रद्द करने का विकल्प प्रदान किया जाता है।
 
चिंता इसलिए भी पैदा होती है क्योंकि एनटीए मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, शिक्षा बोर्ड प्रमाणपत्र सहित सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान प्रमाणों पर विचार करने से इनकार कर देता है। यह समस्याग्रस्त है क्योंकि उपरोक्त दस्तावेज़ वैध कानूनी दस्तावेज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद, एनटीए ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिससे गैर-आधार आईडी प्रमाणों की वैधता पर चिंता बढ़ गई है।
 
इसके अतिरिक्त, आधार डेटा के संग्रह और उपयोग के कारण उत्पन्न गोपनीयता जोखिम एक और पहलू है जिस पर एनटीए को विचार करने की आवश्यकता है। चूंकि आधार विवरण अन्य निजी जानकारी जैसे पैन कार्ड, बैंक खाता, ड्राइविंग लाइसेंस आदि से जुड़ा हुआ है, इसलिए एनटीए को आधार डेटा के लीकेज या दुरुपयोग के कारण उत्पन्न जोखिमों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसके अलावा, सीयूईटी यूजी पंजीकरण वेबसाइट पर गोपनीयता नीति आसानी से नहीं दिखाई जाती है, जिससे पंजीकरण करने वाले छात्रों के डेटा को सुरक्षित और संसाधित करने के लिए एनटीए द्वारा अपनाए गए मानकों और नीतियों का आकलन करना मुश्किल हो जाता है।
 
गोपनीयता अधिकार, आधार और CUET

सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा 2017 में दिए गए ऐतिहासिक गोपनीयता अधिकार फैसले में, यह सर्वसम्मति से माना गया था कि गोपनीयता का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। 2018 में, आधार अधिनियम को कायम रखते हुए, इसने अधिनियम की धारा 57 को रद्द कर दिया, जो निजी संस्थाओं को उनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार आईडी अनिवार्य करने की शक्तियाँ प्रदान करती थी। अदालत ने कहा था कि निजी संस्थाओं को ऐसी शक्तियां देने और विधायिका के इच्छित उद्देश्य के बीच कोई संबंध नहीं था, जो नागरिकों की कल्याण सेवाओं को बढ़ाना और रिसाव को रोकना था। इसी तरह, हालांकि एनटीए एक सरकारी निकाय है, सीयूईटी यूजी प्रवेश परीक्षा का आधार अधिनियम के इच्छित उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है, जो कल्याण सेवाओं में सुधार करना है। इसलिए, यह केवल स्वेच्छा से पंजीकृत छात्रों की आधार आईडी मांग सकता है, लेकिन उन्हें इसे जमा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध है वह अप्रत्यक्ष रूप से भी निषिद्ध है। इसलिए, आधार अधिनियम एनटीए को सीयूईटी प्रवेश परीक्षा के उद्देश्य से छात्रों को अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधार आईडी जमा करने के लिए मजबूर करने की अनुमति नहीं दे सकता है, क्योंकि यह छात्रों के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
 
इसके अलावा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी), केंद्र सरकार और उसकी सभी संस्थाओं (एनटीए इसका हिस्सा है) को अधिनियम के तहत आवश्यक कोई भी डेटा सुरक्षा उपाय प्रदान करने से छूट देता है, क्योंकि अधिनियम के अधिकांश प्रावधान ऐसा नहीं करते हैं कि केंद्र सरकार या केंद्र सरकार की किसी इकाई पर लागू करें। हालांकि नियमों के अभाव में डीपीडीपी अधिनियम को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, लेकिन डेटा सुरक्षा मानदंडों की कमी के कारण स्थिति बेहतर नहीं है।

चूँकि CUET UG 2024 की समय सीमा 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी गई है, हम पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक समावेशी और कम दखल देने वाली बनाने के लिए NTA की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

प्रासंगिक दस्तावेज़ और स्क्रीनशॉट यहां देखे जा सकते हैं:




 
नोट: हम हमारे साथ प्रासंगिक सामग्री साझा करने और इस मुद्दे को सामने लाने के लिए सिटीजन्स फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज (सीएफसीएल) को धन्यवाद देना चाहेंगे।

(लेखक लीगल रिसर्च टीम का हिस्सा हैं)


[1]https://uidai.gov.in/images/resource/Circular-School-06092018.pdf

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