पिता की मौत के बाद पिंजड़ा तोड़ एक्टिविस्ट नताशा नरवाल को 3 हफ्तों की अंतरिम जमानत

Written by Sabrangindia Staff | Published on: May 10, 2021
नई दिल्ली। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट नताशा नरवाल को 3 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली से बाहर जाने के एक अन्य मामले में लगाई गई रोक को भी हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने नताशा को 50 हजार रुपए के मुचलका और अपना फोन नम्बर संबंधित थाना प्रभारी को देने का निर्देश दिया है। बता दें कि रविवार को नताशा नरवाल के पिता महावीर नरवाल का कोरोना से निधन हो गया था। 



नताशा के पिता वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने नताशा की जमानत के लिए अर्जी दी थी कि लेकिन मौत से पहले वह अपनी बेटी से नहीं मिल पाए। पिता की मौत के बाद नताशा ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने नताशा को अपना फोन नम्बर दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा और स्पेशल सेल के अलावा रोहतक थाना के प्रभारी को देने को कहा है जहां उसका घर है।

नताशा के परिवार से करीबी एक शख्स ने आरोप लगाया था, ''महावीर नरवाल जेल में बंद अपनी बेटी से बात नहीं कर सके, उनका बेटा आकाश जो खुद कोरोना संक्रमित है वो पिता के साथ थे। लेफ्ट एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के जागरूक नागरिक लगातार मांग कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए।

बता दें कि नताशा को पिछले साल मई महीने में दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था, उन पर आरोप है कि वे एनआरसी-सीएए के आंदोलन के दौरान पिछले साल फरवरी महीने में होने वाले दंगों के पीछे की साजिश में शामिल रही हैं। उनपर यूएपीए के चार्जेस लगाए गए हैं। अभी वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैंय़ लेकिन अब चूंकि उन्हें जमानत मिल चुकी है इसलिए वे जल्द ही जमानत पर बाहर होंगी।

 

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