छत्तीसगढ़ की पूर्व भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे रमनसिंह के बेटे (पूर्व में राजनांदगांव से भाजपा सांसद) अभिषेक सिंह और राजनांदगांव नगर निगम के पूर्व पार्षद मधुसूदन यादव समेत 20 लोगों पर अनमोल इंडिया नामक चिटफंड कंपनी के साथ मिलकर निवेशकों से करोड़ों की ठगी करने के मामले में ज़िला सत्र न्यायालय राजनांदगांव के आदेश पर शुक्रवार 23 अगस्त 2019 को प्राइज़ चिट्स एण्ड मनी सर्क्युलेशन स्कीम्स एक्ट की धारा 3, 4 आयर 6 व इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 10, 420 और 34 के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है।
छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक रही पूर्व भाजपा सरकार में हुए घोटाले अब एक-एक सामने आ रहे हैं। पहले रमन सिंह के दामाद का नाम घोटाले में सामने आया और अब बेटे अभिषेक सिंह के नाम भी करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। अभिषेक सिंह अपने गृह ज़िले राजनांदगांव से भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं।
अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव पर आरोप है कि ये दोनों ही अनमोल इंडिया नाम की एक चिटफंड कंपनी का प्रचार किया करते थे। अब ज़ाहिर सी बात है कि सांसद के पद पर बैठा एक बड़ा राजनीतिक चेहरा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री का भेटा भी है, अगर किसी कंपनी में पैसा लगाने को कहे और निवेश की सुरक्षा का भरोसा भी दिलाए तो लोग पैसे लगा ही देंगे। यही हुआ भी, लोगों ने अपनी मेहनत के लाखों रूपये अनमोल इंडिया कंपनी में लगाए। पर कंपनी बंद हो गई और सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपये डूब गए।
इस धोखाधड़ी में जिन लोगों के रुपये डूबे उन्होंने अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव व कंपनी के 18 अन्य दलालों के ख़िलाफ़ FIR करनी चाही पर मुख्यमंत्री के बेटे पर चारसौबीसी की रिपोर्ट लिखता कौन, लिहाज़ा न्यायालय का सहारा लिया गया। ज़िला एवं सत्र न्यायालय राजनांदगांव ने आदेश दिया तब कहीं जाकर ज़िले के चार थानों, चिखली चौकी, लालबाग, खैरागढ़ और अंबागढ़ चौकी थाना में FIR दर्ज हुई। सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ प्राइज़ चिट्स एण्ड मनी सर्क्युलेशन स्कीम्स एक्ट की धारा 3, 4 और 6 व इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 10, 420 और 34 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक रही पूर्व भाजपा सरकार में हुए घोटाले अब एक-एक सामने आ रहे हैं। पहले रमन सिंह के दामाद का नाम घोटाले में सामने आया और अब बेटे अभिषेक सिंह के नाम भी करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। अभिषेक सिंह अपने गृह ज़िले राजनांदगांव से भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं।
अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव पर आरोप है कि ये दोनों ही अनमोल इंडिया नाम की एक चिटफंड कंपनी का प्रचार किया करते थे। अब ज़ाहिर सी बात है कि सांसद के पद पर बैठा एक बड़ा राजनीतिक चेहरा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री का भेटा भी है, अगर किसी कंपनी में पैसा लगाने को कहे और निवेश की सुरक्षा का भरोसा भी दिलाए तो लोग पैसे लगा ही देंगे। यही हुआ भी, लोगों ने अपनी मेहनत के लाखों रूपये अनमोल इंडिया कंपनी में लगाए। पर कंपनी बंद हो गई और सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपये डूब गए।
इस धोखाधड़ी में जिन लोगों के रुपये डूबे उन्होंने अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव व कंपनी के 18 अन्य दलालों के ख़िलाफ़ FIR करनी चाही पर मुख्यमंत्री के बेटे पर चारसौबीसी की रिपोर्ट लिखता कौन, लिहाज़ा न्यायालय का सहारा लिया गया। ज़िला एवं सत्र न्यायालय राजनांदगांव ने आदेश दिया तब कहीं जाकर ज़िले के चार थानों, चिखली चौकी, लालबाग, खैरागढ़ और अंबागढ़ चौकी थाना में FIR दर्ज हुई। सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ प्राइज़ चिट्स एण्ड मनी सर्क्युलेशन स्कीम्स एक्ट की धारा 3, 4 और 6 व इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 10, 420 और 34 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।