केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश प्रदेश के तीन जिलों में 6 महीनों के लिए लागू किया आफस्पा

Written by Sabrangindia Staff | Published on: October 3, 2019
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ने कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद एक अधिसूचना जारी कर अरुणाचल प्रदेश में तीन जिलों को आफस्पा के तहत और छह महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है।अधिसूचना के मुताबिक आफस्पा को तीन अन्य जिलों के तहत आने वाले चार पुलिस थाना क्षेत्रों में भी विस्तारित किया गया है।



अधिसूचना के मुताबिक केंद्र ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग और असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य जिलों के चार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों में लागू किया है, जिन्हें एक अप्रैल को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया था।

तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और चार पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस अधिसूचना में कहा गया है कि अब अरुणाचल प्रदेश में तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में चार पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 31 मार्च, 2020 तक ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया जाता है, जो 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी है।

इन चार पुलिस स्टेशनों में नामसाई जिले के नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशन, निचली दिबांग घाटी जिले का रोइंग पुलिस स्टेशन और लोहित जिले का सुनपुरा पुलिस स्टेशन शामिल हैं।

गौरतलब है कि इसी साल अप्रैल महीने में सुरक्षाबलों को अतिरिक्त शक्तियां देने वाले सुरक्षाबल विशेष अधिकार अधिनियम (आफस्पा) कानून को अरुणाचल प्रदेश के नौ में से तीन जिलों से आंशिक रूप से हटा लिया गया था और कुछ इलाकों में छह महीने के लिए लागू रखा गया था।या गया।

बाकी ख़बरें