बिलकिस बानो केस: दोषियों की रिहाई के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए विचार करेगा SC

Written by Sabrangindia Staff | Published on: December 12, 2022
बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की समीक्षा की मांग की है जिसने गुजरात सरकार को उसके मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों पर विचार करने और रिहा करने का मार्ग प्रशस्त किया था।


 
गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई बिलकिस बानो के वकील ने 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उसकी पुनर्विचार याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।
 
बिलकिस बानो ने मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की समीक्षा की मांग की है। इस फैसले ने गुजरात सरकार के लिए 1992 की राज्य की समयपूर्व रिहाई नीति के तहत उसके मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों पर विचार करने और उसके बाद रिहा करने का मार्ग प्रशस्त किया था। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार, 12 दिसंबर को बानो और उनकी वकील शोभा गुप्ता को सूचित किया कि समीक्षा याचिका को संचलन के माध्यम से विचार करने के लिए एक बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, "मैं इसे जल्दी रखूंगा।"
 
गुप्ता ने कहा कि दोषियों की रिहाई के खिलाफ बानो द्वारा दायर एक रिट याचिका पहले ही 14 दिसंबर को न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जा चुकी है। दोषियों ने उसके जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया।
 
इससे पहले माकपा नेता सुभाषिनी अली, लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूप रेखा वर्मा और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भी दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती दी थी। इन याचिकाओं पर आखिरी बार जस्टिस रस्तोगी की बेंच ने 18 अक्टूबर को सुनवाई की थी। अदालत ने तब याचिकाकर्ताओं को गुजरात सरकार के एक हलफनामे का जवाब देने के लिए समय दिया था, जिसमें बताया गया था कि मुंबई में विशेष न्यायाधीश और सीबीआई ने 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई का विरोध किया था।
 
सुश्री गुप्ता के माध्यम से बिलकिस बानो ने अपनी समीक्षा याचिका में कहा है कि इस मामले में महाराष्ट्र राज्य की छूट नीति, जहां ट्रायल हुआ था लागू होनी थी न कि गुजरात राज्य की।
 
गुजरात राज्य के हलफनामे ने चौंकाने वाला खुलासा किया था कि जब पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, विशेष अपराध शाखा, मुंबई और ग्रेटर बॉम्बे के विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) ने समय से पहले रिहाई का विरोध किया तो गुजरात में सभी अधिकारियों और गृह मंत्रालय ने उनकी रिहाई की सिफारिश की।
 
“सभी कैदियों ने आजीवन कारावास के तहत जेल में 14 से अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं और संबंधित अधिकारियों की राय 1992 की समयपूर्व रिहाई नीति के अनुसार प्राप्त की गई है और गृह मंत्रालय को 28 जून, 2022 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की है। भारत सरकार ने 11 जुलाई, 2022 को एक पत्र में 11 कैदियों की समय से पहले रिहाई के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 435 के तहत केंद्र सरकार की सहमति / अनुमोदन से अवगत कराया था, “57 पन्नों के हलफनामे में कहा गया था।
 
राज्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि, लोकप्रिय धारणाओं के विपरीत, 11 दोषियों की जल्द रिहाई 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के जश्न के हिस्से के रूप में कैदियों को छूट की अनुमति देने वाले परिपत्र के अनुसार नहीं थी। राज्य सरकार ने कहा था कि उसने 1992 की समयपूर्व रिहाई नीति का पालन किया था। छूट 10 अगस्त, 2022 को प्रदान की गई थी।
 
गुजरात के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और अभियुक्तों के लिए अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा, दोनों ने समय से पहले रिहाई को चुनौती देने के लिए "तीसरे पक्ष के याचिकाकर्ताओं" के लोकस स्टैंडी का मुद्दा बनाया था। उन्होंने याचिकाकर्ताओं को "दखलअंदाजी" करार दिया था।
 
मैं हर जगह महिलाओं के लिए फिर से खड़ी होऊंगी और लड़ूंगी': बिलकिस बानो
 
1 दिसंबर, 2022 को, अगस्त 2022 में दोषियों की रिहाई पर डरावनी अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया के बाद, बिलकिस बानो ने एक शक्तिशाली बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था, 'हालांकि दोषियों की रिहाई पर सदमे से स्तब्ध, एक बार फिर खड़े होने और न्याय के दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला मेरे लिए आसान नहीं था…। 2002 में सामूहिक बलात्कार की शिकार बिलकिस बानो ने कहा, मैं फिर से खड़ी होकर लड़ूंगी, जो गलत है उसके खिलाफ और जो सही है उसके साथ लड़ूंगी। 
 
गुरुवार, 1 दिसंबर को जारी एक सारगर्भित लेकिन कड़े बयान में उन्होंने कहा था, 'एक बार फिर से खड़े होने और न्याय के दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला मेरे लिए आसान नहीं था। लंबे समय तक, मेरे पूरे परिवार और मेरे जीवन को नष्ट करने वाले लोगों के रिहा होने के बाद, मैं बस स्तब्ध थी। मैं अपने बच्चों, अपनी बेटी के लिए सदमे और भय से लकवाग्रस्त हो गयी थी, और सबसे बढ़कर, आशा की हानि से पंगु हो गयी थी।
 
“मेरी चुप्पी के स्थान अन्य आवाजों से भरे हुए थे; देश के विभिन्न हिस्सों से समर्थन की आवाज़ें जिन्होंने मुझे अकल्पनीय निराशा के सामने आशा दी है; और मुझे अपने दर्द में कम अकेला महसूस कराया। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि इस समर्थन का मेरे लिए क्या मतलब है।” उन्होंने आगे कहा।
 
गौरतलब है कि बिलकिस बानो महज 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं जब उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। गुजरात के दाहोद जिले में हुए नृशंस हमले में उसकी बेटी सहित परिवार के चौदह सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। रंधिकपुर और संजेली के चौराहे पर जब वह और उसका विस्तारित परिवार सुनियोजित हमले से बचने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें लिटाया गया और सामूहिक अत्याचार किए गए। अपनी दोनों अलग-अलग याचिकाओं में, बानो ने 15 अगस्त को गुजरात सरकार द्वारा दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए कहा कि इसने "समाज की अंतरात्मा को हिला दिया है"।
 
15 अगस्त, 2022 को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर और उसके बाद दोषियों की रिहाई के तुरंत बाद, न्यायमूर्ति यू.डी. साल्वी, बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जिन्होंने उन्हें दोषी ठहराया था, ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि इसने 'एक बहुत बुरी मिसाल कायम की है'।
 
दरअसल, दोषियों का धूमधाम से 'स्वागत' किया गया, जिससे विवाद शुरू हुआ।
 
जिन 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किया गया, उनमें जसवंतभाई नाई, गोविंदभाई नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना शामिल हैं।  

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