एनआईए को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आदेश के क्रियान्वयन पर 3 सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई है
दिसंबर में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को जमानत दे दी, जिन्हें भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। नवलखा की जमानत याचिका को अनुमति देने का उक्त आदेश न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और एस.जी. डिगे की खंडपीठ द्वारा दिया गया था। वह नवंबर 2022 से नवी मुंबई में नजरबंद थे। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने नवलखा पर सह-अभियुक्त आनंद तेलतुंबडे और महेश राउत के समान जमानत की शर्तें लगाईं। यहां यह उजागर करना आवश्यक है कि महेश राउत, जिन्हें सितंबर में जमानत दी गई थी, अभी तक जेल से बाहर नहीं आए हैं क्योंकि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
आगे बताया गया है कि कोर्ट अपने फैसले पर तीन हफ्ते की रोक लगाने पर भी सहमत हो गया है, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। उन्होंने अदालत से छह सप्ताह की अवधि के लिए आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह किया। लाइवमिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, नवलखा को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है।
अभियोजन पक्ष ने मामले में 336 गवाहों पर भरोसा किया है। हालाँकि, मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है। हाल ही में, नवलखा को ऑनलाइन पोर्टल न्यूज़क्लिक के संबंध में दायर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम मामले में भी आरोपी के रूप में नामित किया गया था। उस मामले में दो लोगों - संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। देश भर के पत्रकार संगठनों ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए इसकी आलोचना की है। प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में न्यूज़क्लिक मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का विस्तार मांगा था और कहा था कि वे बुधवार को नवलखा से पूछताछ करेंगे।
मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
उक्त मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे के शनिवारवाड़ा में आयोजित 'एल्गार परिषद' सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है, जिसके बारे में पुलिस ने दावा किया था कि अगले दिन कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क गई थी। पश्चिमी महाराष्ट्र शहर का यह बाहरी इलाका, मुंबई से लगभग 200 किमी दूर स्थित है।
पुणे पुलिस, जिसने शुरू में मामले की जांच की थी, ने दावा किया था कि सम्मेलन को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था। एनआईए ने बाद में मामले की जांच अपने हाथ में ली, जिसमें एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों को आरोपी बनाया गया।
नवलखा, जो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के पूर्व सचिव हैं, को अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शुरू में उन्हें घर में नजरबंद रखा गया था। जनवरी 2018 की भीमा कोरेगांव हिंसा के पीछे कथित साजिश के संबंध में उन पर कड़े आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
नवलखा 14 अप्रैल, 2020 से महाराष्ट्र की तलोजा सेंट्रल जेल में हिरासत में हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्हें एनआईए के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आत्मसमर्पण के लिए समयसीमा बढ़ाने की उनकी याचिका भी खारिज कर दी गई थी।
5 सितंबर, 2022 को विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश राजेश जे कटारिया ने नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एनआईए ने यह दावा करते हुए नवलखा की जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया था कि उनके रिक्रूटमेंट के लिए उन्हें पाकिस्तान इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) जनरल से मिलवाया गया था, जो संगठन के साथ उनकी सांठगांठ को दर्शाता है। उन्होंने उन्हें प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का सदस्य भी बताया था।
हालाँकि, 10 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ, एक महीने के लिए फिर से नजरबंदी में स्थानांतरित करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा था कि 9 अक्टूबर, 2020 को नवलखा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई आरोप तय नहीं किया गया है और वह 14 अप्रैल, 2020 से एक विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात से भी 'चकित' था कि हाई कोर्ट ने नवलखा की उम्र (70) को हाउस अरेस्ट के उनके आवेदन पर विचार करने का आधार क्यों नहीं माना। 13 दिसंबर को इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया।
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आगे बताया गया है कि कोर्ट अपने फैसले पर तीन हफ्ते की रोक लगाने पर भी सहमत हो गया है, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। उन्होंने अदालत से छह सप्ताह की अवधि के लिए आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह किया। लाइवमिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, नवलखा को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है।
अभियोजन पक्ष ने मामले में 336 गवाहों पर भरोसा किया है। हालाँकि, मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है। हाल ही में, नवलखा को ऑनलाइन पोर्टल न्यूज़क्लिक के संबंध में दायर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम मामले में भी आरोपी के रूप में नामित किया गया था। उस मामले में दो लोगों - संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। देश भर के पत्रकार संगठनों ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए इसकी आलोचना की है। प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में न्यूज़क्लिक मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का विस्तार मांगा था और कहा था कि वे बुधवार को नवलखा से पूछताछ करेंगे।
मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि
उक्त मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे के शनिवारवाड़ा में आयोजित 'एल्गार परिषद' सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है, जिसके बारे में पुलिस ने दावा किया था कि अगले दिन कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क गई थी। पश्चिमी महाराष्ट्र शहर का यह बाहरी इलाका, मुंबई से लगभग 200 किमी दूर स्थित है।
पुणे पुलिस, जिसने शुरू में मामले की जांच की थी, ने दावा किया था कि सम्मेलन को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था। एनआईए ने बाद में मामले की जांच अपने हाथ में ली, जिसमें एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों को आरोपी बनाया गया।
नवलखा, जो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के पूर्व सचिव हैं, को अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शुरू में उन्हें घर में नजरबंद रखा गया था। जनवरी 2018 की भीमा कोरेगांव हिंसा के पीछे कथित साजिश के संबंध में उन पर कड़े आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
नवलखा 14 अप्रैल, 2020 से महाराष्ट्र की तलोजा सेंट्रल जेल में हिरासत में हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्हें एनआईए के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आत्मसमर्पण के लिए समयसीमा बढ़ाने की उनकी याचिका भी खारिज कर दी गई थी।
5 सितंबर, 2022 को विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश राजेश जे कटारिया ने नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एनआईए ने यह दावा करते हुए नवलखा की जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया था कि उनके रिक्रूटमेंट के लिए उन्हें पाकिस्तान इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) जनरल से मिलवाया गया था, जो संगठन के साथ उनकी सांठगांठ को दर्शाता है। उन्होंने उन्हें प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का सदस्य भी बताया था।
हालाँकि, 10 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ, एक महीने के लिए फिर से नजरबंदी में स्थानांतरित करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा था कि 9 अक्टूबर, 2020 को नवलखा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई आरोप तय नहीं किया गया है और वह 14 अप्रैल, 2020 से एक विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात से भी 'चकित' था कि हाई कोर्ट ने नवलखा की उम्र (70) को हाउस अरेस्ट के उनके आवेदन पर विचार करने का आधार क्यों नहीं माना। 13 दिसंबर को इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया।
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