बजरंग मुनि दास को गिरफ्तारी के 10 दिन के अंदर जमानत मिली!

Written by Sabrangindia Staff | Published on: April 25, 2022
मुस्लिम महिलाओं को खुलेआम रेप की धमकी देने वाले हिंदुत्ववादी नेता को जिला कोर्ट ने जमानत दी 


Image Courtesy:economictimes.indiatimes.com
 
23 अप्रैल 2022 को जिला न्यायालय सीतापुर के न्यायाधीश संजय कुमार ने महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासी आश्रम के 'महंत' बजरंग मुनि दास को जमानत दे दी। दास पर उत्तर प्रदेश के खैराबाद में एक मस्जिद के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी से बोलते हुए मुस्लिम महिलाओं को खुलेआम बलात्कार की धमकी देने का आरोप लगाया गया था।
 
द टेलीग्राफ के अऩुसार, इस रविवार को जेल से बाहर निकलते ही महंत ने कहा, "मुझे अपने बयान पर खेद नहीं है। मैं अपने हिंदू धर्म और महिलाओं की रक्षा करना जारी रखूंगा। मैं जेल जाने और इस तरह के हजारों हमलों का सामना करने के लिए तैयार हूं।"
 
दास को पुलिस ने 13 अप्रैल, 2022 को राज्य की राजधानी लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर सीतापुर से घटना के छह दिन बाद गिरफ्तार किया था और उस पर धारा 298 (उस व्यक्ति या स्थानों की दृष्टि में जानबूझकर इरादे से बोलना या इशारा करना) के तहत आरोप लगाया गया था। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (यौन उत्पीड़न, यौनिक टिप्पणी करना) और 509 (शब्द, हावभाव या किसी महिला की शील का अपमान करने के इरादे से कार्य करना) का उपयोग करना। यूपी के एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने कथित तौर पर कहा था कि दास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
 
लेकिन सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) आशंकित था कि दास के खिलाफ पर्याप्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप हल्के थे। यह इंगित करते हुए कि दास के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत सीमित थी, और वास्तव में कानून की अधिक गंभीर और व्यापक धाराएं होनी चाहिए, सीजेपी ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के साथ एक अलग शिकायत में आग्रह किया था कि इसका विस्तार किया जाए और पक्षपातरहित जांच की जाए। भारतीय दंड संहिता (IPC) की प्रमुख धाराएँ जैसे धारा 153, 153ए, 153बी, 295ए, 354ए, 503, 504 और 505 घृणा फैलाने वाले अपराधियों पर लागू नहीं किए गए थे। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 4 पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में गायब थे।
 
ट्विटर पर एक वायरल वीडियो में बजरंग मुनि दास को सीतापुर में एक मस्जिद के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी से समर्थकों को संबोधित करते हुए खुलेआम मुस्लिम महिलाओं को यौन उत्पीड़न की धमकी देते हुए दिखाया गया है। दास के दर्शकों में वे लोग शामिल थे जो हिंदू नव वर्ष के अवसर पर एक जुलूस का हिस्सा थे। हाल ही में निकाले गए इस तरह के कई जुलूसों की तरह, उन्होंने इसे एक मस्जिद के बाहर रुकने का एक प्वाइंट बनाया, जहां दास ने लाउडस्पीकर से जुड़े एक माइक्रोफोन में बात की और कहा, “यदि आप एक अकेली [हिंदू] लड़की को छेड़ते हैं, तो मैं आपकी बेटियों और बेटियों का अपहरण कर लूंगा और सार्वजनिक रूप से उनका बलात्कार करूंगा।” बलात्कार की धमकी को वीडियो में फिल्माया गया और उसके तुरंत बाद ऑनलाइन वायरल हो गया।
 
हाल के दिनों में बजरंग मुनि दास द्वारा कई नफरत भड़काने वाले वीडियो सामने आए हैं:

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