बजरंग मुनि दास ने खुलेआम मुस्लिम महिलाओं के यौन शोषण की धमकी दी

Written by Sabrangindia Staff | Published on: April 8, 2022
उत्तर प्रदेश के खैराबाद के 'महंत' और हिंदुत्ववादी नेता ने सीतापुर मस्जिद के बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर मुस्लिम महिलाओं के अपहरण और बलात्कार की धमकी दी; जय श्री राम के नारे लगाने पर भीड़ ने उनका उत्साहवर्धन किया


 
उत्तर प्रदेश के खैराबाद शहर में महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासी आश्रम के 'महंत' बजरंग मुनि दास के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति ने मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करने की आपराधिक धमकी दी। उन्होंने 2 अप्रैल को सीतापुर में एक मस्जिद के बाहर खड़े एक वाहन से लाउडस्पीकर पर कहा, "यदि आप एक [हिंदू] लड़की को छेड़ते हो, तो मैं आपकी बेटियों और बहुओं को आपके घर से अपहरण करा लूंगा, और सार्वजनिक रूप से उनका बलात्कार करेंगे।"
 
वायरल वीडियो में दिख रही आपराधिक धमकी मुनि दास द्वारा जारी की गई थी क्योंकि वह उन समर्थकों को संबोधित कर रहे थे जिन्होंने नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष के अवसर पर जुलूस निकाला था। हाल ही में निकाले गए इस तरह के कई जुलूसों की तरह, इस हिंदुत्व समूह ने भी इसे एक मस्जिद के बाहर रुकने का एक बिंदु बनाने का फैसला किया था।  
 
टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इस खुली "बलात्कार की धमकी" का संज्ञान लेते हुए, सीतापुर पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उत्तर, राजीव दीक्षित के तहत जांच शुरू की है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं।
 
कानून क्या कहता है?
ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कानून में स्पष्ट धाराएं हैं। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 महिला का शील भंग करने से संबंधित है। यह धारा "किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्य को दंडित करती है जो किसी महिला के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग करता है। इसके लिए "या तो 2 साल तक की साधारण या कठोर कारावास, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।"
 
धारा 376 यौन उत्पीड़न की सजा से संबंधित है। अपराधी को किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
 
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, जो साइबर अपराधों से संबंधित है, और आईटी नियम, घृणित सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लागू होते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर वायरल हो रही हेट स्पीच और घृणास्पद वीडियो कहीं भी अपराध को उकसा सकते हैं।
 
इनमें से कुछ साइबर अपराध हैं, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक राय में बताया गया है, और इसमें ऑनलाइन यौन उत्पीड़न और पीछा करना भी शामिल है। रिपोर्ट आईटी अधिनियम के महत्वपूर्ण वर्गों को भी स्पष्ट करती है, जो ऐसे मामलों में लागू हो सकते हैं जहां महिलाओं को जघन्य अपराधों की धमकी दी जाती है:
 
धारा 66ई - निजी क्षेत्रों की तस्वीरें लेना, किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उन्हें प्रकाशित करना या प्रसारित करना इस धारा के तहत दंडनीय है। इसके लिए तीन साल तक की कैद या 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
 
धारा 67 - इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सूचना का प्रकाशन। पांच साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
 
मस्जिद को निशाना बनाने वाला एक और घृणा अपराध
यह एक अलग घटना नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गमरा गांव में 2 अप्रैल को एक मस्जिद के ऊपर भीड़ के चढ़ने और धार्मिक नारे लगाने के बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपियों पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। हाल ही में, घटना के एक वायरल वीडियो के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि अभी तक उसका सार्वजनिक रूप से नाम नहीं लिया गया है। एरिया एसपी रामबदन सिंह ने मीडियाकर्मियों से कहा, ''इस मामले में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।''
 
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर हिंदुत्ववादी नेताओं, डासना देवी मंदिर के पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती और सुदर्शन न्यूज, नोएडा, यूपी के मुख्य संपादक सुरेश चव्हाणके के खिलाफ कथित तौर पर दिल्ली में एक हिंदू महापंचायत सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने के लिए मामला दर्ज किया है।  

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