यूपी चुनाव: मतदान के दिन समाचार पत्र के पहले पन्ने पर छपे विज्ञापन, चुनाव आयोग पहुंचा CJP

Written by CJP Team | Published on: March 14, 2022
CJP ने ECI और SEC से आदर्श आचार संहिता के इस घोर उल्लंघन का संज्ञान लेने का आग्रह किया है


Image Courtesy:hindustantimes.com
 
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के अंतिम दिन, 7 मार्च, 2022 को हिंदी के लोकप्रिय समाचार पत्र दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का फुल पेज विज्ञापन प्रकाशित किया गया। यह भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए, सीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ-साथ यूपी राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को इस घोर उल्लंघन को उनके ध्यान में लाने के लिए लिखा है, और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
 
शिकायत में कहा गया है कि उक्त विज्ञापन का प्रकाशन न केवल ईसीआई द्वारा जारी एमसीसी का उल्लंघन करता है, बल्कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार अपराध भी है। इसके अलावा, य प्रेस परिषद के दिशानिर्देशों के खिलाफ भी जाता है। 


 
शिकायत आयोगों के ध्यान में लाती है कि कैसे चुनाव के दौरान राजनीतिक विज्ञापन लोगों की धारणाओं और उनके मतदान व्यवहार को बदलने की क्षमता रखता है, भले ही वह अंतिम क्षण में ही क्यों न हो। इसमें आगे कहा गया है कि सत्ता में पार्टी के खिलाफ निष्क्रियता लोकतंत्र के लिए खतरा है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के संचालन का खुलकर मजाक उड़ाती है।
 
इसके अलावा, भारतीय प्रेस परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पत्र चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक विज्ञापनों, विशेष रूप से सत्ता में पार्टी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए विज्ञापनों को प्रकाशित करने से बचने के लिए प्रेस के दायित्व का आह्वान करता है।
  
पेड न्यूज के खतरों को देखते हुए, सीजेपी ने 10 मार्च, 2022 को दोनों आयोगों को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे इस तरह के भ्रष्ट और चुनावी कदाचार को दूर करने और भाजपा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
  
शिकायत यहां पढ़ी जा सकती है:




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