इलाहाबाद में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हमले का विरोध, NHRC से शिकायत

Written by sabrang india | Published on: November 11, 2023
एचआरडी अलर्ट-इंडिया ने कड़े शब्दों में दर्ज अपनी शिकायत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए हमले का विरोध किया है; कथित तौर पर हमला विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा किया गया था और पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में विफलता के कारण मामला और बिगड़ गया।


Image: Twitter Screengrab
 
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के इंद्रजीत कुमार (राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट - मानवाधिकार रक्षक और सहायक रजिस्ट्रार) को संबोधित एक शिकायत में, एचआरडी अलर्ट-इंडिया ने कथित तौर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय (एयू) के चीफ प्रॉक्टर द्वारा शांतिपूर्ण और निहत्थे छात्र विरोध प्रदर्शन पर हमले के बारे में चिंता व्यक्त की है। इससे भी बुरी बात यह है कि उक्त अधिकारी की गिरफ्तारी के बजाय, करनैल गंज पुलिस स्टेशन ने छात्रों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और छात्रों को हिरासत में ले लिया।
 
एचआरडी अलर्ट-इंडिया मानवाधिकार रक्षकों का एक मंच है। यह खतरे के तहत या सुरक्षा चिंताओं के तहत मानवाधिकार रक्षकों की ओर से कार्रवाई शुरू करने का प्रयास करता है।
 
कुछ हफ़्ते पहले, 17 अक्टूबर, 2023 को छात्रों के एक समूह ने पहली बार सुबह एयू के छात्र संघ भवन पर प्रदर्शन किया था। सुबह करीब 11 बजे वे छत्रसंघ भवन से लाइब्रेरी गेट पर पहुंचे और शांतिपूर्ण धरना/प्रदर्शन पर बैठ गये। कथित तौर पर, लगभग 11:30 बजे कुछ पुलिसकर्मी और विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर श्री राकेश सिंह उस स्थान पर पहुँचे जहाँ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें देखकर कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और चीफ प्रॉक्टर दोनों के खिलाफ नारे लगाए।
 
यह चौंकाने वाला आरोप है कि चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह ने छात्रों के नारे सुनने के बाद एक पुलिसकर्मी का डंडा उठाया और एक छात्र को डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जबकि पुलिस अधिकारी चुपचाप खड़े रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।


 
विरोध की पृष्ठभूमि: 
सितंबर 2022 में, स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस में 300% की वृद्धि की गई थी। छात्र सितंबर 2022 से फीस वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण कई छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए इन छात्रों की बहाली के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
 
इसके बाद 17 अक्टूबर को शिकायत में कहा गया कि चीफ प्रॉक्टर को छात्रों के साथ मारपीट करने से रोकने के बजाय पुलिस सुबह 11:30 बजे छात्रों को जबरदस्ती करनैल गंज थाने, इलाहाबाद ले गई। सुबह लगभग 11:50 बजे, लगभग 50-60 छात्र इलाहाबाद के करनैल गंज पुलिस स्टेशन पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्र पर हमला करने वाले प्रॉक्टर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने और हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा करने की मांग की। विश्वविद्यालय के छात्र विवेक ने करनैलगंज थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र लिखकर घटना का जिक्र करते हुए कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि, करनैलगंज थाने के पुलिस अधिकारियों ने यह कहते हुए एफआईआर दर्ज नहीं की कि उच्च अधिकारियों का दबाव है और वे हमले के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते।
 
18 अक्टूबर, 2023 को कुछ छात्रों ने पुलिस अधीक्षक (एसपी), इलाहाबाद से मुलाकात की और उनसे चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। हालांकि एसपी ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस विरोध के बाद चीफ प्रॉक्टर ने चार और छात्रों को निलंबित कर दिया है।
 
एचआरडी अलर्ट- इंडिया का कहना है कि संगठन का मानना है कि “पुलिस अधिकारियों के सामने शांतिपूर्वक विरोध कर रहे छात्रों पर चीफ प्रॉक्टर द्वारा हमला एक मनमाना, अवैध और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत जीवन और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। इसके अलावा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत हमले की शिकायत के संबंध में एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है।
 
“शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र में एक आवश्यक अधिकार है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (बी) शांतिपूर्ण सभा के अधिकार की गारंटी देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अपने सभी नागरिकों को जीवन का अधिकार- भय, भय, उत्पीड़न या मानसिक यातना के बिना जीवन जीना सुनिश्चित करता है ।
 
“निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अकारण लाठीचार्ज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है। इसलिए, एचआरडी अलर्ट-इंडिया की शिकायत में कहा गया है कि, “निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन है। एक शांतिपूर्ण सभा को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (आईसीसीपीआर) के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित किया गया है।
 
अंत में, एनएचआरसी से मामले का संज्ञान लेने का आग्रह करने वाली शिकायत में यह भी आग्रह किया गया है:
 
  • इलाहाबाद के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को (एनएचआरसी द्वारा) निर्देश दिया जाए कि वे चीफ प्रॉक्टर श्री राकेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने के लिए करनाल गंज पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाही और निष्क्रियता पर तत्काल, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच शुरू करें। तथा  विस्तृत रिपोर्ट माननीय आयोग को लिखित रूप से प्रस्तुत करें
 
  • जांच के नतीजे के आधार पर एफआईआर दर्ज न करने वाले करनैलगंज थाने, इलाहाबाद के पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और एनएचआरसी को रिपोर्ट सौंपें।
 
  • एनएचआरसी द्वारा जानबूझकर लापरवाही और एफआईआर दर्ज करने में निष्क्रियता के लिए करनैल गंज पुलिस स्टेशन, इलाहाबाद के मुख्य प्रॉक्टर और पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर का निर्देश भी दिया जाना चाहिए।
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