झारखंडः 'बीफ खाने का अधिकार' पर फेसबुक पोस्ट लिखा, आदिवासी शिक्षक गिरफ्तार

Written by Sabrangindia Staff | Published on: May 26, 2019
झारखंड के सरकारी कॉलेज के एक आदिवासी शिक्षक को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर बीफ खाने के समर्थन में पोस्ट लिखा था। पुलिस ने इस पोस्ट को आपत्तिजनक करार देते हुए शिक्षक को गिरफ्तार किया है। 
 



एक अधिकारी ने बताया कि जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में अनुबंध पर काम कर रहे जीतराई हांसदा को शनिवार की रात को जमशेदपुर के साकची इलाके में एक गांव से गिरफ्तार किया गया। 

हालांकि HUFFPOST की रिपोर्ट के मुताबिक, शिक्षक हांसदा का पक्ष देखने वाले वकील ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उन्हें संदेह है कि चुनाव खत्म होने के बाद गिरफ्तारी की गई ताकि भाजपा आदिवासियों को नाराज न करे और चुनाव से पहले अपने वोटों को न खो दे। भाजपा ने साल 2014 की तरह ही झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में 12 सीटें जीतीं हैं। राज्य में सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में है। 


रिपोर्ट के मुताबिक हांसदा की 2017 की फेसबुक पोस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत की जांच करने के बाद साकची पुलिस स्टेशन के निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज की। हांसदा के वकील ने कहा कि हालांकि उन्हें पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए कहा गया था लेकिन फिर उन्हें वापस नहीं भेजा गया। उन्हें कल रात ही गिरफ्तार किया गया और वह पुलिस गिरफ्त में हैं। हांसदा अग्रिम जमानत के लिए गए थे जिसे खारिज कर दिया गया था। 

रिपोर्ट के मुताबिक, हांसदा एक प्रमुख आदिवासी कार्यकर्ता और थिएटर कलाकार भी हैं और उनके फेसबुक पोस्ट में उनके समुदाय के बीफ खाने के अधिकार पर जोर दिया गया है।

जमशेदपुर के साकची पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि हांसदा ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी है जिसमें कहा गया है कि भारत में आदिवासी समुदाय में गोमांस खाने और गाय के बलिदान की लंबी परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि मांस का उपभोग करना उनका लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक अधिकार है। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि वे गोमांस खाने पर भारत के कानूनों का विरोध करते हैं और उनका समुदाय देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर भी खाता है। उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करने की अनिच्छा भी व्यक्त की।

हालांकि अब साकची पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी राजीव सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया है कि "हांसदा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया अभी चल रही है।" 

अधिकारी ने बताया कि शिक्षक ने आईआईटी-मद्रास के छात्रों द्वारा आयोजित एक बीफ पार्टी के समर्थन में कथित रूप से एक पोस्ट लिखी थी, जिसे लेकर आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

उन्हें धार्मिक भावनाओं का अपमान करने और लोगों के समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (ए), 295 ए, 505 के तहत दर्ज किया गया था।

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