सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक बढ़ाई गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से मिली छूट

Written by Sabrangindia Staff | Published on: October 7, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से मिली छूट की अवधि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में उनके खिलाफ जांच के दौरान मिली सामग्री पेश करने का निर्देश दिया है।



बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि बीते चार दिन में सुप्रीम कोर्ट के पांच जज सामाजिक कार्यकर्ता गौतल नवलखा की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं। पिछले महीने उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

हालांकि हाई कोर्ट ने गौतम नवलखा को तीन हफ्ते तक गिरफ्तारी से राहत दे दी थी जो आज खत्म हो रही थी। इसके बाद गौतम नवलखा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ के पास आई जिन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद तीन और जजों ने भी बिना कोई कारण बताए हुए ऐसा किया।

बीते साल महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने देश भर में छापामारी करते हुए पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं - गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, अरुण फरेरा और वेर्नोन गोन्जाल्विस - की गिरफ्तारी की थी। इन पर माओवादियों से सहानुभूति और संबंध रखने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक भीमा-कोरेगांव में इन्होंने ही लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था।

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