सूचना आयुक्त एम.श्रीधर आचार्युलु से पीएम मोदी की डिग्री के निरीक्षण का आदेश की वजह से HRD का चार्ज छीन लिया गया था। अब केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी अपील पर सुनवाई करने से रोक दिया गया है।
सीआईसी के सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, गुरुवार को आचार्युलू के कार्यालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित सभी मामलों में नोट तैयार किया था, जिसे शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया गया लेकिन बाद में इसे सूचना आयुक्त मंजुला पाराशर को सौंप दिया गया और अब इसकी सुनवाई वहीं करेगी।
पीएम मोदी की डिग्री के निरीक्षण का आदेश के बाद आचार्युलु को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी हुई अपनी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया था।
आपको बता दे कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीवीसी) ने सीबीएसई से कहा था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 10वीं और 12वीं कक्षा के रिकॉर्ड की जांच की इजाजत दी जाए। जबकि इससे पूर्व केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ष 1978 में बीए डिग्री पास करने वाले सभी विद्यार्थियों के रिकॉर्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया था। ज्ञात हो कि पीएम मोदी ने भी 1978 में ही बीए की परीक्षा पास की थी।
आदेश सार्वजनिक किए जाने के करीब दो दिन बाद ही मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर ने उनसे एचआरडी मंत्रालय का चार्ज छीन लिया गया था। इसी कड़ी में अब सूचना आयुक्त एम.श्रीधर आचार्युलु को स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी अपील पर सुनवाई करने से रोक दिया गया है।
Courtesy: Janta Ka Reporter
सीआईसी के सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, गुरुवार को आचार्युलू के कार्यालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित सभी मामलों में नोट तैयार किया था, जिसे शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया गया लेकिन बाद में इसे सूचना आयुक्त मंजुला पाराशर को सौंप दिया गया और अब इसकी सुनवाई वहीं करेगी।
पीएम मोदी की डिग्री के निरीक्षण का आदेश के बाद आचार्युलु को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी हुई अपनी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया था।
आदेश सार्वजनिक किए जाने के करीब दो दिन बाद ही मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर ने उनसे एचआरडी मंत्रालय का चार्ज छीन लिया गया था। इसी कड़ी में अब सूचना आयुक्त एम.श्रीधर आचार्युलु को स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी अपील पर सुनवाई करने से रोक दिया गया है।
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