सड़क उखाड़कर जमीन वापस करे रायपुर नगर निगम

Written by Mahendra Narayan Singh Yadav | Published on: September 20, 2018
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम को करारा झटका देते हुए, एक सड़क उखाड़कर जमीन को पहले जैसी स्थिति में लाने और जमीन मालिक को जमीन लौटाने का आदेश दिया है।

नईदुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक, रायपुर नगर निगम ने याचिकाकर्ता दुर्गा गुप्ता की निजी जमीन पर बिना अनुमति के सड़क बना दी थी। इसके बाद उसने पाया कि ये सड़क गैरजरूरी है तो उसने जमीन लौटाने का प्रस्ताव रखा। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वह सड़क उखाड़कर पहले जमीन को पूर्व की स्थिति में लाए और फिर जमीन के मालिक दुर्गा गुप्ता को लौटाए।


nagar-nigam-raipur
(Courtesy: clipper28.com)

रायपुर नगर निगम ने जब बिना अनुमति के दुर्गा गुप्ता की निजी जमीन पर सड़क बनवा दी थी तो उन्होंने निगम से अनुरोध किया था कि वो या तो सड़क हटाए या जमीन का मुआवजा दे। नगर निगम ने उसके अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, तो नगर निगम ने जवाब में गलती से सड़क बनाने की बात कही। इस पर कोर्ट ने नगर निगम को बाजार दर से भूस्वामी को मुआवजा देने का आदेश दिया था।

कोर्ट के इस आदेश के बाद नगर निगम की ओर से दूसरा जवाब पेश किया गया कि उक्त सड़क की अब निगम को आवश्यकता नहीं है और भूस्वामी अपनी जमीन वापस ले सकता है। निगम के इस जवाब पर कोर्ट ने कहा कि जमीन में सड़क निर्माण कर उसे खराब कर दिया गया और अब जमीन के बदले सड़क वापस की जा रही है।

कोर्ट ने नगर निगम को सड़क उखाड़कर जमीन को पूर्व की स्थिति में लाकर, याचिकाकर्ता भूस्वामी दुर्गा गुप्ता को लौटाने का आदेश दिया है।
 

बाकी ख़बरें