क्या संशोधित जन्म पंजीकरण कानून वोटिंग राइट पर अंकुश लगाएगा, इसकी आड़ में NPR भी लांच किया जाएगा?

Written by A Legal Researcher | Published on: August 7, 2023
लोकसभा में जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए विधेयक (1969 जन्म और पंजीकरण कानून में संशोधन) पारित होने के बाद, केंद्र सरकार को जन्म, मृत्यु पंजीकरण डेटा की व्यापक शक्तियां (और नियंत्रण) प्रदान की गईं, इसके गंभीर निहितार्थों की जांच करने की आवश्यकता है। जन्म पंजीकरण में पहले से ही गंभीर खामियां हैं (शहरी क्षेत्रों में 77% और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 56.4% बच्चों के जन्म पंजीकृत हैं) यदि जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र को मतदान के अधिकार का आधार बना दिया जाता है, तो इसके परिणाम विनाशकारी और अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। 


 
जैसे-जैसे अधिक से अधिक कंपनियां अपने ग्राहकों को जोड़ने के लिए इंडियास्टैक का उपयोग कर रही हैं, सरकार जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना चाह रही है, जिसका उपयोग विवाह पंजीकरण, स्कूल नामांकन और मतदाता सूची आदि के लिए किया जा सकता है।
 
इंडियास्टैक का उपयोग एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) के सेट को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो पेपरलेस संचार की सुविधा के लिए सेवाएं प्रदान कर रहा है। एपीआई में आधार, ईकेवाईसी, ई-आधार और डिजिलॉकर शामिल हैं। ठीक सात दिन पहले, पिछले मंगलवार को, लोकसभा ने 1 अगस्त, 2023 को जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया। यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन करना चाहता है।
  
हमें संशोधन के बारे में क्या जानना चाहिए और क्यों?

चूंकि गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है, और जैसे-जैसे दुनिया ज्यादा से ज्यादा डेटा संचालित होती जा रही है, हमारे लिए उस बुनियादी ढांचे को समझना आवश्यक है जिसका उपयोग सरकारों और अन्य हितधारकों द्वारा हमारे डेटा, नागरिकों के डेटा को संग्रहीत करने, संसाधित करने और संभालने के लिए किया जाता है। आख़िरकार, सरकार भी एक ऐसी इकाई है जो लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने में सक्षम है, जैसा कि हम हर दिन देखते और अनुभव करते हैं। यह संशोधन सरकार को सभी मौतों और जन्मों का केंद्रीय स्तर का डेटा बेस बनाने की अनुमति देता है।
  
इसलिए, उस कानून को समझना महत्वपूर्ण है जिसका उपयोग सरकार ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कर रही है।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 क्या है?

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 अधिनियम) जन्म और मृत्यु को पंजीकृत करने का प्रयास करता है और केंद्र सरकार को भारत का रजिस्ट्रार-जनरल (आरजीआई) को नियुक्त करने की शक्ति देता है।
 
यह कानून राज्य सरकार को राज्य के लिए एक मुख्य रजिस्ट्रार, प्रत्येक जिले के लिए जिला रजिस्ट्रार और ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार देता है, जिसे राज्य उचित समझे।
 
जबकि केंद्रीय, राज्य और जिला रजिस्ट्रार के पास ज्यादातर समन्वय कार्य हैं, यह स्थानीय रजिस्ट्रार हैं जिन्हें जन्म और मृत्यु पर जानकारी दर्ज करने का काम सौंपा गया है।
 
रजिस्ट्रार को क्षेत्र के सभी जन्म और मृत्यु के बारे में कैसे पता चलता है? कर्तव्य हममें से प्रत्येक को सौंपा गया है, विशेष रूप से और आम तौर पर, यानी, यदि किसी घर में जन्म या मृत्यु होती है, तो घर का मुखिया, अगर वह किसी अस्पताल या ऐसे संस्थान में है तो- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या कोई अधिकृत व्यक्ति, जेल में जन्म या मृत्यु की स्थिति में - जेलर आदि सूचित करेंगे।
 
अधिनियम के समय के कारण, रजिस्ट्रारों में जानकारी को एक केंद्रीकृत डेटाबेस में नहीं बनाया गया है, बल्कि विकेंद्रीकृत रखा गया है। रजिस्ट्रार को किसी भी इच्छुक व्यक्ति को पंजीकरण प्रमाणपत्र देने का काम सौंपा गया था। यदि आप जन्म प्रमाण पत्र चाहते हैं, तो आपको स्थानीय रजिस्ट्रार के पास जाना होगा।
  
वर्तमान संशोधन क्या करता है?

संशोधन - जो इस लेख को लिखे जाने तक राज्य सभा द्वारा अभी तक पारित नहीं किया गया है - यदि प्रभावी हुआ तो यह अनिवार्य होगा कि राज्य रजिस्ट्रार अपने डेटाबेस को भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) के साथ साझा करें।
  
दूसरे, केंद्र सरकार की मंजूरी पर, यह डेटाबेस जनसंख्या रजिस्टर से संबंधित डेटाबेस की तैयारी या रखरखाव से संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सकता है।
 
अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का मुद्दा कई मायनों में विवादास्पद और खतरनाक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से जुड़ा हुआ है और इसलिए, यह देखते हुए कि 2011 के बाद से भारत की कोई भी जनगणना नहीं हुई है। एनआरसी-एनपीआर की भारतीय लोगों के सिर पर लटकी हुई तलवार है, जन्म और मृत्यु पर डेटा मांगने वाली केंद्र सरकार के ऐसे कदम एनपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक घुमावदार रास्ता हो सकते हैं।
 
लोकसभा द्वारा बिना किसी बहस या संसदीय चयन समिति के रेफरल के पारित किए गए संशोधित कानून के तहत, इसका मतलब यह भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति पंजीकरण और ऐसे अन्य डेटाबेस जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है और संघ सरकार को दिए गए डेटा तक पहुंच/नियंत्रण दिया जा सकता है, के लिए इस्तेमाल होता है।
 
राज्य के रजिस्ट्रारों से सभी सूचनाएं एकत्र करने के लिए राज्य के मुख्य रजिस्ट्रार को समान शक्तियां दी गई हैं।
 
चूंकि विधेयक एक राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस बनाने का प्रयास करता है, इसलिए यह रजिस्ट्रार को कागज के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मृत्यु या जन्म का विवरण दर्ज करने का भी अधिकार देता है।
 
विधेयक स्थानीय रजिस्ट्रार को जन्म या मृत्यु की जानकारी देते वक्त माता-पिता या जो भी सूचित कर रहा है उसका आधार नंबर एकत्र करने का अधिकार देता है। यह गैर-संस्थागत गोद लेने के मामले में दत्तक माता-पिता, एकल माता-पिता या अविवाहित मां के गर्भ से बच्चे के जन्म के मामले में एकल माता-पिता पर भी कर्तव्य डालता है; सरोगेसी के मामले में जैविक माता-पिता और ऐसे अन्य संस्थानों को विशिष्ट मामलों में जन्म के रजिस्ट्रार जनरल को सूचित करना होगा।[2]
 
विधेयक में यह भी कहा गया है कि इस नवीनीकृत अधिनियम के तहत जन्म के समय प्राप्त प्रमाण पत्र का उपयोग उस व्यक्ति की जन्मतिथि और जन्म स्थान को साबित करने के लिए किया जाएगा, जिसका जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 की शुरुआत की तारीख को या उसके बाद हुआ है। निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए- (ए) एक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश; (बी) ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना; (सी) मतदाता सूची तैयार करना; (डी) विवाह का पंजीकरण; (ई) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत किसी वैधानिक या स्वायत्त निकाय में किसी पद पर नियुक्ति; (एफ) पासपोर्ट जारी करना; (जी) आधार संख्या जारी करना; और (एज) कोई अन्य उद्देश्य जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।[3]
  
विधेयक द्वारा किए गए परिवर्तन और बदलाव

मूलतः, बिल तीन प्रमुख बदलाव करता है। एक तो यह कि यह जन्म और मृत्यु डेटाबेस को केंद्रीकृत करता है, जो अब तक नहीं था।
 
दूसरा, बिल इस केंद्रीय डेटाबेस का उपयोग अन्य डेटाबेस जैसे मतदाता सूची, संपत्ति पंजीकरण आदि की तैयारी के लिए करना संभव बनाता है और इसके अतिरिक्त, सरकार के पास किसी भी अन्य डेटाबेस को अधिसूचित करने की शक्ति है जो इस राष्ट्रीय डेटाबेस से मदद ले सकता है। अंत में, विधेयक यह अनिवार्य करता है कि रजिस्ट्रार से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, मतदाता सूची तैयार करने, सरकारी पद पर नियुक्ति या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
 
निहितार्थ क्या हैं?

शिक्षा का अधिकार: बिल और अधिनियम को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि बिल उस (सीमांत) आबादी को नहीं देख सकता है जो राज्य के नियमितीकरण उपायों की पहुंच से बाहर होगी। उदाहरण के लिए, स्कूल में प्रवेश के संबंध में, यह उन लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र पर शिक्षा का अधिकार - एक मौलिक अधिकार - की शर्त लगाता है, जिनका जन्म विधेयक के लागू होने के बाद हुआ है।
 
वोट देने का अधिकार: हालाँकि इस बात पर अभी भी कुछ बहस चल रही है कि वोट देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था के जीवित रहने के लिए इसकी मौलिक प्रकृति पर आम सहमति है। जबकि उम्र का प्रमाण यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कोई वोट देने के योग्य है या नहीं, जन्म प्रमाण पत्र पर जोर अप्रत्यक्ष रूप से इस अधिकार को कम कर सकता है।
 
डेटा गोपनीयता आदि: केंद्र और राज्य डेटाबेस के मामलों में क्रमशः केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सहमति से किसी भी राष्ट्रीय प्राधिकरण के साथ डेटाबेस साझा करने से व्यक्ति का उनके जन्म डेटा पर कोई भी नियंत्रण खत्म हो जाता है। इसके अलावा, संशोधन या अधिनियम में सरकार के लिए कोई दिशानिर्देश या निर्देश नहीं हैं, जबकि वह चुनती है कि कौन सा अन्य डेटाबेस राष्ट्रीय जन्म डेटाबेस से मदद ले सकता है। यह सरकार को एक सर्वव्यापी शक्ति देता है - बिना किसी दिशा-निर्देश के।
 
हालाँकि सार्वजनिक सेवाओं को कुशल बनाना महत्वपूर्ण है, डेटा का (अति) केंद्रीकरण, जो सरकारों के लिए एक परियोजना रही है, वास्तव में परिणाम नहीं ला पाई है। केंद्रीकरण भी एकमात्र समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा इस विधेयक द्वारा वैध ठहराए गए (हाशिए पर मौजूद लोगों और आबादी के) बहिष्कार के प्रति चिंता की कमी और इस तरह के अंतर को भरने के लिए किसी प्रावधान की अनुपस्थिति में निहित है।

(लेखक cjp.org.in के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं)

[1] Section 5, THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS (AMENDMENT) BILL, 2023

[2] Section 7

[3] Section 13.

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