वाह ताज! भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले स्मारक के बारे में प्रचलित षड्यंत्रों का पर्दाफाश

Written by Sabrangindia Staff | Published on: May 14, 2022
तेजो महालय, दक्षिणपंथियों का पसंदीदा फैन-फिक्शन, राजस्थान के एक पूर्व शाही परिवार द्वारा जमीन का दावा, गुप्त कमरों से जुड़ा विवाद और अन्य कई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स, दुनिया के सात अजूबों में से एक ताजमहल के बारे में कई कहानी बताते हैं
 

दावा: ताजमहल एक मंदिर है 'तेजो महल'
 
पर्दाफाश: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2015 में संसद को बताया था कि यह सच नहीं है। 2000 में, सुप्रीम कोर्ट ने पीएन ओक की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि ताजमहल एक हिंदू राजा द्वारा बनाया गया था।
 
पुरुषोत्तम नागेश ओक, जिन्हें पीएन ओक के नाम से जाना जाता है, एक 'राष्ट्रवादी इतिहासकार-लेखक, विवादास्पद-दावे के जनक' हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुपों में इस तरह की चीजों पर चर्चा करते थे। ओक को अभी भी इतिहास को फिर से लिखने के उनके प्रयास और फ्लोटिंग विवादास्पद सिद्धांतों के लिए याद किया जाता है, जिन्हें बाद में हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा प्रवर्तित किया गया था, जिनके लिए 'तथ्य तथ्य नहीं हैं' और इतिहास काल्पनिक है। इनमें 'ताज महल, तेजो महल मंदिर', 'कुतुब मीनार, एक विष्णु स्तम्भ है', 'क्रिचियनिटी इज कृष्णा नोटी' आदि शामिल हैं।
 
ओक एक योग्य वकील थे, और कुछ समय के लिए एक पत्रकार के रूप में भी काम किया। उन्होंने इस सिद्धांत को शक्ति दी कि 'इस्लाम और ईसाई धर्म' हिंदुत्व से विकसित हुए हैं। उन्होंने 1989 में एक किताब में ताजमहल पर अपने सिद्धांत को नीचे रखा। उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि यह 'तेजो महल' था, जो एक राजपूत शासक द्वारा निर्मित एक हिंदू मंदिर था। ऐसा लगता है कि उनके सिद्धांत को एक बार फिर हिंदुत्व नेताओं और एक पूर्व 'शाही' कबीले के सदस्यों ने हवा दी है।
 
हालाँकि, 2000 में, सुप्रीम कोर्ट ने ओक की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह घोषित किया गया था कि ताजमहल एक हिंदू राजा द्वारा बनाया गया था। अब मई 2022 में, लखनऊ उच्च न्यायालय से मांग की गई थी कि ताजमहल के तहखाने में स्थिति "स्थायी रूप से बंद 22 कमरे", "प्राचीन काल से हिंदू मूर्तियों के आवास हो सकते हैं", इन्हें खोला जाए।
 
हालांकि, द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों ने कहा है कि "याचिका दोनों ही मामलों में गलत है," और यह कि "सेल्स' जिन्हें कमरे कहा जाता है, 'स्थायी रूप से बंद नहीं होती हैं"। एएसआई ने आगे कहा कि हाल ही में संरक्षण कार्य के लिए कमरे खोले गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एएसआई ने कहा कि जांचे गए सभी रिकॉर्ड "किसी भी मूर्ति की उपस्थिति की ओर इशारा नहीं करते हैं।"
 
एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टीओआई के हवाले से कहा, "स्मारक के परिसर में 100 सेल जो जनता के लिए बंद रहती हैं, बेसमेंट में स्थित हैं, मुख्य मकबरे की ऊपरी मंजिलें, कोने 'बुर्ज', चार मीनारें, बावली के अंदर (मस्जिद के पास) और पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर चमेली तल पर।”
 
यह भी कोई नई बात नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के सहारे लहालोट हो रहे हमारे मित्रवत पड़ोसी काकाओं और दक्षिणपंथी साजिश सिद्धांतकारों को केवल 2015 की खबरें पढ़ने की जरूरत है, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकसभा को बताया था कि "ताजमहल के हिंदू मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है।" 2015 से TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार, “संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने लोकसभा को बताया, सरकार को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि आगरा में ताजमहल एक हिंदू मंदिर था। आगरा की एक अदालत में दायर एक घोषणात्मक मुकदमे पर एक लिखित जवाब में कि ताजमहल को हिंदुओं के लिए पूजा के अधिकार के साथ एक हिंदू मंदिर घोषित किया जाए।” शर्मा ने कहा था कि सरकार सूट से अवगत थी और कहा कि "अब तक सरकार ने विवाद के कारण पर्यटन पर कोई प्रभाव नहीं देखा है।"
 
12 मई, 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के उन कमरों / कक्षों को खोलने और स्मारक के "कथित इतिहास" को समाप्त करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। बार और बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, याचिका डॉ. रजनीश सिंह ने दायर की थी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी होने का दावा किया था। हालांकि, अदालत प्रभावित नहीं हुई और उनसे कहा कि "जाओ और शोध करो। एमए करो। पीएचडी करो। फिर ऐसा विषय चुनो और यदि कोई संस्थान आपको ऐसे विषय पर शोध करने की अनुमति नहीं देता है तो हमारे पास आओ। कृपया एमए में अपना नामांकन करें, फिर नेट, जेआरएफ के लिए जाएं और अगर कोई विश्वविद्यालय आपको इस तरह के विषय पर शोध करने से मना करता है तो हमारे पास आएं।" कोर्ट ने आदेश दिया, "हमारी राय है कि याचिकाकर्ता ने हमें पूरी तरह से गैर-न्यायसंगत मुद्दे पर फैसला देने का आह्वान किया है।"

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