सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी केस को सीबीआई को सौंपने से किया इनकार

Written by sabrang india | Published on: May 19, 2020
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कथित रूप से 21 अप्रैल को एक समुदाय विशेष को बदनाम करने वाले न्यूज शो टेलीकास्ट पालघर में मॉब लिंचिंग से जुड़े मामले को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है।



अर्णब ने पालघर में भीड़ द्वारा साधुओं की पीट-पीटकर हत्या के मामले पर एक समाचार शो में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान को लेकर गोस्वामी के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज कराई गयी हैं।

कोर्ट में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ गोस्वामी की एक अन्य याचिका पर भी फैसला सुनाएगी जिसमें उनके शो में कुछ बयानों से कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत होने के मामले में पुलिस द्वारा दो मई को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गयी है। 

शीर्ष अदालत ने 11 मई को निर्देश दिया था कि मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज नई प्राथमिकी में गोस्वामी के खिलाफ कोई निरोधक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने उनकी दोनों याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

पीठ ने अपने फैसले में नागपुर में दर्ज की गई पहली प्राथमिकी के अलावा बाकी सभी प्राथमिकियों को रद्द करते हुए कहा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी का मूल आधार है। नागपुर में दर्ज प्राथमिकी शीर्ष अदालत ने अर्णब गोस्वामी पर कथित हमले की शिकायत के साथ संयुक्त जांच के लिए मुंबई स्थानांतरित कर दी थी।

इससे पहले केस को लेकर गोस्वामी ने शीर्ष अदालत में दावा करते हुए कहा था कि मुबंई पुलिस ने उनके साथ कथित मानहानि वाले बयानों के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिल में 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी और उनके खिलाफ मामले में जांच कर रहे दो अधिकारियों में से एक को कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है।

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