देशभर से जब्त गैर लाइसेंसी हथियारों में UP का हिस्सा 46%, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

Written by Navnish Kumar | Published on: February 16, 2023
"देश भर में ज़ब्‍त गैर-लाइसेंसी हथियारों का 46 फीसदी UP से बरामद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी दंग रह गया। गैर लाइसेंसी हथियारों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि यूपी में "ये ट्रेंड परेशान करने वाला" है।" 


Image Courtesy: Jagran

यूपी में गैर लाइसेंसी हथियार रखने और इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सख्त रुख अख्तियार किया है। SC ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि यूपी में ये ट्रेंड परेशान करने वाला है। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से हलफनामा मांगा है। SC ने सरकार से पूछा है कि आर्म्स एक्ट या किसी अन्य कानून के तहत, बिना लाइसेंस वाले हथियारों की बुराई" को जड़ से खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। साथ ही सवाल किया कि गैरकानूनी हथियारों पर कितने मामले दर्ज किए गए। मामले में यूपी सरकार से 4 हफ्ते में हलफनामा मांगा गया है।

खास है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम हत्या के एक आरोपी की जमानत अर्जी पर उठाया है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर क्‍यों उत्‍तर प्रदेश में हथियारों से जुड़ी इतनी वारदात होती है। अब यूपी सरकार को इस पर दो हफ्ते में जवाब देना है।

मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी में गैर-लाइसेंसी हथियारों का चलन परेशान करने वाला है। कहा ये भारत है अमेरिका नहीं, जहां हथियार रखना मौलिक अधिकार हो। यूपी सरकार बताए कि गैर-लाइसेंसी हथियार रखने के मामले में कितने केस दर्ज हुए हैं? राज्‍य सरकार ने गैर-लाइसेंसी हथियारों पर रोक के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?। कोर्ट ने पूछा कि आखिर क्‍यों उत्तर प्रदेश में हथियारों से जुड़ी इतनी वारदात होती है। अब यूपी सरकार को इस पर दो हफ्ते में जवाब देना है। 

दरअसल, यूपी में गन कल्चर को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब यूपी सरकार की परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि उसे देश की सबसे बड़ी अदालत को ठोस जवाब देना है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा, "अमेरिकी संविधान के विपरीत जहां हथियार रखने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान के तहत ऐसा कोई अधिकार किसी को नहीं दिया गया है।" सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा, "मैं केरल से हूं। यह वहां अनसुना है और बहुत कम मामले होते हैं।" जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, "यह सामंती मानसिकता है।" 

सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम बागपत इलाके में हुई 2017 में हत्या के मामले के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उठाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, खास यह है कि साल 2021 में देश भर से 71,458 गैर-कानूनी हथियार जब्‍त किए गए। इसमें से अकेले यूपी से ही 33,178 गैर-कानूनी हथियारों की बरामदगी हुई, जो देशभर में बरामद किए गए हथियारों का 46 फीसदी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में गैर-कानूनी हथियारों का कितना बड़ा नेटवर्क चल रहा है।

Related:

बाकी ख़बरें