भारत के सर्वोच्च न्यायालय से इस मुद्दे की गहन पुनर्विचार की मांग करते हुए, लेखक ने पूछा है कि कुल मतदान किए गए मतों की घोषणा में हुई इस बेवजह देरी का 2024 के नतीजों पर क्या असर होगा? यकीनन एनडीए के पक्ष में सीटों का एक महत्वपूर्ण अंतर! ओडिशा में 12.54% वोट वृद्धि के साथ, एनडीए को 21 में से 20 सीटें मिलीं, आंध्र प्रदेश में 12.54% की वृद्धि के साथ 25 में से 21 सीटें मिलीं, असम में 9.19% की वृद्धि के साथ, एनडीए की सीटें 14 में से 11 हो गईं और छत्तीसगढ़ में, वोटों में 4.66% की वृद्धि का मतलब था कि एनडीए ने 11 में से 10 सीटें जीतीं। इस जानबूझकर की गई देरी और ईवीएम वोटों में विसंगति के कारण, अन्य (न्यूनतम) आठ सीटों पर परिणाम प्रभावित होने की संभावना है।
2024 के नतीजों को किस तरह से समझा जाना चाहिए, इस पर सबरंग एक्सक्लूसिव डेटा क्रंच पढ़ें:
यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि शासन में एक नागरिक का विश्वास निष्पक्ष, कुशल और पारदर्शी चुनावों की प्रक्रिया से निकलता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के माध्यम से 'हम, भारत के लोगों' द्वारा दिए गए वोट के अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग द्वारा होता है, जाति, पंथ, धर्म, प्रलोभन या घृणास्पद भाषण के आधार पर वोट मांगने का कोई प्रावधान नहीं है।
इस उद्देश्य के लिए, अनुच्छेद 334 ने भारत के चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया है और विधायिका ने 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951' और उसके तहत चुनाव नियम 1961 तैयार किए हैं। अधिनियम और नियमों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए विस्तृत रूप से विभिन्न प्रावधान किए हैं। बूथ स्तर के पीठासीन/मतदान अधिकारियों तक हर कार्यकर्ता और अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बाध्य हैं। अधिनियम की धारा 27 के तहत पीठासीन अधिकारी पर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने का दायित्व है। इसके अलावा, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए चुनाव एजेंटों, मतदान एजेंटों और मतगणना एजेंटों के कर्तव्यों और अधिकारों को अधिनियम की धारा 40 से 50 के तहत शामिल किया गया है। इसके अलावा, ‘चुनाव संचालन नियम 1961’ के तहत पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए और अधिक सुरक्षा उपाय किए गए हैं, ताकि मतदान किए गए मतों के आंकड़ों में मनमानी और हेराफेरी को रोका जा सके।
नियम 49 एल के तहत प्रत्येक मतदाता का नाम रजिस्टर 17 ए में क्रमानुसार दर्ज किया जाना है और उसे मतदान करने की अनुमति देने से पहले उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए जाते हैं। वास्तव में यह एक लाइव रजिस्टर और वास्तविक समय की निगरानी है। वोटर टर्नआउट किसी भी समय देखा जा सकता है और इसे हर 2 घंटे में ENCORE ऐप पर अपलोड करना होगा।
मतदान समाप्त होने पर, मतदान अधिकारी द्वारा क्लोज बटन दबाने के बाद मतदान किए गए मतों की संख्या घोषित की जाती है और उक्त संख्या फॉर्म 17-सी में दर्ज की जाती है। मतदान समाप्ति के समय उपस्थित प्रत्येक मतदान एजेंट को इस फॉर्म 17-सी की हस्ताक्षरित प्रति दी जाती है। इसलिए मतदान केंद्र पर डाले गए मतों की घोषणा में कोई देरी नहीं होनी चाहिए तथा इसे ENCORE ऐप पर अपलोड करना होता है। नियम 93(2) के तहत फॉर्म 17-सी का निरीक्षण किया जा सकता है तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात नागरिक इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
हालांकि, हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा के चुनावों के दौरान पारदर्शिता तथा निष्पक्षता पर एक से अधिक अवसरों पर तथा विभिन्न मुद्दों पर प्रश्नचिन्ह लगे हैं। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) सब कुछ छिपाने का प्रयास करता रहा तथा सभी स्थापित मानदंडों को दरकिनार करने का प्रयास करता रहा। ईसीआई के इस रवैये ने पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह तथा गहरी शंकाएं उत्पन्न कीं।
पारदर्शिता और जवाबदेही को पहला और सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब चुनाव आयोग मतदान के अंत में डाले गए वोटों के आंकड़े घोषित करने में विफल रहा। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले चरण (19 अप्रैल) के लिए शाम 7 बजे के आसपास 60% मतदान का प्रारंभिक अनंतिम प्रतिशत पोस्ट किया था, लेकिन वास्तविक वोट या वोटर टर्नाउट का अंतिम आंकड़ा 11 दिनों तक बताया नहीं गया था! इस देरी के लिए कोई तर्कसंगत बहाना नहीं है। आलोचना और सवालों के कारण चुनाव आयोग की ओर से एक कठोर और संगीन चुप्पी साध ली गई। एक ऐसी संस्था की यह चुप्पी, जो संवैधानिक रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक, मतदाता के प्रति अविचल निष्ठा रखने के लिए बाध्य है, न कि सत्ता में सरकार के, ने और अधिक भ्रम और संदेह को जन्म दिया। इसके बाद दूसरे चरण (26 अप्रैल) के लिए भी, केवल 60.96% का संभावित आंकड़ा घोषित किया गया, अंतिम आंकड़े घोषित नहीं किए गए। मीडिया में काफी हो-हल्ला मचाने के बाद 30.04.2024 को चुनाव आयोग ने पहले चरण के लिए 66.14% और दूसरे चरण के लिए 66.71% के अंतिम अनंतिम आंकड़े घोषित किए। इस प्रकार, पहले और दूसरे चरण दोनों के लिए मतदाताओं की संख्या में 6.14% और 5.75% की अप्रत्याशित वृद्धि दिखाई गई। इससे पहले कि सार्वजनिक सतर्कता मजबूत होती और चुनाव आयोग के इरादे खुले तौर पर संदिग्ध होते, पहले और दूसरे चरण में क्रमशः 192 और 89 सीटों पर मतदान हो चुका था।
चुनाव आयोग मतदान के आंकड़े समय पर बताने में विफल रहा
इसके बाद चुनाव आयोग ने 4-5 दिन बाद मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी करना एक नियम बना लिया, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में मतदान प्रतिशत में क्रमशः 4.23%, 6.32%, 4.73%, 4.31% और 4.33% की बढ़ोतरी हुई। ये चुनाव क्रमशः 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को हुए। इन चरणों में क्रमशः 94, 96, 49, 57 और 57 सीटें थीं।
इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय चुनाव आयोग विसंगतियों के गंभीर सवालों को संबोधित करने में अड़ियल बना हुआ है, वे ऐसे प्रश्न उठाते हैं जिनका उत्तर दिया जाना चाहिए। इस अस्पष्टीकृत वृद्धि का जब चरणवार और राज्यवार विश्लेषण किया जाता है, तो प्रत्येक राज्य में वृद्धि के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं और इसे भाजपा और एनडीए के आंकड़ों से जोड़ा जाता है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।
पंजाब का रोचक मामला
इसके अलावा पंजाब में भाजपा का वोट शेयर 6.94% की वृद्धि के साथ 18.56% हो गया। चंडीगढ़ में 5.18% की वृद्धि के साथ जीत का अंतर घटकर 2504 हो गया, तमिलनाडु में मतदान 9.53% बढ़ा और भाजपा का वोट शेयर दोगुना से भी अधिक बढ़कर 11.24% हो गया।
ऊपर दी गई तालिका दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में पहले दो चरणों में मतदान में 3.02% की वृद्धि हुई, एनडीए को 16 में से 9 सीटें मिलीं, स्ट्राइक रेट 56.25% रहा, लेकिन जब अगले 5 चरणों में वृद्धि केवल 0.25% रही, तो एनडीए का स्कोर 27/64 रहा, स्ट्राइक रेट केवल 42.2% रहा।
ईसीआई: गलत, भ्रामक दावे
ईसीआई का दावा है कि वोटर टर्नाउट को उसी या दूसरे दिन अपलोड नहीं किया जा सकता क्योंकि दूरी बहुत अधिक है, कनेक्टिविटी बहुत खराब है, मतदान देर रात बंद हो जाता है, मतदान दल बहुत थक जाते हैं।
हालाँकि यह झूठ बुरी तरह से उजागर हो गया है क्योंकि चंडीगढ़ में जहाँ कनेक्टिविटी प्रथम श्रेणी की है, और निर्वाचन क्षेत्र में केवल 614 मतदान केंद्र हैं, कुल मतदाता केवल 4,48,547 हैं, निर्वाचन क्षेत्र के भीतर दूरी 15 किलोमीटर के दायरे में है, फिर भी मतदान में 5.18% की वृद्धि हुई है, वह भी तब जब आँकड़ा चार दिन बाद सार्वजनिक किया गया है! ECI के पास इसका कोई जवाब नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र, कुल मतदाताओं की संख्या, मतदान केंद्र और दूरी यूपी के किसी भी जिले की तुलना में न्यूनतम (छोटी) हैं, जहाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग दस लाख से अधिक वोट डाले गए हैं! फिर भी, चंडीगढ़ में मतदान के अंतिम आंकड़े मतदान के 5 दिन बाद 6 जून को दिए गए, जिसमें 5.18% की वृद्धि दिखाई गई, जबकि यूपी में (पिछले 5 चरणों में), EVM के आंकड़ों में केवल 0.25% का नगण्य परिवर्तन हुआ था।
ओडिशा में 12.54% वोट वृद्धि के साथ एनडीए को 21 में से 20 सीटें मिलीं, आंध्र प्रदेश में 12.54% वोट वृद्धि के साथ एनडीए को 25 में से 21 सीटें मिलीं, असम में 9.19% वोट वृद्धि के साथ एनडीए की सीटें 14 में से 11 हो गईं और छत्तीसगढ़ में 4.66% वोट वृद्धि के साथ एनडीए ने 11 में से 10 सीटें जीतीं।
ईवीएम में डाले गए वोटों से छेड़छाड़
क्या यह हेरफेर यहीं रुक गया?
7 चरणों में 542 सीटों पर मतदान के बाद और प्रत्येक चरण में वोट प्रतिशत में 4.31% से 6.32% की इस अस्पष्ट वृद्धि से पैदा हुई गड़बड़ी ही इस 18वें लोकसभा चुनाव में हेरफेर का एकमात्र तरीका नहीं था। मामला यहीं नहीं रुका।
ईवीएम की पवित्रता भी 539 सीटों पर भंग हुई। केवल 3 सीटों पर ईवीएम में बरामद वोट बिल्कुल वही थे जो डाले गए थे। इनमें से एक लक्षद्वीप में, एक दमन और दीव में और एक गुजरात के अमरेली में।
हालांकि, बाकी 539 सीटों पर ईवीएम में डाले गए वोटों का मिलान ईवीएम में गिनती के समय मिले वोटों से नहीं हुआ। सभी 7 चरणों में वोटों में अंतर पाया गया है, जिसमें 1 वोट से लेकर 16,791 वोटों का अंतर है!
नीचे दी गई तालिका में 274 सीटों पर ईवीएम वोटों में अंतर 1-500 के बीच है, अन्य 97 सीटों पर यह 501-1000 के बीच है, जबकि 151 सीटों पर भिन्नता 1001-5000 के बीच है। हालांकि, 17 सीटों पर 5000 से अधिक वोटों का अंतर दिखा, सबसे अधिक तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में 16791 वोटों का अंतर दिखा।
174 निर्वाचन क्षेत्रों के ईवीएम से अतिरिक्त वोट बरामद किए गए
महत्वपूर्ण रूप से, 174 सीटों पर मतगणना के समय ईवीएम से बरामद वोट मतदान समाप्ति से पहले मतदान समय के दौरान ईवीएम में वास्तव में डाले गए वोटों से अधिक थे।
अतिरिक्त वोटों की सीमा न्यूनतम और अधिकतम 1 से 3811 वोटों के बीच है और इसे नीचे दी गई तालिका में मतदान के प्रत्येक चरण में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में देखा जा सकता है।
जबकि 365 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम से बरामद वोट मतदान के दौरान ईवीएम में डाले गए वोटों से कम थे, यह अंतर 1 से 16791 के बीच था, जो कि न्यूनतम और अधिकतम सीमा है।
इनमें से उच्च घाटे को दर्शाने वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध किया गया है
यहां कुछ सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा ने बहुत कम अंतर से जीत हासिल की है और ईवीएम में डाले गए वोटों और ईवीएम से प्राप्त वोटों के बीच का अंतर भी इन अंतरों के संबंध में महत्वपूर्ण है।
ऐसे में कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि इतने कम अंतर वाली इन 10 सीटों पर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि ईवीएम में डाले गए वोटों की पवित्रता कैसे खतरे में पड़ सकती है? जबकि इस अंतर ने परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित किया है?
25.05.2024 को अपनी प्रेस विज्ञप्ति में चुनाव आयोग ने दावा किया:
“मतदान की संख्या में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024 से मतदान के आंकड़ों को जारी करने की पूरी प्रक्रिया सटीक, सुसंगत और चुनाव कानूनों के अनुसार और बिना किसी विसंगति के रही है।”
क्या चुनाव आयोग यह सार्वजनिक कर पाएगा कि क्या उसका डेटा गलत था, या शायद हेरफेर किया गया था और उसकी अजेयता के बारे में एक फर्जी दावा प्रचारित किया गया था? या क्या यह अभ्यास केवल जनता को गुमराह करने के लिए किया गया था ताकि आलोचना कमजोर हो जाए और ऐसी गंभीर खामियों पर कोई उंगली न उठाई जाए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी अब अपने ही सर्वोच्च संस्थानों द्वारा लोकतंत्र के चेहरे पर लगाए गए इस स्पष्ट तमाचे पर साहसपूर्वक और खुलकर सामने आना चाहिए।
ईसीआई ने आज तक 539 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम वोटों में इन भारी विसंगतियों के बारे में कोई विस्तृत या ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया है! बल्कि, यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है कि वास्तव में जानबूझकर लापरवाही और सक्रिय मिलीभगत को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इससे भी बदतर, जानबूझकर प्रक्रिया को अस्पष्ट बनाने का प्रयास किया गया है ताकि ईसीआई को एकतरफा लाभ मिल सके। यह संवैधानिक निकाय, ईसीआई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए ईवीएम वोटों के बेमेल के लिए व्यक्तिगत रूप से और गंभीर रूप से एक ठोस स्पष्टीकरण दे सकता था।
ईसीआई और ईवीएम दोनों पर ही भरोसा कम हुआ है। विश्वास और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को झटका लगा है।
(लेखक पंजाब विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संकाय के डीन हैं)
डिस्क्लेमर: यहां व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं, और जरूरी नहीं कि वे सबरंगइंडिया के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।
2024 के नतीजों को किस तरह से समझा जाना चाहिए, इस पर सबरंग एक्सक्लूसिव डेटा क्रंच पढ़ें:
यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि शासन में एक नागरिक का विश्वास निष्पक्ष, कुशल और पारदर्शी चुनावों की प्रक्रिया से निकलता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के माध्यम से 'हम, भारत के लोगों' द्वारा दिए गए वोट के अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग द्वारा होता है, जाति, पंथ, धर्म, प्रलोभन या घृणास्पद भाषण के आधार पर वोट मांगने का कोई प्रावधान नहीं है।
इस उद्देश्य के लिए, अनुच्छेद 334 ने भारत के चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया है और विधायिका ने 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951' और उसके तहत चुनाव नियम 1961 तैयार किए हैं। अधिनियम और नियमों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए विस्तृत रूप से विभिन्न प्रावधान किए हैं। बूथ स्तर के पीठासीन/मतदान अधिकारियों तक हर कार्यकर्ता और अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बाध्य हैं। अधिनियम की धारा 27 के तहत पीठासीन अधिकारी पर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने का दायित्व है। इसके अलावा, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए चुनाव एजेंटों, मतदान एजेंटों और मतगणना एजेंटों के कर्तव्यों और अधिकारों को अधिनियम की धारा 40 से 50 के तहत शामिल किया गया है। इसके अलावा, ‘चुनाव संचालन नियम 1961’ के तहत पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए और अधिक सुरक्षा उपाय किए गए हैं, ताकि मतदान किए गए मतों के आंकड़ों में मनमानी और हेराफेरी को रोका जा सके।
नियम 49 एल के तहत प्रत्येक मतदाता का नाम रजिस्टर 17 ए में क्रमानुसार दर्ज किया जाना है और उसे मतदान करने की अनुमति देने से पहले उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए जाते हैं। वास्तव में यह एक लाइव रजिस्टर और वास्तविक समय की निगरानी है। वोटर टर्नआउट किसी भी समय देखा जा सकता है और इसे हर 2 घंटे में ENCORE ऐप पर अपलोड करना होगा।
मतदान समाप्त होने पर, मतदान अधिकारी द्वारा क्लोज बटन दबाने के बाद मतदान किए गए मतों की संख्या घोषित की जाती है और उक्त संख्या फॉर्म 17-सी में दर्ज की जाती है। मतदान समाप्ति के समय उपस्थित प्रत्येक मतदान एजेंट को इस फॉर्म 17-सी की हस्ताक्षरित प्रति दी जाती है। इसलिए मतदान केंद्र पर डाले गए मतों की घोषणा में कोई देरी नहीं होनी चाहिए तथा इसे ENCORE ऐप पर अपलोड करना होता है। नियम 93(2) के तहत फॉर्म 17-सी का निरीक्षण किया जा सकता है तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात नागरिक इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
हालांकि, हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा के चुनावों के दौरान पारदर्शिता तथा निष्पक्षता पर एक से अधिक अवसरों पर तथा विभिन्न मुद्दों पर प्रश्नचिन्ह लगे हैं। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) सब कुछ छिपाने का प्रयास करता रहा तथा सभी स्थापित मानदंडों को दरकिनार करने का प्रयास करता रहा। ईसीआई के इस रवैये ने पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह तथा गहरी शंकाएं उत्पन्न कीं।
पारदर्शिता और जवाबदेही को पहला और सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब चुनाव आयोग मतदान के अंत में डाले गए वोटों के आंकड़े घोषित करने में विफल रहा। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले चरण (19 अप्रैल) के लिए शाम 7 बजे के आसपास 60% मतदान का प्रारंभिक अनंतिम प्रतिशत पोस्ट किया था, लेकिन वास्तविक वोट या वोटर टर्नाउट का अंतिम आंकड़ा 11 दिनों तक बताया नहीं गया था! इस देरी के लिए कोई तर्कसंगत बहाना नहीं है। आलोचना और सवालों के कारण चुनाव आयोग की ओर से एक कठोर और संगीन चुप्पी साध ली गई। एक ऐसी संस्था की यह चुप्पी, जो संवैधानिक रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक, मतदाता के प्रति अविचल निष्ठा रखने के लिए बाध्य है, न कि सत्ता में सरकार के, ने और अधिक भ्रम और संदेह को जन्म दिया। इसके बाद दूसरे चरण (26 अप्रैल) के लिए भी, केवल 60.96% का संभावित आंकड़ा घोषित किया गया, अंतिम आंकड़े घोषित नहीं किए गए। मीडिया में काफी हो-हल्ला मचाने के बाद 30.04.2024 को चुनाव आयोग ने पहले चरण के लिए 66.14% और दूसरे चरण के लिए 66.71% के अंतिम अनंतिम आंकड़े घोषित किए। इस प्रकार, पहले और दूसरे चरण दोनों के लिए मतदाताओं की संख्या में 6.14% और 5.75% की अप्रत्याशित वृद्धि दिखाई गई। इससे पहले कि सार्वजनिक सतर्कता मजबूत होती और चुनाव आयोग के इरादे खुले तौर पर संदिग्ध होते, पहले और दूसरे चरण में क्रमशः 192 और 89 सीटों पर मतदान हो चुका था।
चुनाव आयोग मतदान के आंकड़े समय पर बताने में विफल रहा
इसके बाद चुनाव आयोग ने 4-5 दिन बाद मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी करना एक नियम बना लिया, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में मतदान प्रतिशत में क्रमशः 4.23%, 6.32%, 4.73%, 4.31% और 4.33% की बढ़ोतरी हुई। ये चुनाव क्रमशः 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को हुए। इन चरणों में क्रमशः 94, 96, 49, 57 और 57 सीटें थीं।
इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय चुनाव आयोग विसंगतियों के गंभीर सवालों को संबोधित करने में अड़ियल बना हुआ है, वे ऐसे प्रश्न उठाते हैं जिनका उत्तर दिया जाना चाहिए। इस अस्पष्टीकृत वृद्धि का जब चरणवार और राज्यवार विश्लेषण किया जाता है, तो प्रत्येक राज्य में वृद्धि के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं और इसे भाजपा और एनडीए के आंकड़ों से जोड़ा जाता है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।
पंजाब का रोचक मामला
इसके अलावा पंजाब में भाजपा का वोट शेयर 6.94% की वृद्धि के साथ 18.56% हो गया। चंडीगढ़ में 5.18% की वृद्धि के साथ जीत का अंतर घटकर 2504 हो गया, तमिलनाडु में मतदान 9.53% बढ़ा और भाजपा का वोट शेयर दोगुना से भी अधिक बढ़कर 11.24% हो गया।
ऊपर दी गई तालिका दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में पहले दो चरणों में मतदान में 3.02% की वृद्धि हुई, एनडीए को 16 में से 9 सीटें मिलीं, स्ट्राइक रेट 56.25% रहा, लेकिन जब अगले 5 चरणों में वृद्धि केवल 0.25% रही, तो एनडीए का स्कोर 27/64 रहा, स्ट्राइक रेट केवल 42.2% रहा।
ईसीआई: गलत, भ्रामक दावे
ईसीआई का दावा है कि वोटर टर्नाउट को उसी या दूसरे दिन अपलोड नहीं किया जा सकता क्योंकि दूरी बहुत अधिक है, कनेक्टिविटी बहुत खराब है, मतदान देर रात बंद हो जाता है, मतदान दल बहुत थक जाते हैं।
हालाँकि यह झूठ बुरी तरह से उजागर हो गया है क्योंकि चंडीगढ़ में जहाँ कनेक्टिविटी प्रथम श्रेणी की है, और निर्वाचन क्षेत्र में केवल 614 मतदान केंद्र हैं, कुल मतदाता केवल 4,48,547 हैं, निर्वाचन क्षेत्र के भीतर दूरी 15 किलोमीटर के दायरे में है, फिर भी मतदान में 5.18% की वृद्धि हुई है, वह भी तब जब आँकड़ा चार दिन बाद सार्वजनिक किया गया है! ECI के पास इसका कोई जवाब नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र, कुल मतदाताओं की संख्या, मतदान केंद्र और दूरी यूपी के किसी भी जिले की तुलना में न्यूनतम (छोटी) हैं, जहाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग दस लाख से अधिक वोट डाले गए हैं! फिर भी, चंडीगढ़ में मतदान के अंतिम आंकड़े मतदान के 5 दिन बाद 6 जून को दिए गए, जिसमें 5.18% की वृद्धि दिखाई गई, जबकि यूपी में (पिछले 5 चरणों में), EVM के आंकड़ों में केवल 0.25% का नगण्य परिवर्तन हुआ था।
ओडिशा में 12.54% वोट वृद्धि के साथ एनडीए को 21 में से 20 सीटें मिलीं, आंध्र प्रदेश में 12.54% वोट वृद्धि के साथ एनडीए को 25 में से 21 सीटें मिलीं, असम में 9.19% वोट वृद्धि के साथ एनडीए की सीटें 14 में से 11 हो गईं और छत्तीसगढ़ में 4.66% वोट वृद्धि के साथ एनडीए ने 11 में से 10 सीटें जीतीं।
ईवीएम में डाले गए वोटों से छेड़छाड़
क्या यह हेरफेर यहीं रुक गया?
7 चरणों में 542 सीटों पर मतदान के बाद और प्रत्येक चरण में वोट प्रतिशत में 4.31% से 6.32% की इस अस्पष्ट वृद्धि से पैदा हुई गड़बड़ी ही इस 18वें लोकसभा चुनाव में हेरफेर का एकमात्र तरीका नहीं था। मामला यहीं नहीं रुका।
ईवीएम की पवित्रता भी 539 सीटों पर भंग हुई। केवल 3 सीटों पर ईवीएम में बरामद वोट बिल्कुल वही थे जो डाले गए थे। इनमें से एक लक्षद्वीप में, एक दमन और दीव में और एक गुजरात के अमरेली में।
हालांकि, बाकी 539 सीटों पर ईवीएम में डाले गए वोटों का मिलान ईवीएम में गिनती के समय मिले वोटों से नहीं हुआ। सभी 7 चरणों में वोटों में अंतर पाया गया है, जिसमें 1 वोट से लेकर 16,791 वोटों का अंतर है!
नीचे दी गई तालिका में 274 सीटों पर ईवीएम वोटों में अंतर 1-500 के बीच है, अन्य 97 सीटों पर यह 501-1000 के बीच है, जबकि 151 सीटों पर भिन्नता 1001-5000 के बीच है। हालांकि, 17 सीटों पर 5000 से अधिक वोटों का अंतर दिखा, सबसे अधिक तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में 16791 वोटों का अंतर दिखा।
174 निर्वाचन क्षेत्रों के ईवीएम से अतिरिक्त वोट बरामद किए गए
महत्वपूर्ण रूप से, 174 सीटों पर मतगणना के समय ईवीएम से बरामद वोट मतदान समाप्ति से पहले मतदान समय के दौरान ईवीएम में वास्तव में डाले गए वोटों से अधिक थे।
अतिरिक्त वोटों की सीमा न्यूनतम और अधिकतम 1 से 3811 वोटों के बीच है और इसे नीचे दी गई तालिका में मतदान के प्रत्येक चरण में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में देखा जा सकता है।
जबकि 365 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम से बरामद वोट मतदान के दौरान ईवीएम में डाले गए वोटों से कम थे, यह अंतर 1 से 16791 के बीच था, जो कि न्यूनतम और अधिकतम सीमा है।
इनमें से उच्च घाटे को दर्शाने वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध किया गया है
यहां कुछ सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा ने बहुत कम अंतर से जीत हासिल की है और ईवीएम में डाले गए वोटों और ईवीएम से प्राप्त वोटों के बीच का अंतर भी इन अंतरों के संबंध में महत्वपूर्ण है।
ऐसे में कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि इतने कम अंतर वाली इन 10 सीटों पर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि ईवीएम में डाले गए वोटों की पवित्रता कैसे खतरे में पड़ सकती है? जबकि इस अंतर ने परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित किया है?
25.05.2024 को अपनी प्रेस विज्ञप्ति में चुनाव आयोग ने दावा किया:
“मतदान की संख्या में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024 से मतदान के आंकड़ों को जारी करने की पूरी प्रक्रिया सटीक, सुसंगत और चुनाव कानूनों के अनुसार और बिना किसी विसंगति के रही है।”
क्या चुनाव आयोग यह सार्वजनिक कर पाएगा कि क्या उसका डेटा गलत था, या शायद हेरफेर किया गया था और उसकी अजेयता के बारे में एक फर्जी दावा प्रचारित किया गया था? या क्या यह अभ्यास केवल जनता को गुमराह करने के लिए किया गया था ताकि आलोचना कमजोर हो जाए और ऐसी गंभीर खामियों पर कोई उंगली न उठाई जाए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी अब अपने ही सर्वोच्च संस्थानों द्वारा लोकतंत्र के चेहरे पर लगाए गए इस स्पष्ट तमाचे पर साहसपूर्वक और खुलकर सामने आना चाहिए।
ईसीआई ने आज तक 539 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम वोटों में इन भारी विसंगतियों के बारे में कोई विस्तृत या ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया है! बल्कि, यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है कि वास्तव में जानबूझकर लापरवाही और सक्रिय मिलीभगत को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इससे भी बदतर, जानबूझकर प्रक्रिया को अस्पष्ट बनाने का प्रयास किया गया है ताकि ईसीआई को एकतरफा लाभ मिल सके। यह संवैधानिक निकाय, ईसीआई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए ईवीएम वोटों के बेमेल के लिए व्यक्तिगत रूप से और गंभीर रूप से एक ठोस स्पष्टीकरण दे सकता था।
ईसीआई और ईवीएम दोनों पर ही भरोसा कम हुआ है। विश्वास और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को झटका लगा है।
(लेखक पंजाब विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संकाय के डीन हैं)
डिस्क्लेमर: यहां व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं, और जरूरी नहीं कि वे सबरंगइंडिया के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।