मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस होगी नीतीश कुमार की भूमिका की जांच, पॉक्सो कोर्ट का आदेश

Written by sabrang india | Published on: February 16, 2019
पटना। बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न केस से जुड़े एक मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यरो (सीबीआई) के पटना एसपी को जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने नीतीश कुमार के साथ ही समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं।

आपको बता दें कि बालिका गृह कांड में गिरफ्तार डॉक्टर अश्विनी ने अपने वकील के जरिए अर्जी दी थी। इसमें मांग की गई थी कि बालिका गृह के संचालन में सीएम नीतीश कुमार, समाज कल्याण प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह की भूमिका की जांच की जाए।

इसमें कहा गया था कि वर्ष 2013 से ही बालिका गृह को नियमित भुगतान किया जाता रहा था। सवाल उठाया गया है कि इसमें बिना मिलीभगत और प्रशासनिक शह के संभव नहीं था। अर्जी में यह भी कहा गया कि  रूटीन जांच में बलिकागृह के संचालन के मामले को अधिकारी क्लीन चिट  देते रहे हैं।

सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिए गए जांच आदेश के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। जाहिर है अब इस मामले में कोर्ट के सख्त रुख के बाद बिहार की राजनीति में भी उबाल आने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

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