मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लेखिका को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, PHD रद्द करने की धमकी

Written by Sabrangindia Staff | Published on: December 7, 2022
देश में मानवाधिकारों और कानून व्यवस्था के ढांचे में सबसे निचले स्तर पर आते हुए, गृह मंत्री, मध्य प्रदेश ने ''सामूहिक हिंसा और आपराधिक न्याय प्रणाली'' नामक एक पुस्तक की लेखिका और प्रकाशकों को गिरफ्तार करने का 'आदेश' दिया; वह भी एबीवीपी की शिकायत के आधार पर


 
इंदौर: देश में मानवाधिकारों और कानून-व्यवस्था के मैट्रिक्स के लिए एक नया निचला स्तर सेट करते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को लेखिका डॉ फरहत खान के खिलाफ कदम उठाया, जिनकी 'सामूहिक हिंसा और आपराधिक न्याय प्रणाली'  विषय पर पुस्तक है। इस पुस्तक को लेकर अब लेखिका के अलावा लॉ कॉलेज इंदौर के पूर्व प्राचार्य इनामुर रहमान, प्रोफेसर डॉ मिर्जा मोजीज और पुस्तक के प्रकाशक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों को गिरफ्तारी की धमकी दी गई है।
 
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार, 7 दिसंबर को चेतावनी दी कि वह "उनकी पीएचडी रद्द करने" के लिए संबंधित विभाग को लिखेंगे, और आगे धमकी दी कि धार्मिक अतिवाद फैलाने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाएगी। मिश्रा ने खुले तौर पर कहा कि उन्होंने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्री ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा, "हमने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमों का गठन किया है। उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।"
 
यह पुस्तक 2015 में प्रकाशित है जो अमेजॉन पर उपलब्ध है। एलएलएम के छात्रों के लिए लिखी गई इस पुस्तक का सह लेखन  डॉ. शीतल कंवल और डॉ. फरहत अली खान ने किया है। अमर लॉ पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है। अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि सह-लेखिका डॉ शीतल कंवल के खिलाफ क्या कार्रवाई का 'आदेश' दिया गया है।
 
इस बीच, एबीवीपी नेता लकी आदिवाल की शिकायत के आधार पर इंदौर की भंवरकुआं पुलिस ने प्रकाशक डॉ. फरहत अली खान, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, इंदौर के पूर्व प्राचार्य, इनामुर रहमान और डॉ. मिर्जा मोपजीज के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जो उसी कॉलेज से एलएलएम की पढ़ाई कर रहा है। उन पर 'धर्मों और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली' किताब को प्रमोट करने और बांटने का आरोप है। सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल ने सात दिसंबर को प्राचार्य रहमान और प्रोफेसर मौजिज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एसीपी दिशाश अग्रवाल ने टीओआई को बताया, "जल्द ही हम दो आरोपियों पर इनाम की भी घोषणा करेंगे।
 
एएनआई न्यूज द्वारा एक्सेस की गई और द प्रिंट द्वारा रिपोर्ट की गई एक प्राथमिकी प्रति के अनुसार, लेखक फरहत खान, अमर लॉ पब्लिकेशन के मालिक, हितेश खेत्रपाल, लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल इनाम उर रहमान और कॉलेज के प्रोफेसर मिर्जा मोजिज़ के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए, 153बी, 295ए, 500, 504, 505, 505 (2) और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 
 
भंवरकुआं थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने मीडिया को बताया, "एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) छात्र संघ ने शिकायत दर्ज कराई है कि किताब में ऐसी कई सामग्री है जो एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। इससे दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना है, इससे हिंसा हो सकती है।”
 
चौरसिया ने कहा, "शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है।" गौरतलब है कि राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इंदौर आयुक्त को मामले की जांच करने और 24 घंटे के भीतर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।
 
इससे पहले तीन दिसंबर को लॉ कॉलेज में पिछले तीन दिनों से हो रहे हंगामे के बाद कॉलेज के प्राचार्य इनाम उर रहमान ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपर निदेशक उच्च शिक्षा किरण सलूजा को अपना इस्तीफा सौंपा।
 
प्रिंसिपल रहमान ने तब एएनआई से कहा था, 'बाहरी छात्रों द्वारा किए गए हंगामे से मैं बहुत आहत हूं। मैं अब यहां नहीं रहना चाहता। मैं इस कॉलेज को एक उच्च स्तर पर ले जाना चाहता था लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरे बस की बात नहीं है। यहां पहले किसी तरह का कोई खराब माहौल नहीं था लेकिन अब वे कॉलेज का माहौल खराब कर रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूं।
 
प्रकाशन गृह के मालिक हितेश खेत्रपाल ने कथित तौर पर मीडिया को बताया, “दो साल पहले इस किताब को लेकर विवाद हुआ था। मामला सामने आने पर हमने लेखक से चर्चा की और विवादित सामग्री वाले पेज बदल दिए. फरहत ने लिखित माफीनामा भी पेश किया कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। (एएनआई)
 
मध्य प्रदेश पुलिस इस पूरे प्रकरण में "प्रिंसिपल और आरोपी प्रोफेसर की भूमिका का पता लगाने" की कोशिश कर रही है।" अपने जमानत आवेदनों में, दो प्रोफेसरों ने प्रस्तुत किया कि पुस्तक 2014 से कॉलेज के पुस्तकालय में है, जबकि डॉ रहमान को 2019 में प्राचार्य नियुक्त किया गया था, और डॉ मिर्जा को 2014 के बाद उप-प्राचार्य नियुक्त किया गया था। पुस्तक छात्रों को जारी करने के लिए नहीं थी और पुस्तकालय में अलग से रखा गया है, उन्होंने कहा।
 
शिकायतकर्ता एबीवीपी सदस्य ने हालांकि, पुस्तकालय में इसकी खोज की और इसे जारी कर दिया, हालांकि वह विषय से संबंधित पाठ्यक्रम का छात्र नहीं है, बचाव पक्ष के वकील ने प्रस्तुत किया।
 
ABVP (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से संबद्ध है और देश के विभिन्न परिसरों में संघर्ष-संचालित घटनाओं की एक श्रृंखला के लिए जिम्मेदार है।
  
वकील ने तर्क दिया कि पिछले हफ्ते विवाद के बाद, डॉ. रहमान ने एक जांच समिति का गठन किया और आरोपित प्रोफेसरों को ऑफ ड्यूटी कर दिया। डॉ. रहमान और डॉ मोजीज की कॉलेज में केवल पर्यवेक्षकीय भूमिकाएं हैं। हस्तक्षेपकर्ता के वकील गोविंद सिंह बैस ने प्रस्तुत किया कि दोनों प्रोफेसरों ने छात्रों को पुस्तक की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा, "चार छात्रों ने अदालत में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि प्रोफेसरों ने पाठ्यक्रम के लिए पुस्तक की सिफारिश की थी।" हैरानी की बात यह है कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।
 
कौन हैं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा?
 
अप्रैल 2022 में, पूरे देश में एक दर्जन से अधिक स्थानों की तरह, मध्य प्रदेश में विवादित नारों के बाद हिंसा भड़क उठी थी और यहां तक कि रामनवमी से संबंधित शोभा यात्राओं के दौरान हथियारों का भी सहारा लिया गया था। उस समय, गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे मिश्रा ने विवादित टिप्पणी की थी। लाइव टीवी कवरेज के बाद एक समाचार में, इंडिया टुडे ने “हमारे त्योहारों में ही हिंसा क्यों? शीर्षक के तहत रिपोर्ट किया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने दंगाइयों पर बुलडोजर कार्रवाई का बचाव किया - "दंगाई तब तक सांप्रदायिक सद्भाव नहीं होने देंगे, जब तक कि उन्हें आकार में नहीं काटा जाता," "यही एक रास्ता है।" एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लाइव टीवी पर कहा था। 
 
“राम नवमी हर साल एक बार आती है लेकिन देश भर में 12 स्थानों पर हिंसा की सूचना है। रामनवमी पर मांसाहारी भोजन को लेकर जेएनयू में (झगड़ा) ये सब हमारे त्योहारों के दौरान होता है उनके त्योहारों के दौरान कभी नहीं। क्या यह सही नहीं है?” मिश्रा ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि उन्होंने इन आरोपों का जवाब दिया कि भाजपा रामनवमी जैसे त्योहारों का इस्तेमाल समाज में सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए करती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "सबका साथ, सबका विकास" की बात करते हैं।
 
इससे पहले मध्य प्रदेश के खरगोन में रहने वाले मुसलमानों के घरों पर अभूतपूर्व और एकतरफा बुलडोज़र चला दिया गया था। जिला प्रशासन ने कथित तौर पर पत्थरबाजों की संपत्तियों को बुलडोजर से ढहा दिया था, ठीक उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने किया था। मंत्री ने लाइव टीवी पर कहा, "दंगाई तब तक सांप्रदायिक सद्भाव नहीं होने देंगे, जब तक कि उन्हें आकार में नहीं काटा जाता।" "यही एक रास्ता है।"

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