इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के उन 3 कथित सदस्यों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के साथ-साथ यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है जिन्हें हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वे मृतक बलात्कार पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे। पुलिस उपाधीक्षक द्वारा 5 अक्टूबर को अतीकुर रहमान, एक छात्र, आलम, एक कैब चालक और मसूद, एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया था।
उनकी जमानत की अर्जी 13 नवंबर को मथुरा कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 43-डी (5) के तहत उनकी जमानत प्रतिबंधित है।
वे सभी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक लैपटॉप बरामद करने के बाद गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस का कहना था कि उनके कब्जे से 'जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम' से जुड़ा आपत्तिजनक साहित्य बरामद किया गया। उनपर यह भी आरोप लगाया गया है कि वे पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) के छात्र विंग कैम्पस फ्रंट ऑफ़ इंडिया (CFI) से जुड़े हुए हैं और दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं।
जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और एससी शर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार, यूपी राज्य, जेल अधीक्षक (जिला जेल, मथुरा) और प्रबल प्रताप सिंह (उप-निरीक्षक, पीएस अनंत- शिकायतकर्ता) को नोटिस जारी किए हैं।
उनके खिलाफ आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (धर्म आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 124A (राजद्रोह), 295A (जानबूझकर और कुकृत्य करना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना); धारा 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाना) और यूएपीए की 18 (साजिश); और धारा 65 (कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़), 72 (गोपनीयता और गोपनीयता भंग करने के लिए दंड) और 75 के तहत लगाए गए हैं।
याचिका में कहा गया है कि दोनों आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण शोक संतप्त परिवार से मिलने जा रहे थे और आलम यह था कि टैक्सी चालक उन्हें गंतव्य तक पहुंचा रहा था।
उनकी जमानत की अर्जी 13 नवंबर को मथुरा कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 43-डी (5) के तहत उनकी जमानत प्रतिबंधित है।
वे सभी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक लैपटॉप बरामद करने के बाद गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस का कहना था कि उनके कब्जे से 'जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम' से जुड़ा आपत्तिजनक साहित्य बरामद किया गया। उनपर यह भी आरोप लगाया गया है कि वे पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) के छात्र विंग कैम्पस फ्रंट ऑफ़ इंडिया (CFI) से जुड़े हुए हैं और दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं।
जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और एससी शर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार, यूपी राज्य, जेल अधीक्षक (जिला जेल, मथुरा) और प्रबल प्रताप सिंह (उप-निरीक्षक, पीएस अनंत- शिकायतकर्ता) को नोटिस जारी किए हैं।
उनके खिलाफ आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (धर्म आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 124A (राजद्रोह), 295A (जानबूझकर और कुकृत्य करना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना); धारा 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाना) और यूएपीए की 18 (साजिश); और धारा 65 (कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़), 72 (गोपनीयता और गोपनीयता भंग करने के लिए दंड) और 75 के तहत लगाए गए हैं।
याचिका में कहा गया है कि दोनों आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण शोक संतप्त परिवार से मिलने जा रहे थे और आलम यह था कि टैक्सी चालक उन्हें गंतव्य तक पहुंचा रहा था।