पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता को गुजरात हाइकोर्ट से राहत, गैर-ज़मानती वॉरंट निलंबित

Written by Sabrangindia Staff | Published on: January 29, 2021
नई दिल्ली। गुजरात हाइकोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार और इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के पूर्व सम्‍पादक परंजय गुहा ठाकुरता के खिलाफ कच्‍छ की एक अदालत से जारी गैर-ज़मानती वॉरंट को निलंबित कर दिया। ठाकुरता के खिलाफ अडानी समूह द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में गैर-ज़मानती वॉरंट जारी किया गया था।



गुजरात हाइकोर्ट ने अपने आज के फैसले (एससीआरए संख्‍या 1125/2021) में मुंद्रा की एक अदालत से जारी गैर-ज़मानती वॉरंट को निलंबित करते हुए दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है। यह मुकदमा अडानी पावर लिमिटेड ने परंजय के ऊपर एक लेख के सम्‍बंध में किया था। वॉरंट उन्‍हें अदालत में सुनवाई की तारीख पर हाजिर न होने के लिए पिछले दिनों भेजा गया था।

हाइकोर्ट ने गुहा को निर्देश दिया है कि वे अगली तारीख पर मुंद्रा की अदालत में पेश होंगे और एक अंडरटेकिंग लिखित में देंगे कि जब कभी अदालत उन्‍हें बुलाती है वे हाजिर होंगे। यह जानकारी परंजय के वकील आनंद याग्निक ने दी है। सुनवाई की अगली तारीख 20 फरवरी को है।

गुहा ने 2017 में अडानी समूह को सरकार की ओर से ‘‘500 करोड़ रुपये का उपहार’ मिलने की खबर प्रकाशित की थी, इसी को लेकर समूह ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अडानी समूह ने पत्रिका के संपादक सहित सभी के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली है, सिर्फ पत्रकार के खिलाफ शिकायत कायम है। 

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