दिल्ली हिंसा: HC ने फैजान की मौत का मामला CBI को सौंपा, पुलिस वर्दी में भीड़ ने हमला कर राष्ट्रगान गाने को मजबूर किया था

Written by sabrang india | Published on: July 24, 2024
अदालत ने दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना की और कहा कि जांच से भरोसा नहीं होता क्योंकि उसने “बहुत कम” और “बहुत देर से” काम किया है; इसने आगे टिप्पणी की कि “कानून के रखवाले…कट्टर मानसिकता से प्रेरित लग रहे हैं”


 
परिचय

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनूप भंभानी द्वारा 23 जुलाई को दिए गए कड़े शब्दों वाले फैसले में, अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच पर सवाल उठाते हुए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जिसमें पुलिस की सुस्त और संदिग्ध हरकतों का हवाला दिया गया। 2020 की दिल्ली हिंसा के पीड़ित फैजान की मौत से संबंधित एक मामले में, जिसे पुलिस की वर्दी पहने भीड़ ने पीटा था और बाद में ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया गया था, मामला अब दिल्ली पुलिस द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) से स्थानांतरित हो गया है और आगे की जांच और त्वरित कार्रवाई के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया है। याचिका मृतक की मां किस्मतुन द्वारा दायर की गई थी और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने दलील दी थी।
 
गौरतलब है कि फैजान ने 26 और 27 फरवरी, 2020 की मध्यरात्रि को नई दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। उनकी मौत के खिलाफ 28 फरवरी, 2020 को भजनपुरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149 और 302 के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर (संख्या 75/2020) दर्ज की गई थी। इसके अलावा, जबकि एफआईआर 28 फरवरी को दर्ज की गई थी, क्राइम ब्रांच ने लगभग 3 सप्ताह बाद 18 मार्च को उसकी मां का बयान लिया। यह मामला 2020 के दिल्ली हिंसा की पृष्ठभूमि में सनसनीखेज हो गया, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिस की वर्दी पहने पुरुषों का एक समूह फैजान को डंडों से पीट रहा था और उसे राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर कर रहा था और वे उसकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे थे।
 
हाईकोर्ट ने कहा कि “दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने याचिकाकर्ता से पहली बार 18.03.2020 को ही पूछताछ की थी हालांकि, अब तक की जांच के दौरान दुर्व्यवहार और हमले में शामिल एक भी पुलिसकर्मी की पहचान नहीं हो पाई है। अपराधी अभी भी फरार हैं, हालांकि वे सभी दिल्ली पुलिस बल के सदस्य हैं।”
 
मामले के तथ्य

23 वर्षीय युवक फैजान 24 फरवरी, 2020 को अपनी मां किस्मतुन की तलाश में अपने घर से निकला था, जो विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ अन्य महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। जब उसकी मां घर वापस लौटी, तो उसने फैजान को आसपास नहीं पाया, और इस बीच, उनके इलाके में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। बाद में, यह पता चला कि फैजान और अन्य मुस्लिम पुरुषों को पुलिस बलों ने पीटा था और सड़क के पास फेंक दिया था, जिन्होंने उन्हें राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया था (हालांकि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि उन्होंने फैजान को बचाया था क्योंकि वह इलाके में दंगे भड़कने के दौरान पथराव के कारण घायल हो गया था)। इसके बाद, ज्योति नगर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी फैजान के साथ उन लोगों को मेडिकल-लीगल चेक-अप के लिए जीटीबी अस्पताल ले गए (संयोग से, वे लोग भजनपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में थे, जब उन्हें ज्योति नगर पुलिस कर्मियों द्वारा ले जाया गया था)।
 
जीटीबी अस्पताल में फैजान को बुनियादी चिकित्सा सहायता मिली, जिसमें उसके सिर और कान पर टांके लगे थे और अस्पताल ने उसे आगे के विशेष चिकित्सा उपचार के लिए रेफर कर दिया था। उसकी मां ने आरोप लगाया कि उसी दिन यानी 24.02.2020 को यह सूचना मिलने पर कि फैजान जीटीबी अस्पताल में है, वे रात 8 बजे अस्पताल गए लेकिन उन्हें बताया गया कि पुलिस बुनियादी चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के बाद उन लोगों को वापस ज्योति नगर पुलिस स्टेशन ले गई है। पुलिस स्टेशन में फैजान के साथ जो हुआ वह विवाद का विषय है, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि फैजान को वर्दीधारी लोगों ने स्टेशन पर प्रताड़ित किया था, यहां तक ​​कि जीटीबी अस्पताल द्वारा अनुशंसित तत्काल विशेष चिकित्सा उपचार से भी इनकार कर दिया गया था, जिसके कारण बाद में उसके बेटे की मौत हो गई। पुलिस संस्करण में दावा किया गया है कि फैजान स्वेच्छा से स्टेशन पर रुका था क्योंकि दंगे भड़कने के बाद उसके क्षेत्र में स्थिति सांप्रदायिक रूप से तनावपूर्ण थी फिर भी, इसने उस वीडियो का खंडन नहीं किया जिसमें फैजान को पहले अस्पताल और बाद में पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले वर्दीधारी लोगों द्वारा पीटा जाता दिखाया गया था। मां ने अपने बेटे के कथित रूप से स्वेच्छा से पुलिस स्टेशन में रहने के पुलिस के दावे पर सवाल उठाया था और कहा था कि वह 24 फरवरी को ही ज्योति नगर पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन उसे कोई मददगार जवाब नहीं दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि फैजान की हिरासत के समय ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में सभी सीसीटीवी खराब थे, यह तथ्य याचिकाकर्ता और अदालत दोनों को संदिग्ध लगा। जब फैजान को आखिरकार 25 फरवरी की देर रात उसकी मां को सौंप दिया गया, तो वह गंभीर रूप से घायल पाया गया, उसकी पतलून फटी हुई थी, कपड़े खून से लथपथ थे और उसके सिर और कान के आसपास कई टांके लगे थे। उसे अगले ही दिन यानी 26 फरवरी को लोक नायक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई।
 
उच्च न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति अनूप भंभानी ने जांच के संचालन पर कई सवाल उठाए और दिल्ली पुलिस द्वारा कई मोर्चों पर किए गए दावों का खंडन किया। न्यायालय ने कहा कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के बाद याचिकाकर्ता (पीड़ित की मां) का बयान दर्ज करने और घटना के समय फैजान द्वारा पहने गए खून से सने, फटे कपड़े एकत्र करने में लगभग 3 सप्ताह लग गए। इसके अलावा, पुलिस गवाह कौसर अली का बयान लेने में विफल रही है, जो एक अन्य घायल पीड़ित और घटना का चश्मदीद गवाह था। अली के अनुसार, पुलिस ने बिना किसी उकसावे के फैजान और अन्य लोगों की पिटाई शुरू कर दी थी और पीड़ितों का मजाक उड़ाया और केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया, जबकि वे सड़क किनारे गंभीर रूप से घायल पड़े थे। गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने बताया कि "पुलिस उन पुलिसकर्मियों की पहचान करने में भी विफल रही है जिन्होंने फैजान (और चार अन्य युवकों) को अपमानित और क्रूरतापूर्वक पीटा था, जैसा कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध वीडियो-फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।" फैसले में यह भी कहा गया कि ज्योति नगर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जहां फैजान को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था और उसे तत्काल चिकित्सा सहायता देने से इनकार कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई।
 
फैसले में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे की ओर भी ध्यान दिलाया गया, जिसमें पुलिस के इस दावे पर सवाल उठाया गया था कि जिस जिप्सी में फैजान को उठाया गया था, उसका पता लगाने के लिए कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है, जबकि संबंधित मार्ग पर कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप और डीएमआरसी मेट्रो स्टेशन होंगे। पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर सीसीटीवी की खराबी पर, अदालत ने परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह और अन्य का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि “एसएचओ का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह सीसीटीवी के उपकरणों में किसी भी खामी या खराबी की तुरंत डीएलओसी को रिपोर्ट करे। यदि किसी विशेष पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं, तो संबंधित एसएचओ उक्त अवधि के दौरान उस पुलिस स्टेशन में की गई गिरफ्तारी/पूछताछ के बारे में डीएलओसी को सूचित करेगा और उक्त रिकॉर्ड को डीएलओसी को भेजेगा।” इस संबंध में, फैसले में कहा गया है कि पुलिस ने बहुत ही सुविधाजनक रुख अपनाया, एक तथ्य प्रस्तुत किया, जो विश्वास पैदा नहीं करता है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, पुलिस द्वारा यह दावा कि फैजान अपनी मर्जी से थाने में रुका था, विरोधाभासी पाया गया और अदालत ने तर्क दिया कि अगर ऐसा था, तो उसे कम से कम अपने परिवार को अपने ठिकाने के बारे में बताना चाहिए था। फैसले में यह भी टिप्पणी की गई कि अगर फैजान पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, तो उसे पुलिस स्टेशन में क्यों रखा गया, भले ही वह अपनी मर्जी और सुरक्षा के बावजूद ऐसा कर रहा हो?
 
गौरतलब है कि जस्टिस भंभानी ने दिल्ली पुलिस के उस कथन का खंडन किया, जिसमें दावा किया गया था कि वह दोषी कर्मियों की पहचान नहीं कर पाई है। जज ने कहा कि कथन के अनुसार, “एसएचओ, पुलिस स्टेशन ज्योति नगर घायल युवकों को पुलिस जिप्सी में जीटीबी अस्पताल ले गए, लेकिन उक्त पुलिस अधिकारी दुर्व्यवहार और हमले में शामिल किसी भी पुलिसकर्मी की पहचान करने में असमर्थ रहे।” उन्होंने आगे कहा कि 4 साल बाद अब उक्त एसएचओ को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भेजना जांच और तत्परता का संकेत नहीं है। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि आज तक किसी भी आरोपी की पहचान नहीं की गई है, भले ही जांच अधिकारी ने “अदालत को सूचित किया है कि उन्होंने संभावित संदिग्धों के रूप में मौके पर मौजूद एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की पहचान की है, उनका मामला यह है कि उक्त दो पुलिसकर्मियों ने अपने पॉलीग्राफ टेस्ट में भ्रामक जवाब दिए हैं…”।
 
फैसले में मौजूदा मामले को घृणा अपराध का उदाहरण माना गया और तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ और अन्य में न्यायिक मिसाल का हवाला देते हुए कहा गया, "यह समझना चाहिए कि भीड़-सतर्कता और भीड़-हिंसा सिर्फ़ इसलिए नहीं रुक जाती क्योंकि ये आम नागरिकों द्वारा नहीं बल्कि खुद पुलिसकर्मियों द्वारा की जाती हैं। अगर कुछ भी हो, तो घृणा का तत्व तब और बढ़ जाता है जब घृणा अपराध वर्दीधारी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।" फैसले में निष्पक्ष जांच के महत्व को और रेखांकित किया गया और कहा गया कि "निष्पक्ष जांच, न कि सिर्फ़ निष्पक्ष सुनवाई, अब संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित मौलिक अधिकार का हिस्सा मानी जाती है।"
 
भारती तमांग बनाम भारत संघ, मिथिलेश कुमार सिंह बनाम राजस्थान राज्य, और अवंगशी चिरमायो एवं अन्य बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार में निष्पक्ष सुनवाई और जांच से संबंधित न्यायिक उदाहरणों पर भरोसा करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भजनपुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 75/2020 के तहत दर्ज मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया क्योंकि यह तर्क दिया गया कि अपराधी स्वयं उस एजेंसी के सदस्य हैं जो अपराध की जांच कर रही है, और यह विश्वास पैदा नहीं करता है।
 
आज, अदालत ने आदेश को स्थगित रखने की दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन उसने जांच को सीबीआई को सौंपने के लिए समय सीमा 7 दिन से बढ़ाकर 14 दिन कर दी।

हाईकोर्ट का फैसला यहां पढ़ा जा सकता है:



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