भीमा कोरेगांव केस: गौतम नवलखा के खिलाफ केस खारिज करने से HC का इंकार

Written by sabrang india | Published on: September 14, 2019
मुंबई। बाम्बे हाई कोर्ट ने गौतम नवलखा के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह पाया गया है कि नवलखा के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। इसी के आधार पर कोर्ट ने मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया। बता दें कि भीमा-कोरेगांव हिंसा और माओवादियों के साथ कथित जुड़ाव के लिए नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।



न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने कहा, ‘मामले की गंभीरता को देखते हुए हमें लगता है कि पूरी छानबीन जरूरी है।’ पीठ ने कहा कि यह बिना आधार और सबूत वाला मामला नहीं है। पीठ ने नवलखा की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने जनवरी 2018 में पुणे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग की थी।

बता दें कि नवलखा और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित रूप से नक्सलियों के साथ संबंध रखने के मामले में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। नवलखा ने अपने खिलाफ दायर एफआईआर रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पुणे पुलिस की अधिवक्ता अरुणा पाई ने कहा था कि मामले के सह अभियुक्त रोना विल्सन और सुरेंद्र गाडलिंग के लैपटॉप से बरामद कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि नवलखा और उनसे जुड़े कई समूहों की हिज्बुल नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई है।

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