मोदी को प्रधानमंत्री और महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसदीय परंपराओं को दरकिनार किया है।
फाइल फ़ोटो।
संभवतः हमारे संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में लोकसभा सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रस्साकशी का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। 21 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छह बार सांसद रहे भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच तीखी नोकझोंक हुई है, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार और विपक्ष के बीच रिश्ते सहज नहीं रहेंगे।
प्रोटेम स्पीकर से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
एक सुस्थापित संसदीय परंपरा रही है जिसके तहत राष्ट्रपति नवगठित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को सदन की अध्यक्षता के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। यह एक पुरानी परंपरा है जिसका पालन 1952 से पहली लोकसभा के शुरू होने के बाद से किया जा रहा है।
राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 95(1) में मौजूद शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा के उस सदस्य को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। आम तौर पर आम चुनावों के नतीजों की घोषणा के बाद पीठासीन अधिकारियों के ये दो पद नई लोकसभा के गठन तक खाली हो जाते हैं।
प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य
सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाना और अध्यक्ष का चुनाव कराना ही प्रोटेम स्पीकर का एकमात्र कार्य है। प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारियों के कारण ही ऐसे नियमित काम संपन्न होते हैं, इसलिए उस पद पर किसी भी मौजूदा व्यक्ति की नियुक्ति पर कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन दुखद बात यह है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में सबसे वरिष्ठ सांसद को नियुक्त करने के पहले के उदाहरणों का पालन नहीं किया, जब उन्होंने आठवीं बार लोकसभा सांसद चुने गए के. सुरेश को नियुक्त करने के बजाय महताब को नियुक्त किया, जिनके पास केवल छह बार लोकसभा सांसद रहने का रिकॉर्ड है।
रिजिजू की भ्रामक सफ़ाई
रिजिजू ने इस नियुक्ति को इस आधार पर उचित ठहराया कि उनके पास लगातार छह बार लोकसभा के लिए चुने जाने का रिकॉर्ड रहा है और सुरेश, जो आठ बार सदन के लिए चुने गए हैं, उनके पास सदन में लोगों का प्रतिनिधित्व करने के मामले में लगातार चुनाव जीतने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह एक बहुत ही भ्रामक आधार है जो उन्होंने 1952 से चली आ रही एक सुस्थापित प्रथा को नकारने के लिए पेश किया है, जिसमें सबसे वरिष्ठ लोकसभा सांसद को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है।
संसदीय प्रथा और प्रक्रिया का उल्लंघन
एमएन कौल और एसएल शकधर द्वारा लिखित पुस्तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे लोकसभा सचिवालय ने प्रकाशित किया है, में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1952 से भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद को हमेशा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता रहा है। इस बात पर जोर देते हुए कि सबसे वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, पुस्तक में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि सबसे वरिष्ठ सदस्य का दर्जा संबंधित सांसद के लगातार कार्यकाल को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। इसलिए, रिजिजू का यह दावा कि के. सुरेश के आठ कार्यकाल के सांसद के रूप में लगातार चुनावों में चुने जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि महताब के पास छह कार्यकाल का निर्बाध रिकॉर्ड है, अच्छी तरह से स्थापित संसदीय परंपरा के विपरीत जाता है।
दो अपवाद
पुस्तक में सरदार हुकम सिंह और डी.एन. तिवारी के दो अपवादों को भी रेखांकित किया गया है, जिन्हें क्रमशः 1956 और 1977 में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, जबकि वे सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य नहीं थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वे दो अपवाद बहुत ही सुस्थापित संसदीय प्रथा को स्थापित करते हैं।
सोमनाथ चटर्जी का अनूठा उदाहरण
सोमनाथ चटर्जी का उदाहरण यहां एक अनूठा उदाहरण है, जिन्हें 2004 में लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर विचार किया गया, तो बालासाहेब विखे पाटिल को तत्कालीन राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। इस प्रकार, कम से कम एक उदाहरण ऐसा है, जिसमें एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में चुने जाने पर उसने उस पद को छोड़ दिया था। संभावना है कि भर्तृहरि महताब को भी अध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया जा सकता है।
मोदी सरकार ने परंपरा को नकार दिया
हक़ीक़त में यह काफी असाधारण बात है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की सुस्थापित संसदीय परंपरा का मोदी सरकार द्वारा पालन नहीं किया गया है, जब उसने राष्ट्रपति मुर्मू के निर्देशानुसार अनुच्छेद 95(1) के तहत महताब को उस पद पर नियुक्त करने की सलाह दी, जबकि महताब ने लोकसभा के सांसद के रूप में छह कार्यकाल ही पूरे किए हैं, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस के के. सुरेश ने सांसद के रूप में अधिक वर्षों तक लोकसभा की सेवा की है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त करते समय परंपरा का उल्लंघन किया
हमारे गणतंत्र की प्रमुख के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने संविधान की रक्षा, संरक्षण और रक्षा करने की शपथ ली है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में उपर्युक्त सुस्थापित संसदीय प्रथा के पीछे कानून की ताकत है। इसलिए, उन्हें उस प्रथा का पालन करना चाहिए था।
राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने तथा उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने का निर्णय, बिना यह जाने कि उन्हें भाजपा संसदीय दल का नेता चुना गया है या नहीं, उनके कुछ प्रतिष्ठित पूर्ववर्तियों, जैसे राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण तथा के. आर. नारायणन, द्वारा अपनाई गई परंपराओं के अनुसार उनकी कार्यप्रणाली पर भी कई प्रश्न खड़े करता है।
वेंकटरमन ने 1989 में वी पी सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त करते समय यह सुनिश्चित किया था कि वे अपने विधायक दल/राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन सहयोगियों के नेता चुने गए हैं और उनसे 30 दिनों के भीतर लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने को कहा था। इसी तरह, के आर नारायणन ने मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने से पहले खुद को आश्वस्त किया कि वे अपने विधायक दल, भाजपा के नेता चुने गए हैं और उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से संबंधित उनके गठबंधन सहयोगियों का समर्थन हासिल है। उन्होंने वाजपेयी से निर्धारित समय के भीतर विश्वास मत हासिल करने को भी कहा था।
दुर्भाग्यवश राष्ट्रपति मुर्मू ने इस परंपरा और अपनी पूर्ववर्ती परंपराओं का उल्लंघन किया है, क्योंकि उन्होंने यह सुनिश्चित नहीं किया कि मोदी को उनकी पार्टी के संसदीय दल ने ही चुना है और उन्होंने उनसे विश्वास मत हासिल करने के लिए भी नहीं कहा है।
अब जांच को अंदर की ओर मोड़ते हैं
मोदी को प्रधानमंत्री और महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के मामले में राष्ट्रपति मुर्मू ने परंपराओं को खत्म कर दिया है। इस तरह के अशुभ घटनाक्रम हमारे संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमारी विश्वसनीयता को गंभीर झटका दे सकते हैं।
राष्ट्रपति मुर्मू को ध्यान देना चाहिए तथा संविधान की रक्षा करने तथा संवैधानिक नैतिकता के अनुसार कार्य करने का साहस जुटाना चाहिए, ऐसे समय में जब भारत एक निर्वाचित निरंकुशता की अप्रिय स्थिति में पहुंच गया है तब यह बहुत ही जरूरी हो जाता है।
एस एन साहू, भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटि रह चुके हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।
फाइल फ़ोटो।
संभवतः हमारे संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में लोकसभा सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रस्साकशी का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। 21 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छह बार सांसद रहे भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच तीखी नोकझोंक हुई है, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार और विपक्ष के बीच रिश्ते सहज नहीं रहेंगे।
प्रोटेम स्पीकर से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
एक सुस्थापित संसदीय परंपरा रही है जिसके तहत राष्ट्रपति नवगठित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को सदन की अध्यक्षता के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। यह एक पुरानी परंपरा है जिसका पालन 1952 से पहली लोकसभा के शुरू होने के बाद से किया जा रहा है।
राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 95(1) में मौजूद शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा के उस सदस्य को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। आम तौर पर आम चुनावों के नतीजों की घोषणा के बाद पीठासीन अधिकारियों के ये दो पद नई लोकसभा के गठन तक खाली हो जाते हैं।
प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य
सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाना और अध्यक्ष का चुनाव कराना ही प्रोटेम स्पीकर का एकमात्र कार्य है। प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारियों के कारण ही ऐसे नियमित काम संपन्न होते हैं, इसलिए उस पद पर किसी भी मौजूदा व्यक्ति की नियुक्ति पर कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन दुखद बात यह है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में सबसे वरिष्ठ सांसद को नियुक्त करने के पहले के उदाहरणों का पालन नहीं किया, जब उन्होंने आठवीं बार लोकसभा सांसद चुने गए के. सुरेश को नियुक्त करने के बजाय महताब को नियुक्त किया, जिनके पास केवल छह बार लोकसभा सांसद रहने का रिकॉर्ड है।
रिजिजू की भ्रामक सफ़ाई
रिजिजू ने इस नियुक्ति को इस आधार पर उचित ठहराया कि उनके पास लगातार छह बार लोकसभा के लिए चुने जाने का रिकॉर्ड रहा है और सुरेश, जो आठ बार सदन के लिए चुने गए हैं, उनके पास सदन में लोगों का प्रतिनिधित्व करने के मामले में लगातार चुनाव जीतने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह एक बहुत ही भ्रामक आधार है जो उन्होंने 1952 से चली आ रही एक सुस्थापित प्रथा को नकारने के लिए पेश किया है, जिसमें सबसे वरिष्ठ लोकसभा सांसद को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है।
संसदीय प्रथा और प्रक्रिया का उल्लंघन
एमएन कौल और एसएल शकधर द्वारा लिखित पुस्तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे लोकसभा सचिवालय ने प्रकाशित किया है, में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1952 से भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद को हमेशा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता रहा है। इस बात पर जोर देते हुए कि सबसे वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, पुस्तक में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि सबसे वरिष्ठ सदस्य का दर्जा संबंधित सांसद के लगातार कार्यकाल को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। इसलिए, रिजिजू का यह दावा कि के. सुरेश के आठ कार्यकाल के सांसद के रूप में लगातार चुनावों में चुने जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि महताब के पास छह कार्यकाल का निर्बाध रिकॉर्ड है, अच्छी तरह से स्थापित संसदीय परंपरा के विपरीत जाता है।
दो अपवाद
पुस्तक में सरदार हुकम सिंह और डी.एन. तिवारी के दो अपवादों को भी रेखांकित किया गया है, जिन्हें क्रमशः 1956 और 1977 में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, जबकि वे सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य नहीं थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वे दो अपवाद बहुत ही सुस्थापित संसदीय प्रथा को स्थापित करते हैं।
सोमनाथ चटर्जी का अनूठा उदाहरण
सोमनाथ चटर्जी का उदाहरण यहां एक अनूठा उदाहरण है, जिन्हें 2004 में लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर विचार किया गया, तो बालासाहेब विखे पाटिल को तत्कालीन राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। इस प्रकार, कम से कम एक उदाहरण ऐसा है, जिसमें एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में चुने जाने पर उसने उस पद को छोड़ दिया था। संभावना है कि भर्तृहरि महताब को भी अध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया जा सकता है।
मोदी सरकार ने परंपरा को नकार दिया
हक़ीक़त में यह काफी असाधारण बात है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की सुस्थापित संसदीय परंपरा का मोदी सरकार द्वारा पालन नहीं किया गया है, जब उसने राष्ट्रपति मुर्मू के निर्देशानुसार अनुच्छेद 95(1) के तहत महताब को उस पद पर नियुक्त करने की सलाह दी, जबकि महताब ने लोकसभा के सांसद के रूप में छह कार्यकाल ही पूरे किए हैं, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस के के. सुरेश ने सांसद के रूप में अधिक वर्षों तक लोकसभा की सेवा की है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त करते समय परंपरा का उल्लंघन किया
हमारे गणतंत्र की प्रमुख के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने संविधान की रक्षा, संरक्षण और रक्षा करने की शपथ ली है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में उपर्युक्त सुस्थापित संसदीय प्रथा के पीछे कानून की ताकत है। इसलिए, उन्हें उस प्रथा का पालन करना चाहिए था।
राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने तथा उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने का निर्णय, बिना यह जाने कि उन्हें भाजपा संसदीय दल का नेता चुना गया है या नहीं, उनके कुछ प्रतिष्ठित पूर्ववर्तियों, जैसे राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण तथा के. आर. नारायणन, द्वारा अपनाई गई परंपराओं के अनुसार उनकी कार्यप्रणाली पर भी कई प्रश्न खड़े करता है।
वेंकटरमन ने 1989 में वी पी सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त करते समय यह सुनिश्चित किया था कि वे अपने विधायक दल/राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन सहयोगियों के नेता चुने गए हैं और उनसे 30 दिनों के भीतर लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने को कहा था। इसी तरह, के आर नारायणन ने मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने से पहले खुद को आश्वस्त किया कि वे अपने विधायक दल, भाजपा के नेता चुने गए हैं और उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से संबंधित उनके गठबंधन सहयोगियों का समर्थन हासिल है। उन्होंने वाजपेयी से निर्धारित समय के भीतर विश्वास मत हासिल करने को भी कहा था।
दुर्भाग्यवश राष्ट्रपति मुर्मू ने इस परंपरा और अपनी पूर्ववर्ती परंपराओं का उल्लंघन किया है, क्योंकि उन्होंने यह सुनिश्चित नहीं किया कि मोदी को उनकी पार्टी के संसदीय दल ने ही चुना है और उन्होंने उनसे विश्वास मत हासिल करने के लिए भी नहीं कहा है।
अब जांच को अंदर की ओर मोड़ते हैं
मोदी को प्रधानमंत्री और महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के मामले में राष्ट्रपति मुर्मू ने परंपराओं को खत्म कर दिया है। इस तरह के अशुभ घटनाक्रम हमारे संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमारी विश्वसनीयता को गंभीर झटका दे सकते हैं।
राष्ट्रपति मुर्मू को ध्यान देना चाहिए तथा संविधान की रक्षा करने तथा संवैधानिक नैतिकता के अनुसार कार्य करने का साहस जुटाना चाहिए, ऐसे समय में जब भारत एक निर्वाचित निरंकुशता की अप्रिय स्थिति में पहुंच गया है तब यह बहुत ही जरूरी हो जाता है।
एस एन साहू, भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटि रह चुके हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।