दिल्ली-अलीगढ़ ट्रेन में मुस्लिम दुल्हन से छेड़छाड़, बचाव करने पर पति की पिटाई

Written by sabrang india | Published on: November 16, 2024
पीड़िता द्वारा मदद की गुहार लगाने के बावजूद साथी यात्री चुप रहे और उन्होंने छेड़छाड़ करने वालों से को रोकने की कोशिश नहीं की। जीआरपी पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़िता के पति को ही गिरफ्तार कर लिया। बाद में रिश्तेदारों के विरोध के बाद रिहा कर दिया गया।



उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां 12 नवंबर को 22 वर्षीय नवविवाहित मुस्लिम महिला को एक स्पेशल पैसेंजर ट्रेन में चार लोगों द्वारा बुरी तरह परेशान किया गया और छेड़छाड़ की गई। जब उसके पति ने रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके साथ क्रूरता दिखाई और दुर्व्यवहार किया। पीड़िता के अनुसार जीआरपी पुलिस ने हमलावरों पर कार्रवाई करने के बजाय पति को हिरासत में ले लिया।

पीड़िता की शादी को सिर्फ दो महीने हुए थे। पीड़िता के अनुसार उसने वहां मौजूद लोगों से मदद के लिए फोन करने को कहा लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया।

हमलावरों ने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उसके और उसके ससुराल वालों के सामने ही उसके पति पर बेल्ट से हमला किया। हमलावरों ने पीड़ित को बंदूक दिखाकर धमकाया भी। उसने आरोप लगाया कि अन्य लोगों का एक समूह भी उसे पीटने में शामिल हो गया।

लोग मूकदर्शक बने रहे, पुलिस ने चयनित कार्रवाई की

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित महिला ने कहा कि "ट्रेन के दिल्ली से निकलते ही बदमाश मुझे घूरने लगे। जब मैंने विरोध किया, तो उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की। मेरे पति ने मेरा बचाव करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन उन पर हमला किया गया। मदद के लिए मेरी गुहार के बावजूद, अन्य यात्री चुपचाप देखते रहे।"

दंपति के रिश्तेदार जल्द ही स्टेशन पर पहुंचे और घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। लोगों के आक्रोश के बाद जीआरपी ने पति को रिहा कर दिया और हमलावरों के खिलाफ अलीगढ़ जीआरपी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। पुलिस ने पुष्टि की है कि आरोपियों में से एक आगरा के उस्मानपुर खंडौली निवासी जीतू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, सिंह कुबेरपुर के महेश समेत तीन अन्य फरार हैं जबकि दो और संदिग्धों की पहचान होनी बाकी है।

रिपोर्ट के अनुसार, जीआरपी एसएचओ शैलेंद्र यादव ने पुष्टि की कि पीड़िता के पति की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपों में धारा 74 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 115-2 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और बीएनएस, 2023 की धारा 352 (शांति भंग करने के लिए उकसाने वाला अपमान) शामिल हैं। ये जोड़ा पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से अलीगढ़ जा रहा था। कपड़े का कारोबार करने वाला पति शादी के बाद से ही दिल्ली में रह रहा है।

ट्रेन में मुस्लिम विरोधी हमलों में चिंताजनक वृद्धि

हाल के वर्षों में ट्रेनों में मुस्लिम यात्रियों पर हमलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। इस परेशान करने वाली प्रवृत्ति का उदाहरण कई घटनाओं से मिलता है, जिसमें अगस्त, 2024 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास एक ट्रेन में साथी यात्रियों द्वारा एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की गई, सितंबर, 2024 में, मुंबई के रास्ते में एक जनरल कोच में यात्रा कर रहे मदरसा छात्रों के एक समूह पर दो कथित नशे में धुत हमलावरों ने हमला किया।

जुलाई 2023 में जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक चौंकाने वाली घटना हुई जहां रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक कांस्टेबल चेतन सिंह ने मुंबई उपनगरों में पालघर रेलवे स्टेशन के पास एक सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) और तीन मुस्लिम यात्रियों सहित चार व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी।

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