बिहार के जमुई में धार्मिक जुलूस के दौरान झड़प, इंटरनेट सेवाएं निलंबित

Written by sabrang india | Published on: February 18, 2025
रविवार 16 फरवरी, 2025 को झाझा में हुई झड़प में तीन लोग घायल हो गए और इस सिलसिले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने मीडियो को ये जानकारी दी।


फोटो साभार : आईएएनएस (स्क्रीनग्रैब)

बिहार के जमुई में एक धार्मिक जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने जिले में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने सोमवार 17 फरवरी ये जानकारी दी। इस घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है।

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना रविवार 16 फरवरी, 2025 को झाझा थाना क्षेत्र के बलियाडीह गांव में हुई, जब दो समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। हिंदुत्ववादी समूह हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद लौट रहा था और रास्ते में झड़प तब शुरू हुई जब दूसरे समूह ने कथित तौर पर हिंदू समूह पर पत्थर और लाठियों से हमला किया।

गांव में स्थिति तनावपूर्ण है और पुलिस ने शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए इलाके में फ्लैग मार्च किया है। अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

कल रात जमुई की जिला मजिस्ट्रेट अभिलाषा शर्मा और पुलिस अधीक्षक मदन कुमार आनंद ने घटनास्थल का दौरा किया।

झड़प के कारणों के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने द हिंदू को बताया, "हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं ने बलियाडीह गांव में हनुमान चालीसा का पाठ किया था। जिस स्थान पर उन्हें चालीसा का पाठ करना था, वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक मस्जिद थी। इन कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के सामने नारे लगाने शुरू कर दिए। जब हिंदू कार्यकर्ता वापस लौट रहे थे तो मस्जिद के पास खड़े लोगों ने ईंट-पत्थर चलाना शुरू कर दिया।"

उन्होंने आगे कहा, "पत्थरबाजी और झड़प में कार और बाइक समेत कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि, पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रित कर लिया। हालांकि, झड़प में तीन लोग घायल हो गए और उनका इलाज चल रहा है। गांव के साथ-साथ जमुई बाजार में भी फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां हिंदू स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने बंद का आह्वान किया है। एहतियात के तौर पर जमुई जिले में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं। जो धाराएं लगाई गई हैं, उनमें दंगा करने और जानलेवा हथियार से लैस होने के लिए 191 (2) और 191 (3) शामिल हैं।

जो अन्य धाराएं लगाई गई हैं, उनमें 190/126 (2), 115 (2), 118 (1), 109, 125 (एबी), 324 (4) (5), 156, 299 और 352 शामिल हैं।

पुलिस ने स्थानीय लोगों से अफवाहों पर यकीन न करने और गांव के साथ-साथ सभी संवेदनशील इलाकों में शांति बनाए रखने का अनुरोध किया है।

झड़प के बारे में सटीक जानकारी न देने और इलाके में गश्त के दौरान मौके पर मौजूद होने के बावजूद तत्काल कार्रवाई न करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है।

आनंद ने कहा, "हम असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

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