कथित तौर पर उनके उस बयान पर ये मामला दर्ज किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि जिले के एक किसान ने अपनी जमीन पर वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली।
फोटो साभार : पीटीआई (फाइल फोटो)
कर्नाटक के हावेरी पुलिस स्टेशन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एक झूठे दावे के लिए एफआईआर दर्ज की है। कथित तौर पर उनके उस बयान पर ये मामला दर्ज किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि जिले के एक किसान ने अपनी जमीन पर वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली।
गुरुवार को दर्ज एफआईआर के अनुसार, तेजस्वी सूर्या ने दावा किया कि रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई नामक एक किसान ने आत्महत्या कर ली, जब उसे पता चला कि उसकी जमीन "वक्फ द्वारा कब्जा कर ली गई है।"
हेट डिटेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्री बीजेडजमीर अहमद खान पर "कर्नाटक में विनाशकारी प्रभाव डालने" का आरोप लगाया।
सूर्या ने पोस्ट को हटा दिया है, जिसमें एक कन्नड़ अखबार की खबर का भी उल्लेख किया गया था। हावेरी के पुलिस अधीक्षक ने भी स्पष्टीकरण जारी किया कि आत्महत्या के कारण का दावा झूठा है।
पोस्ट में लिखा है, "शेयर की गई खबर झूठी है। ऐसी कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है। यहां जिस किसान का जिक्र किया गया है, रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई ने 06/01/2022 को आत्महत्या की थी और बताया गया था कि यह कर्ज और फसल नुकसान के कारण हुआ था। अदुर पीएस में धारा 174 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। अंतिम रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी गई थी।"
भाजपा सांसद ने कहा कि वह अब उस स्रोत पर भरोसा नहीं करेंगे जिसने यह खबर दी थी।
सांसद ने एक पोस्ट में लिखा है, "जानकारी के लिए धन्यवाद। ट्वीट हटा दिया गया है। मैं अब उस समाचार एजेंसी पर भरोसा नहीं करूंगा जिसने यह खबर दी थी। राज्य भर में हजारों किसानों को वक्फ धर्मांतरण नोटिस की भारी मात्रा को देखते हुए, कोई भी आसानी से ऐसे नतीजों पर विश्वास कर सकता है।"
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "हावेरी जिला पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में तैनात एक पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 (2) (विभिन्न समूहों के बीच घृणा, दुर्भावना या दुश्मनी की भावना पैदा करने या बढ़ावा देने के इरादे से बयान देना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना) के तहत तेजस्वी सूर्या, कन्नड़ दुनिया ई-पेपर और कन्नड़ समाचार ई-पेपर के संपादकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।"
उन्होंने बताया कि हावेरी जिले के सीईएन (साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, नारकोटिक्स) पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।
हावेरी में किसान की मौत की खबर ऐसे समय में आई है जब भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, जो वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, गुरुवार को किसानों की शिकायतें सुनने के लिए निकटवर्ती हुबली में थे। किसानों ने दावा किया था कि उन्हें वक्फ भूमि पर कब्जा करने के लिए नोटिस मिले हैं।
फोटो साभार : पीटीआई (फाइल फोटो)
कर्नाटक के हावेरी पुलिस स्टेशन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एक झूठे दावे के लिए एफआईआर दर्ज की है। कथित तौर पर उनके उस बयान पर ये मामला दर्ज किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि जिले के एक किसान ने अपनी जमीन पर वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली।
गुरुवार को दर्ज एफआईआर के अनुसार, तेजस्वी सूर्या ने दावा किया कि रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई नामक एक किसान ने आत्महत्या कर ली, जब उसे पता चला कि उसकी जमीन "वक्फ द्वारा कब्जा कर ली गई है।"
हेट डिटेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्री बीजेडजमीर अहमद खान पर "कर्नाटक में विनाशकारी प्रभाव डालने" का आरोप लगाया।
सूर्या ने पोस्ट को हटा दिया है, जिसमें एक कन्नड़ अखबार की खबर का भी उल्लेख किया गया था। हावेरी के पुलिस अधीक्षक ने भी स्पष्टीकरण जारी किया कि आत्महत्या के कारण का दावा झूठा है।
पोस्ट में लिखा है, "शेयर की गई खबर झूठी है। ऐसी कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है। यहां जिस किसान का जिक्र किया गया है, रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई ने 06/01/2022 को आत्महत्या की थी और बताया गया था कि यह कर्ज और फसल नुकसान के कारण हुआ था। अदुर पीएस में धारा 174 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। अंतिम रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी गई थी।"
भाजपा सांसद ने कहा कि वह अब उस स्रोत पर भरोसा नहीं करेंगे जिसने यह खबर दी थी।
सांसद ने एक पोस्ट में लिखा है, "जानकारी के लिए धन्यवाद। ट्वीट हटा दिया गया है। मैं अब उस समाचार एजेंसी पर भरोसा नहीं करूंगा जिसने यह खबर दी थी। राज्य भर में हजारों किसानों को वक्फ धर्मांतरण नोटिस की भारी मात्रा को देखते हुए, कोई भी आसानी से ऐसे नतीजों पर विश्वास कर सकता है।"
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "हावेरी जिला पुलिस के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में तैनात एक पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 (2) (विभिन्न समूहों के बीच घृणा, दुर्भावना या दुश्मनी की भावना पैदा करने या बढ़ावा देने के इरादे से बयान देना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना) के तहत तेजस्वी सूर्या, कन्नड़ दुनिया ई-पेपर और कन्नड़ समाचार ई-पेपर के संपादकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।"
उन्होंने बताया कि हावेरी जिले के सीईएन (साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, नारकोटिक्स) पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।
हावेरी में किसान की मौत की खबर ऐसे समय में आई है जब भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, जो वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, गुरुवार को किसानों की शिकायतें सुनने के लिए निकटवर्ती हुबली में थे। किसानों ने दावा किया था कि उन्हें वक्फ भूमि पर कब्जा करने के लिए नोटिस मिले हैं।