भाजपा शासित राज्यों में इन दिनों लव जिहाद के नाम पर अंतर्धामिक विवाहों को रोकने के मामलों में तेजी आयी है। ताजा मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर का है जहां शादी का रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे मुस्लिम युवक और हिंदू युवती को हिंदू संगठनों ने रोक दिया। हिंदू धर्मसेना के लोगों ने दोनों के साथ बदतमीजी करते हुए इसे लव जिहाद बताया और उन्हें शादी का रजिस्ट्रेशन कराने दफ्तर नहीं जाने दिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में देर तक हंगामा किया। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची तो लड़के-लड़की के परिजनों को बुलाकर उन्हें घर भेज दिया गया।
जबलपुर के रहने वाला एक लड़का और लड़की सोमवार को शादी का रजिस्ट्रेश कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। जब दोनों कलेक्ट्रेट में थे तो हिन्दू धर्मसेना ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि लड़की को लव जिहाद के माध्यम से बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया गया है। हालांकि लड़की का कहना है कि वो मर्जी से शादी कर रही है और अब भले उसे रोक दिया गया हो वो बाद में भी शादी करेगी। बाद में पुलिस ने दोनों के परिजनों को थाने बुलाकर उन्हें परिजनों के हवाले कर दिया। लड़के की उम्र 20 लड़की की 18 साल बताई गई है।
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी लेकर आई है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 'मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' को मंजूरी दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया है। हम एमपी में अब धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं करेंगे।
इस कानून में गैर कानूनी तरीके धर्म परिवर्तन कराना शून्य माना जाएगा और शादी को भी नहीं माना जाएगा। अगर ऐसी शादी के बाद संतान होती है, तो पिता की संपत्ति पर उसे हक मिलेगा। गैर कानूनी तरीके से धर्म बदलवाने पर दस साल तक की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना होगा। धमकी, शादी या किसी अन्य तरह की बात कर धर्म बदलवाने वाले को पांच साल तक की सजा, जबकि 25 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
जबलपुर के रहने वाला एक लड़का और लड़की सोमवार को शादी का रजिस्ट्रेश कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। जब दोनों कलेक्ट्रेट में थे तो हिन्दू धर्मसेना ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि लड़की को लव जिहाद के माध्यम से बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया गया है। हालांकि लड़की का कहना है कि वो मर्जी से शादी कर रही है और अब भले उसे रोक दिया गया हो वो बाद में भी शादी करेगी। बाद में पुलिस ने दोनों के परिजनों को थाने बुलाकर उन्हें परिजनों के हवाले कर दिया। लड़के की उम्र 20 लड़की की 18 साल बताई गई है।
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी लेकर आई है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 'मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' को मंजूरी दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया है। हम एमपी में अब धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं करेंगे।
इस कानून में गैर कानूनी तरीके धर्म परिवर्तन कराना शून्य माना जाएगा और शादी को भी नहीं माना जाएगा। अगर ऐसी शादी के बाद संतान होती है, तो पिता की संपत्ति पर उसे हक मिलेगा। गैर कानूनी तरीके से धर्म बदलवाने पर दस साल तक की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना होगा। धमकी, शादी या किसी अन्य तरह की बात कर धर्म बदलवाने वाले को पांच साल तक की सजा, जबकि 25 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।