झारखंडः लातेहार लिंचिंग में 8 दोषी करार, पशु व्यापारियों की हत्या कर पेड़ पर लड़का दिए थे शव

Written by Sabrangindia Staff | Published on: December 20, 2018
लातेहार। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत 2016 में हुई मॉब लिंचिंग की घटना के मामले में आठ लोगों को दोषी करार दिया है। दो साल पुराने मामले की सुनवाई बुधवार को लातेहार व्यवहार न्यायालय में हुई।

प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी वन ऋषिकेश कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बी साहू ने दलील पेश की। अदालत ने सुनवाई के बाद मामले में आठ लोगों को दोषी करार दिया है। न्यायालय सूत्रों ने बताया दो दिन बाद अदालत की अगली सुनवाई में आरोपियों को सजा मुकर्रर की जाएगी।

बालूमाथ थाना क्षेत्र के खपरेलवर गांव में वर्ष 2016 में पशु व्यवसायी मजलूम अंसारी और इम्तियाज की हत्या कर फांसी पर लटका दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोपित बेल पर थे। बुधवार को सजा सुनाए जाने के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।

हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर के अनुसार, दोषी करार दिए जाने के बाद आठ अभियुक्तों मनोज साहू, अवधेश साव, सहदेव साव, मिथलेश साव उर्फ बंटी, विशाल तिवारी, मनोज कुमार साव और अरुण साव को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।

अंसारी और खान के परिवारों ने कहा कि दोनों अपने मवेशियों को पास के गांव मेले में बेचने के लिए ले जा रहे थे, तभी गोरक्षकों ने उनपर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। 18 मार्च की सुबह 10 बजे दोनों शव पेड़ से लटके हुए मिले थे। मृतकों के परिजनों और उस समुदाय के लोगों ने पुलिस को शवों को कब्जे में लेने से रोक दिया था। खुद शवों को उतारा और साथ लेकर बालूमाथ थाना चौक पहुंचे और चौराहा जाम कर दिया था।

मामले में पांच आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया था। वहीं तीन फरार आरोपियों ने बाद में स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद इन लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

झारखंड में लातेहार समेत श्रृंखलाबद्ध तरीके से पीट-पीटकर हत्या की कई घटनाए हुईं थी। मई 2017 में एक भीड़ ने साराइकला खरस्वान जिले के एक गांव में चार मवेशी व्यापारियों पर हमला कर दिया था। एक महीने बाद डेयरी मालिक उस्मान अंसारी पर हमला किया गया और उनके घर के पास एक गाय के शव का सर मिलने के बाद उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया था। 

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