पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे ने दी चेतावनी, ‘राम रहीम को पैरोल दी तो HC जाऊंगा’

Written by sabrang india | Published on: June 26, 2019
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम की पैरोल की मांग का मृतक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने विरोध जताया है। पिता के हत्यारे की पैरोल मांग का हरियाणा सरकार द्वारा समर्थन करने पर, उन्होंने कहा कि, यदि सरकार डेरा प्रमुख को पैरोल देती है तो वह इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। वहीं, दूसरी ओर हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जेल मंत्री कृष्ण पवार और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज राम रहीम को पैरोल देने की पैरवी कर रहे हैं। मंत्रियों का कहना है कि, राम रहीम को एक आम इंसान के अधिकार के चलते पैरोल पाने का हक है।

Ram Rahim Singh

बात अगर नियमों की करें तो पैरोल पाने के लिए जो नियम हैं उसके मुताबिक गुनहगार को दो साल की सजा पूरी करनी होती है। बता दें राम रहीम को अभी दो साल नहीं हुए हैं। परन्तु उन्होंने न सिर्फ उससे पहले पैरोल के लिए अर्जी दाखिल की,बल्कि सुनारिया जेल प्रशासन ने अवधि पूरी होने से पहले ही अर्जी स्वीकार कर ली है। सूत्रों के अनुसार, पैरोल को लेकर खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी गई है। खुफिया एजेंसियों को कहा गया कि, वे राम रहीम के बाहर आने की स्थिति में पैदा होने वाले व्यवधानों को लेकर रिपोर्ट भेजें, ताकि कोई भी फैसला लेने से पहले अटकलों को साफ किया जा सके।

गौरतलब है कि, राम रहीम को सीबीआई कोर्ट द्वारा वर्ष 2017 में दो साध्वियों के साथ दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया था। जिसके बाद उन्हें 28 अगस्त को दोनों मामलों में 10-10 साल की कैद और 15-15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। राम रहीम पर बलात्कार से साथ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला भी दर्ज है। जिस पर सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माने की सज़ा सुनाई दी थी।

फिलहाल, कानूनी तौर पर डेरा प्रमुख को पैरोल देना उचित नहीं है। सरकार अक्टूबर में होने वाले आगामी चुनाव में डेरा प्रमुख के अनुयायियों को खुश करने के प्रयास में है। परन्तु, सवाल यह है कि पैरोल मिलने के बाद अगर यदि कोई अनहोनी होती है, तो उसका जवाबदेही कौन होगा?

 

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