उत्तराखंड : नाबालिग के साथ मारपीट और उत्पीड़न करने पर सिविल जज दीपाली शर्मा बर्खास्त

Written by sabrang india | Published on: October 30, 2020
उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार की तत्कालीन सिविल जज दीपाली शर्मा को बर्खास्त कर दिया है। शासन ने यह कार्रवाई नैनीताल हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की सिफारिश पर की है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। 



उत्तराखंड सरकार की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नैनीताल हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने 14 अक्टूबर को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें शर्मा को सेवाओं से हटाने की सिफारिश की गई थी और राज्य सरकार को भी भेजा था।

13 वर्षीय लड़की ने 2015 से 2018 तक दीपाली शर्मा के आवास पर काम किया था। लड़की को पुलिस ने बचाया था और दीपाली शर्मा के खिलाफ हरिद्वार के सिडकुल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

इसी सिलसिले में दीपाली शर्मा फरवरी 2018 से निलंबित चल रही हैं। यह कार्रवाई नैनीताल हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में जनवरी 2018 में उसके हरिद्वार निवास पर एक पुलिस छापे के बाद हुई थी। पुलिस को छापे के दौरान पता चला था कि लड़की के शरीर पर चोट के कई निशान थे।

इसके बाद, नाबालिग लड़की को बचाया गया और दीपाली शर्मा के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, जिसके कारण 2018 में एक महीने बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

दीपाली शर्मा के आवास पर लड़की के उत्पीड़न की एक रिपोर्ट हरिद्वार के जिला जज राजेंद्र सिंह द्वारा अदालत में प्रस्तुत की गई थी जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था। 

CM त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ घूसखोरी की CBI जांच के हाईकोर्ट आदेशों से BJP में खलबली, SC से राहत
यूपी उपचुनाव के 15 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले: एडीआर
वनाधिकार दावों के निस्तारण और अधिकार पत्र को लेकर थारू महिलाओं ने पलिया तहसील पर किया प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी

 

बाकी ख़बरें