प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तीन तलाक कानून को बताया अल्पसंख्यक, महिला व संविधान विरोधी

Written by Sabrangindia Staff | Published on: August 3, 2021
नई दिल्ली। अरुणा रॉय और तीस्ता सीतलवाड़ जैसी प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रविवार को तीन तलाक कानून की आलोचना करते हुए दावा किया कि यह मूलरूप में अल्पसंख्यक विरोधी, महिला विरोधी और संविधान विरोधी है।



उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून मुस्लिम समुदाय को 'अपमानित’ करने का प्रयास करता है।

इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की टिप्पणियां उस दिन आई हैं जब सरकार और कई संगठनों ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के लागू होने के उपलक्ष्य पर ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ मनाया।

मुस्लिम और गैर मुस्लिम महिलाओं, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और विद्यार्थियों समेत 660 नागरिकों की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि यह कानून ‘मूलरूप से अल्पसंख्यक विरोधी, संविधान विरोधी है और यह सिर्फ मुस्लिम समुदाय को अपमानित करने का प्रयास है।’’

उन्होंने इस कानून को ‘विद्वेषपूर्ण’ करार देते हुए कहा कि यह तब भी और अब भी एक पहेली के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने छात्र-कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा और पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां सहित विभिन्न कार्यकर्ताओं के लिए न्याय की मांग की, जो वर्तमान में सलाखों के पीछे हैं।

 660 नागरिकों में लेखक और कार्यकर्ता फराह नकवी और मुस्लिम महिला मंच की सदस्य सैयदा हमीद के अलावा मजदूर किसान शक्ति संगठन की संस्थापक अरुणा रॉय और कार्यकर्ता सीतलवाड़ भी शामिल हैं।

बता दें कि तीन तलाक के विरुद्ध कानून लागू किए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर 1 अगस्त को पूरे देश में ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ मनाया गया। इस अवसर पर मोदी सरकार में केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के सफदरजंग रोड़ पर स्थित घर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को आमंत्रित किया गया था।  

बाकी ख़बरें