छत्तीसगढ़: बिजली कटौती की अफवाह फैलाने पर युवक पर लगा था देशद्रोह, सीएम ने हटवाई धारा

Written by sabrang india | Published on: June 15, 2019
रायपुर: छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में 13 जून को मांगेलाल अग्रवाल के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। दरअसल, उन पर कथित तौर पर बिजली कटौती को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया। हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को राजद्रोह के आरोपों को वापस लेने का आदेश दिया।

राजनांदगांव पुलिस स्टेशन में बिजली वितरण कंपनी द्वारा मांगेलाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्हें गिरफ्तार किया गया, बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 505 (1) (बी) (सार्वजनिक शांति भंग करने) के तहत मामला दर्ज किया।

लेकिन मुख्यमंत्री बघेल ने हस्तक्षेप किया और कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को देशद्रोह के लिए नहीं बल्कि संबंधित आईटी कानूनों और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। 

उन्होंने कहा, 'हमने व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह के आरोप वापस ले लिए हैं। मेरा मानना है कि बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और किसी पर भी देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। यह हमारे घोषणापत्र में कहा था कि धारा 124A को खत्म कर दिया जाएगा।' 

उन्होंने कहा, 'जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैंने नाराजगी जताई थी कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसी को भी अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसके लिए अलग कानून हैं, उनके अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।' 
 

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