साध्वी से रेप मामले में नारायण साई को उम्रकैद की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना

Written by sabrang india | Published on: May 2, 2019
अहमदाबाद। सूरत के सेशंस कोर्ट ने साध्वी के साथ बलात्कार के आरोपी करार दिए गए आसाराम के बेटे नारायण साई को उम्रक़ैद की सजा सुनाई है। उम्रक़ैद के साथ कोर्ट ने नारायण साई पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। नारायण साई के साथ उनके चार सेवकों को भी कोर्ट ने दोषी पाते हुए गंगा, जमुना, हनुमान को दस साल और चालक रमेश को छः माह की कारावास की सजा सुनाई है।  

गौरतलब है कि कोर्ट ने 26 अप्रैल को सुनवाई के बाद नारायण साई को साध्वी के बलात्कार का दोषी करार देते हुए 30 अप्रैल को सजा सुनाने का फैसला किया था। जिसके बाद कोर्ट ने नारायण साई को आजीवन कारावास की सजा देते हुए एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता साध्वी को 5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।   

आपको बता दें कि दो बहनों ने जहांगीरपुरा पुलिस चौकी में नारायण साई पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज़ कराई थी। जिसके बाद नारायण साई दो माह तक पुलिस से छिपते हुए जगह और वेशभूशा बदलकर रहा था। तत्कालीन सूरत पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने 58 टीम बनाकर छापेमारी की थी। दिसम्बर 2013 में पुलिस ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास पिपली से नारायण साई को हिरासत में लिया था। सुनवाई के दौरान विपक्ष ने सबूत के तौर पर 53 गवाह और दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जिसके जवाब में डिफेंस ने कोर्ट में 14 गवाह प्रस्तुत किए थे।

फिलहाल आसाराम बापू पहले से ही जोधपुर के जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अब उनके बेटे नारायण साई को भी कोर्ट ने ग्यारह साल पुराने बलात्कार के अपराध पर उम्रक़ैद की सजा सुनाई है। दोनों बाप-बेटे पर यौन उत्पीड़न के आऱोप हैं। दोनों ही धर्म के नाम पर महिलाओं औऱ लड़कियों को फंसाकर अपनी हवस का शिकार बनाते थे। 

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