SIR महाराष्ट्र: CEO ने ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन व सत्यापन का शेड्यूल जारी किया

Written by sabrang india | Published on: July 30, 2026
महाराष्ट्र में 9,78,54,049 मतदाता हैं। यही संख्या वर्तमान में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची के पुनः परीक्षण का आधार है। अब महाराष्ट्र के CEO ने एक शेड्यूल जारी किया है, जिसमें गणना, ड्राफ्ट प्रकाशन, दावे और आपत्तियां, सत्यापन, अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन तथा प्रकाशन के बाद सुधार की प्रक्रिया की समय-सीमा दी गई है।


Image: Daily Pioneer

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने 27 जुलाई, 2026 को मतदाताओं के लिए 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया है। महाराष्ट्र में 9,78,54,049 मतदाता हैं। इन्हीं के आधार पर वर्तमान मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

नोटिफिकेशन के अनुसार, पूरे राज्य में SIR चल रहा है और जिस मतदाता का नाम पहले से मौजूदा मतदाता सूची में शामिल है, उसे 'एन्यूमरेशन फॉर्म' (गणना फॉर्म) भरकर संबंधित 'बूथ लेवल ऑफिसर' (BLO) को जमा करना होगा। BLO 8 अगस्त, 2026 तक भरे हुए फॉर्म एकत्र करने के लिए मतदाताओं के घर-घर जाएंगे।



नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो मतदाता सही ढंग से भरे हुए और हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करेंगे, उनके नाम 17 अगस्त, 2026 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।

नाम शामिल करने, सुधार और आपत्तियों के लिए शेड्यूल

शेड्यूल के अनुसार, वे पात्र मतदाता जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं हैं, तथा नए पात्र मतदाता, 17 अगस्त से 16 सितंबर, 2026 तक चलने वाली 'दावे और आपत्ति' अवधि के दौरान फॉर्म 6 जमा करके नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल करने से पहले 'निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी' (ERO) द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी।

दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार कराने के इच्छुक मतदाता 'दावे और आपत्ति' अवधि के दौरान फॉर्म 8 जमा कर सकते हैं। इसमें यह भी प्रावधान है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी मतदाता फॉर्म 7 भरकर ड्राफ्ट मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि को हटाने का अनुरोध कर सकता है।

गलत घोषणाओं पर प्रावधान

27 जुलाई के नोटिफिकेशन में 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, सुधार कराने या हटाने के लिए आवेदन करते समय गलत घोषणा या बयान देने वाले किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को जारी होगी

27 जुलाई के नोटिफिकेशन में यह भी दोहराया गया है कि अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर, 2026 को जारी की जाएगी।

इसमें आगे कहा गया है कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद भी मतदाता रिकॉर्ड को अद्यतन करने की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 22 और 23 का हवाला देते हुए कहा गया है कि मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार का कार्य जारी रह सकता है और जिन पात्र लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, वे अंतिम सूची जारी होने के बाद भी फॉर्म 6 के माध्यम से नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसमें यह भी कहा गया है कि मतदाता सूची में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और अधिनियम की धारा 23(3) के तहत किसी भी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक ऐसे सुधार किए जा सकते हैं।

संशोधित SIR शेड्यूल

इसके अलावा, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के शेड्यूल में संशोधन किया है, जिसमें 1 अक्टूबर, 2026 को अर्हता तिथि (Qualifying Date) माना गया है। संशोधित कार्यक्रम की जानकारी 15 जुलाई, 2026 के एक पत्र के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी गई, जिसने 14 मई, 2026 को जारी कार्यक्रम का स्थान लिया।

संशोधित शेड्यूल के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) का घर-घर जाकर दौरा 30 जून, 2026 से 8 अगस्त, 2026 तक जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशनों के रैशनलाइज़ेशन और पुनर्व्यवस्था (Re-arrangement) के लिए 8 अगस्त, 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 17 अगस्त, 2026 को प्रकाशित की जाएगी, जबकि दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर, 2026 तक रहेगी। नोटिस जारी करने और दावों एवं आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 15 अक्टूबर, 2026 तक चलेगी तथा अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।


CEO, महाराष्ट्र का 15 जुलाई, 2026 का आधिकारिक संशोधित शेड्यूल
Link: https://ceoelection.maharashtra.gov.in/Downloads/PDF/Notification/Revise...

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि संशोधित कार्यक्रम का उपलब्ध माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा राजनीतिक दलों को इस बदले हुए कार्यक्रम की लिखित जानकारी दी जाए।

पुराना कार्यक्रम

संशोधित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के लिए देशव्यापी 'फेज III स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' के तहत पहले से घोषित कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पुराने कार्यक्रम के अनुसार, BLOs द्वारा घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करने का कार्य 30 जून से 29 जुलाई, 2026 तक होना था। ड्राफ्ट मतदाता सूची 5 अगस्त, 2026 को प्रकाशित होनी थी, दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर, 2026 तक स्वीकार की जानी थीं, दावों और आपत्तियों का निपटारा 3 अक्टूबर, 2026 तक किया जाना था और अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित होनी थी।

संशोधन के बाद घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करने की अवधि 10 दिन बढ़ा दी गई है। साथ ही, ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन, दावे और आपत्तियों की अवधि, उनके निपटारे तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है।

Related

सुप्रीम कोर्ट: वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आधार पर नागरिकता का दर्जा तय करने का अधिकार ECI के पास नहीं

PRC, SIR और BJP की कट्टर रुख वाली नेता शोभा करंदलाजे!

बाकी ख़बरें