चार दिनों में दो FIR: पुणे में महाराष्ट्र के विवादित धर्मांतरण-रोधी कानून का पहली बार इस्तेमाल

Written by sabrang india | Published on: August 13, 2026
पुणे पुलिस ने एक नाबालिग को निशाना बनाने के आरोपी व्यक्ति और धार्मिक रूप से उकसाने के आरोपी OCI कार्डधारक के खिलाफ नया कानून लागू किया है।



महाराष्ट्र में हाल ही में लागू हुए ‘धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026’ (Freedom of Religion Act, 2026) का इस्तेमाल पुलिस ने इसके लागू होने के कुछ ही दिनों बाद शुरू कर दिया है। पुणे शहर की पुलिस ने इस कानून के तहत दो मामले दर्ज किए हैं—पहला मामला एक 22 वर्षीय युवक के खिलाफ है, जिस पर आरोप है कि उसने अपनी नाबालिग प्रेमिका पर धर्म बदलने का दबाव डाला, और दूसरा मामला एक ब्रिटिश नागरिक और ‘ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया’ (OCI) कार्डधारक के खिलाफ है, जिस पर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाने का आरोप है।

पहली FIR कानून लागू होने के ठीक चार दिन बाद, 5 अगस्त को दर्ज की गई थी। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के अनुसार, मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला यह 22 वर्षीय युवक अपने ही गांव की एक नाबालिग लड़की के साथ रिश्ते में था। बाद में वे दोनों कर्नाटक और फिर पुणे चले गए। पुलिस का आरोप है कि उसने लड़की से अपना धर्म बदलने के लिए कहा। उस पर नए कानून की धारा 3 और 9(2) के साथ-साथ POCSO अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है और वह अभी न्यायिक हिरासत में है।

धारा 3 जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन, गलत जानकारी देने, बल प्रयोग, धमकी या अनुचित प्रभाव के माध्यम से धर्म परिवर्तन या ऐसा करने के प्रयास पर रोक लगाती है। जहां मामला नाबालिग से जुड़ा हो, वहां धारा 9(2) के तहत सात साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

हालांकि, अभी आरोपों को साबित किया जाना बाकी है। केवल FIR से यह साबित नहीं होता कि धारा 3 के तहत कोई अपराध हुआ है, क्योंकि अभियोजन पक्ष को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के लिए इस्तेमाल किए गए विशिष्ट तरीकों को साबित करना होगा। ऐसे कानून में यह अंतर महत्वपूर्ण है जहां सामान्य आपसी व्यवहार भी जांच के दायरे में आ सकता है, यदि कानूनी प्रावधानों की व्याख्या व्यापक रूप से की जाए।

दूसरी FIR चिंता का दायरा बढ़ाती है

दूसरा मामला एक ब्रिटिश नागरिक और OCI कार्डधारक से जुड़ा है। पुणे पुलिस का आरोप है कि उसने प्रार्थना सभाओं और धार्मिक आयोजनों में भाग लिया और लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मनाने की कोशिश की। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि उसने यीशु का अनुसरण करने के बारे में बात की और हिंदू मंदिरों व देवी-देवताओं के बारे में ऐसी बातें कहीं जिनका मकसद लोगों को गुमराह करना और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाना था।

खबरों के अनुसार, पुलिस ने ‘महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम’ और ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025’ (Immigration and Foreigners Act, 2025) दोनों के प्रावधानों को लागू किया है। पुलिस का तर्क है कि OCI कार्डधारक को बिना अनुमति के धर्म का प्रचार करने या धार्मिक प्रवचन देने का अधिकार नहीं था। यह मामला धर्म के प्रचार और गैर-कानूनी तरीके से बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने के बीच की सीमा के बारे में एक बुनियादी सवाल उठाता है। किसी धार्मिक सभा में शामिल होना या अपनी धार्मिक मान्यताओं को जाहिर करना, अपने आप में जबरदस्ती, धोखाधड़ी, बल प्रयोग या अनुचित प्रभाव नहीं माना जा सकता। क्या कथित व्यवहार कानूनी सीमा को पार करता है, यह आखिरकार सबूतों और न्यायिक जांच से ही तय होगा।

व्यापक प्रावधानों वाला कानून

महाराष्ट्र का कानून सिर्फ जबरदस्ती या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन को अपराध नहीं मानता। यह धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक लोगों के लिए पहले से सूचना देने की व्यवस्था लागू करता है, कुछ खास रिश्तेदारों को शिकायत करने की इजाजत देता है, शादी या शादी के वादे से जुड़े धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करता है, और धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हुआ था, यह साबित करने की जिम्मेदारी उसे कराने वाले व्यक्ति पर डालता है। इसमें सजा बढ़ाने का भी प्रावधान है, अगर कथित धर्म परिवर्तन में नाबालिग, महिलाएं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति शामिल हों।

“लालच”, “अनुचित प्रभाव” और “गलत बयानी” जैसे शब्दों का व्यापक दायरा कानून के दुरुपयोग का मुख्य कारण बन सकता है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया कानून, संवैधानिक रूप से, स्वेच्छा से धार्मिक विश्वास रखने, उसे जाहिर करने या उससे जुड़ने पर नजर रखने का जरिया नहीं बन सकता।

यह चिंता इसलिए भी अहम है क्योंकि यह कानून ऐसे क्षेत्र में काम करता है जो व्यक्ति की आजादी, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने के अधिकार से गहराई से जुड़ा है। हिमाचल प्रदेश के कानून को संवैधानिक चुनौती देते हुए CJP ने जो मुख्य तर्क दिए हैं, उनमें से यह एक अहम बिंदु है। रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।

जिस तेजी से यह कानून राज्य विधानसभा से पास हुआ, वह खुद ही आलोचना का विषय बन गया। ‘सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस’ (CJP) ने अपनी असहमति नोट में इस बात पर जोर दिया कि यह बिल कुछ ही दिनों में पेश और पास कर दिया गया, जबकि इस पर जनता से राय लेने या विधायी जांच-पड़ताल का मौका बहुत कम मिला। यह तब हुआ जब दूसरे राज्यों में बने ऐसे ही धर्म-परिवर्तन विरोधी कानूनों की सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही जांच चल रही है। CJP उन कानूनों के पहले बैच को संवैधानिक चुनौती देने वाली मुख्य याचिकाकर्ता है, जिन्हें 2020-2023 के बीच पांच राज्यों ने पास किया था। यह चुनौती सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जबकि सबसे कठोर प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने की अपील पांच साल से ज्यादा समय से की जा रही है।

CJP द्वारा 16 अप्रैल, 2025 को दायर की गई उन अंतरिम अर्जियों के बारे में जानकारी यहां पढ़ी जा सकती है, जिनमें सबसे कठोर प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

2026 की शुरुआत में, जब इन राज्य कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का बैच भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, तो उन्हें एक बार फिर टाल दिया गया। रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती हैं। इसके बाद, पहले 13 मई, 2026 को इन मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कैलेंडर में अगली तारीख 12 अगस्त, 2026 है।

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