मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पिछले कई महीनों से किरण बेदी और पुडुचेरी सरकार के साथ चल रहे गतिरोध के बीच हस्तक्षेप किया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के पास केंद्रशासित प्रदेश की दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब उपराज्यपाल किरण बेदी पुडुचेरी सरकार से किसी भी फाइल के बारे में नहीं पूछ सकती हैं। इतना ही नहीं वह ना तो सरकार को और ना ही सरकार की तरफ कोई आदेश जारी कर सकेंगी।
वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि संविधान में सब साफ है बावजूद इसके मोदी सरकार गैर-बीजेपी सरकार को काम नहीं करने देती।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब उपराज्यपाल किरण बेदी पुडुचेरी सरकार से किसी भी फाइल के बारे में नहीं पूछ सकती हैं। इतना ही नहीं वह ना तो सरकार को और ना ही सरकार की तरफ कोई आदेश जारी कर सकेंगी।
वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि संविधान में सब साफ है बावजूद इसके मोदी सरकार गैर-बीजेपी सरकार को काम नहीं करने देती।