PAN कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अभी जरूरी नहीः सुप्रीम कोर्ट

Published on: June 10, 2017
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि संविधान पीठ के अंतिम फ़ैसले आने तक आयकर रिटर्न जमा करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है सरकार उन्हें पैन कार्ड से लिंक करने पर जोर नहीं दे सकती है। वहीं जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें पैन कार्ड से लिंक करना होगा। ज्ञात हो कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने को कहा था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ड में इस बाबत याचिका दायर की गई थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष अदालत ने आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह व्‍यवस्‍था दी जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन आवंटन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है। इस मामले में न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ ने पिछले महीने की चार तारिख को दायर की गई याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

रिपोर्ट के मुताबिक दायर की गई याचिकाओं में आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को चुनौती दी गई थी जिसे इस साल के बजट और वित्त अधिनियम, 2017 के जरिए लागू किया गया था। ज्ञात हो कि आयकर अधिनियम की धारा 139 एए या आधार आवेदन पत्र की इनरोलमेंट आईडी को बताना आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए आवेदन करने को इस साल एक जुलाई से अनिवार्य बनाती है।

सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कई याचिकाकर्ताओं ने पीठ के समक्ष दावा किया था कि केंद्र शीर्ष अदालत द्वारा 2015 में दिए गए उस आदेश का 'महत्व नहीं घटा' सकता जिसमें आधार को स्वैच्छिक बताया गया था।
 
उल्लेखनीय है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की नई व्यवस्था केंद्र सरकार ने मई में शुरू की थी। ज्ञात हो कि सरकार ने आइटी रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड नंबर के साथ-साथ आधार नंबर भी अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक यह 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होगा। 
 

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