कर्नाटक: मुस्लिम व्यक्ति के हत्यारोपी गौ रक्षक पुनीत केरेहल्ली को जमानत

Written by sabrang india | Published on: May 18, 2023
केरेहल्ली और 4 अन्य को 5 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था


Image Courtesy: mangalorean.com
 
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के आरोपी पुनीत केरेहल्ली और चार अन्य गौरक्षकों को सशर्त जमानत दे दी है,। उन्हें 5 अप्रैल को कर्नाटक के रामनगर जिले में गाय चोरी के संदेह में एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।
 
केरेहल्ली और अन्य आरोपियों पर हत्या, हमला, आपराधिक धमकी, गलत तरीके से रोकने और शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। सभी आरोपी केरेहल्ली द्वारा स्थापित राष्ट्र रक्षणा पाडे से जुड़े हुए हैं।

पृष्ठभूमि
 
कथित हत्या 31 मार्च को हुई थी जब इंद्रीस पाशा अपने दो सहयोगियों सैयद जहीर और इरफान के साथ मांड्या से अपने गांव जा रहा था। 38 वर्षीय पाशा, बैंगलोर से लगभग 150 किलोमीटर दूर, रामनगर जिले के सथानूर गांव में सड़क के किनारे मृत पाया गया था।
  
पुलिस ने कहा कि पांच गौरक्षकों के एक समूह ने सथानूर में पाशा के मवेशियों से भरे ट्रक को कथित तौर पर रोका और उसमें सवार तीन लोगों की बेरहमी से पिटाई की। कथित हमले में जीवित बचे पाशा के दो साथियों में से एक सैयद ज़हीर ने मीडिया को बताया कि गोरक्षकों ने ट्रक को जाने से मना कर दिया, जबकि पाशा ने उन्हें बताया कि उसके पास यह साबित करने के लिए कागजात हैं कि उसने जानवरों को पशु बाजार से वैध रूप से खरीदा था। उन्होंने यह भी कहा कि हमलावरों ने तीनों को "पाकिस्तान जाने" के लिए कहा।

पाशा का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।
 
फरवरी 2023 के अंत में, भाजपा शासित राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चव्हाण ने घोषणा की थी: “यह चुनाव गौ रक्षकों और गौ हत्यारों के बीच की लड़ाई है…। कांग्रेस और उसके नेता हमारी गायों और संस्कृति को मारने में अधिक रुचि रखते हैं।”
 
प्राथमिकी, कथित तौर पर, इंगित करती है कि पाशा के पास स्थानीय बाजार से ले जा रहे मवेशियों की वैधता की पुष्टि करने वाले वैध दस्तावेज थे। वरथ भारती की रिपोर्ट के अनुसार, केरेहल्ली और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर पाशा और उनके सहयोगियों को धमकाना जारी रखा, उन्होंने उनसे छोड़ने के बदले में 2 लाख रुपये की फिरौती भी मांगी।
 
द क्विंट से बात करते हुए, 55 वर्षीय ट्रैक्टर मैकेनिक और पाशा के चाचा शम्सुद्दीन ने कहा, “मैंने परिवार के बाकी लोगों के साथ उसका शव देखा. उसकी बाँहों पर, गर्दन पर बिजली के झटके दिए गए। उन्होंने उसके जबड़े पर बल्ले से वार किया, उसका सिर भी क्षतिग्रस्त हो गया। हमें उसका शव पोस्टमार्टम के बाद दफनाने के लिए मिला है। जब हम शरीर को पानी से साफ करने की कोशिश कर रहे थे तो उसकी चमड़ी उतर रही थी।
  
कानून

कर्नाटक गोवध निवारण और मवेशी संरक्षण कानून 1964 ने गायों, भैंसों और दोनों प्रजातियों के बछड़ों और दोनों लिंगों के वध पर रोक लगा दी है। हालांकि, नया कानून बैलों और सांडों के वध पर भी प्रतिबंध लगाता है, जबकि कम से कम 15 साल की उम्र के प्रमाणित होने पर दोनों लिंगों के भैंसों के वध की अनुमति देता है।
 
यह नया कानून किसी भी बाद के अपराध के लिए तीन से सात साल की जेल की सजा और 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों, पहले अपराध के लिए, और सात साल तक की जेल की सजा और 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच जुर्माना या दोनों भी निर्धारित करता है। अब निरस्त किए गए पुराने कानून में छह महीने तक की जेल, 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों निर्धारित किया गया है।

तब विपक्ष में कांग्रेस ने सत्ता में चुने जाने पर नए कानून को निरस्त करने का वादा किया था।

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