गुजरात सरकार को कोर्ट से झटका, सिख किसानों का खाता दोबारा खोलने का दिया आदेश

Published on: August 4, 2017

गुजरात सरकार को हाईकोर्ट ने झटका दिया है। राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह दोबारा कच्छ जिला के सिख किसानों का खाता खोले। ज्ञात हो कि पांच साल पहले जिलाधिकारी ने राज्य की नीतियों के तहत इन किसानों का खाता बंद कर दिया था। राज्य सरकार की नीतियों के मुताबिक दूसरे राज्य के किसान गुजरात में जमीन खरीद कर खेती नहीं कर सकते हैं।



Image Courtesy: Indian Express

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कच्छ इलाके में हरियाणा और पंजाब के किसान पिछले चार दशकों से रह रहे हैं। यहां उनलोगों ने खेती के लिए जमीन भी खरीद रखी है। इन किसानों का खाता बंद किए जाने के बाद वर्ष 2012 में नारा गांव के करीब दस किसानों ने अदालत में अर्जी लगाई थी। तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ फैसला दिया और कहा कि भारत के किसी भी क्षेत्र का किसान गुजरात में जमीन खरीद सकता है और उसे किसान माना जाना चाहिए।


राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यहां मामला अभी लंबित है। गुजरात सरकार की नीतियां अक्सर विवादों में रहती है क्योंकि पंजाब में विभिन्न किसान समूह और राजनीतिक दल इस मामले को उठाते रहते हैं।
न्यायाधीश परडिवाला ने अधिकारियों को आदेश दिया कि बड़े बेंच द्वारा आदेश पारित करने के आलोक में दोबारा किसानों का खाता खोला जाए। महत्वपूर्ण मामलों को लेकर इस मुद्दे को बड़े बेंच को सौंपा गया था। बेंच ने पाया कि सरकार द्वारा किसानों का खाता बंद करना गैरकानूनी है।


This article was first published in the TimesofIndia.

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