सौ से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने सीएम योगी से 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध क़ानून, 2020' को वापस लेने की मांग करते हुए लिखा है कि 'इस क़ानून ने उत्तर प्रदेश को नफ़रत, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बना दिया है'।
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर के अनुसार, इस ख़ुले ख़त में 104 पूर्व नौकरशाहों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से एक हस्ताक्षर पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे शिवशंकर मेनन का है। इसके अलावा पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रहे टीकेए नायर जैसे बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं।
104 पूर्व आईएएस अधिकारियों के इस ख़ुले ख़त में लिखा गया है कि- "उत्तर प्रदेश एक समय में गंगा-जमुना तहज़ीब को सींचने वाला प्रदेश था जो .. अब घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन चुका है"। विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश ने राज्य को "घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति के केंद्र बना दिया है"।
हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री सहित सभी राजनेताओं को "संविधान के बारे में अपने आप को फिर से शिक्षित करने की जरूरत है, जिसे आपने बरकरार रखने के लिए शपथ ली है"।
एनडीटीवी के अनुसार, पत्र में कहा गया है कि यूपी, जिसे कभी गंगा-जमुनी तहजीब को लेकर जाना जाता था, वो अब घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन गया है, और शासन की संस्थाएं अब सांप्रदायिक जहर में डूबी हुई हैं। ... उत्तर प्रदेश में युवा भारतीयों के खिलाफ आपके प्रशासन द्वारा किए गए जघन्य अत्याचारों की एक श्रृंखला तैयार हो गयी हैं।
पत्र में कई मामलों का जिक्र किया गया है जिसमें इस महीने के शुरू में यूपी के मुरादाबाद में हुए मामले का भी जिक्र किया गया। जिसमें अल्पसंख्यकों को बजरंग दल द्वारा कथित रूप से दोषी ठहराया गया था। पत्र में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, '' यह अक्षम्य है कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही और उत्पीड़ित दंपत्ति से पूछताछ करती रही" जिसके बाद महिला का गर्भपात हो गया था।
पिछले हफ्ते यूपी के बिजनौर में दो किशोरों को पीटा गया था, परेशान किया गया और एक पुलिस स्टेशन में ले जाया गया जहां "लव जिहाद" का मामला दर्ज किया गया। एक किशोर को 16 साल की हिंदू लड़की को जबरन शादी करने की कोशिश करने के आरोप में एक हफ्ते से अधिक समय से जेल में रखा गया था। हालांकि लड़की और उसकी मां दोनों द्वारा आरोप को गलत बताया जा रहा था।
साथ ही पत्र में लिखा गया है कि ये अत्याचार, कानून के शासन के लिए समर्पित भारतीयों के आक्रोश की परवाह किए बिना जारी हैं। धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश ... का उपयोग एक छड़ी के रूप में किया जा रहा है, विशेष रूप से उन भारतीय पुरुषों को पीड़ित करने के लिए है जो मुस्लिम हैं और महिलाएं हैं जो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने की हिम्मत रखते हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी पिछले सप्ताह यही कहा था एक अंतरजातीय दंपति को फिर से मिलाने के लिए। कोर्ट ने कहा था कि महिला एक वयस्क है और उसे "अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार" है।
हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस बात पर फैसला सुनाया है कि किसी के जीवनसाथी का चयन करना एक मौलिक अधिकार है, जिसकी गारंटी संविधान देता है। यह अध्यादेश तथाकथित "लव जिहाद" अपराधों को टार्गेट करता है, जो कि दक्षिणपंथी साजिश सिद्धांत का दिया गया नाम है। जिसके तहत मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए बहकाते हैं।
यह शब्द केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग अल्पसंख्यकों को आतंकित करने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले चार पूर्व न्यायाधीशों द्वारा भी अध्यादेश की आलोचना की गई थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर भी शामिल थे, उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए इसे "असंवैधानिक" बताया था।
खास यह है कि इस अध्यादेश में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को धर्म बदलने के कम से कम दो महीने पहले स्थानीय प्रशासन को इसकी लिखित जानकारी देनी होगी। इसमें यह व्यवस्था भी है कि विवाह करने के मकसद से किया गया धर्म परिवर्तन गैर कानूनी माना जाएगा। इसके लिए दंड का भी प्रावधान है।
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर के अनुसार, इस ख़ुले ख़त में 104 पूर्व नौकरशाहों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से एक हस्ताक्षर पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे शिवशंकर मेनन का है। इसके अलावा पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रहे टीकेए नायर जैसे बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं।
104 पूर्व आईएएस अधिकारियों के इस ख़ुले ख़त में लिखा गया है कि- "उत्तर प्रदेश एक समय में गंगा-जमुना तहज़ीब को सींचने वाला प्रदेश था जो .. अब घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन चुका है"। विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश ने राज्य को "घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति के केंद्र बना दिया है"।
हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री सहित सभी राजनेताओं को "संविधान के बारे में अपने आप को फिर से शिक्षित करने की जरूरत है, जिसे आपने बरकरार रखने के लिए शपथ ली है"।
एनडीटीवी के अनुसार, पत्र में कहा गया है कि यूपी, जिसे कभी गंगा-जमुनी तहजीब को लेकर जाना जाता था, वो अब घृणा, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन गया है, और शासन की संस्थाएं अब सांप्रदायिक जहर में डूबी हुई हैं। ... उत्तर प्रदेश में युवा भारतीयों के खिलाफ आपके प्रशासन द्वारा किए गए जघन्य अत्याचारों की एक श्रृंखला तैयार हो गयी हैं।
पत्र में कई मामलों का जिक्र किया गया है जिसमें इस महीने के शुरू में यूपी के मुरादाबाद में हुए मामले का भी जिक्र किया गया। जिसमें अल्पसंख्यकों को बजरंग दल द्वारा कथित रूप से दोषी ठहराया गया था। पत्र में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, '' यह अक्षम्य है कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही और उत्पीड़ित दंपत्ति से पूछताछ करती रही" जिसके बाद महिला का गर्भपात हो गया था।
पिछले हफ्ते यूपी के बिजनौर में दो किशोरों को पीटा गया था, परेशान किया गया और एक पुलिस स्टेशन में ले जाया गया जहां "लव जिहाद" का मामला दर्ज किया गया। एक किशोर को 16 साल की हिंदू लड़की को जबरन शादी करने की कोशिश करने के आरोप में एक हफ्ते से अधिक समय से जेल में रखा गया था। हालांकि लड़की और उसकी मां दोनों द्वारा आरोप को गलत बताया जा रहा था।
साथ ही पत्र में लिखा गया है कि ये अत्याचार, कानून के शासन के लिए समर्पित भारतीयों के आक्रोश की परवाह किए बिना जारी हैं। धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश ... का उपयोग एक छड़ी के रूप में किया जा रहा है, विशेष रूप से उन भारतीय पुरुषों को पीड़ित करने के लिए है जो मुस्लिम हैं और महिलाएं हैं जो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने की हिम्मत रखते हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी पिछले सप्ताह यही कहा था एक अंतरजातीय दंपति को फिर से मिलाने के लिए। कोर्ट ने कहा था कि महिला एक वयस्क है और उसे "अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार" है।
हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस बात पर फैसला सुनाया है कि किसी के जीवनसाथी का चयन करना एक मौलिक अधिकार है, जिसकी गारंटी संविधान देता है। यह अध्यादेश तथाकथित "लव जिहाद" अपराधों को टार्गेट करता है, जो कि दक्षिणपंथी साजिश सिद्धांत का दिया गया नाम है। जिसके तहत मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए बहकाते हैं।
यह शब्द केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग अल्पसंख्यकों को आतंकित करने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले चार पूर्व न्यायाधीशों द्वारा भी अध्यादेश की आलोचना की गई थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर भी शामिल थे, उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए इसे "असंवैधानिक" बताया था।
खास यह है कि इस अध्यादेश में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को धर्म बदलने के कम से कम दो महीने पहले स्थानीय प्रशासन को इसकी लिखित जानकारी देनी होगी। इसमें यह व्यवस्था भी है कि विवाह करने के मकसद से किया गया धर्म परिवर्तन गैर कानूनी माना जाएगा। इसके लिए दंड का भी प्रावधान है।