एक्टिविस्ट गुलफिशा फातिमा को मिली जमानत, लेकिन UAPA के तहत जेल में ही रहेंगी

Written by sabrang india | Published on: November 23, 2020
दिल्ली की एक अदालत ने मानवाधिकार रक्षक और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की छात्रा गुलफिशा फातिमा को फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में शनिवार को जमानत दे दी। हालांकि, गुलफिशा फातिमा तिहाड़ जेल में रहेगी, क्योंकि वह यूएपीए मामले में न्यायिक हिरासत में है, जिसकी विशेष सेल द्वारा जांच की जा रही है।



अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जाफराबाद क्षेत्र में दंगों से संबंधित एक मामले में फातिमा को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

जाफराबाद क्षेत्र में हुए दंगे की घटना में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इससे पहले जेएनयू छात्राओं देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को मामले में जमानत दे दी गई थी।

गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 अन्य घायल हो गये थे।

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