लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी काम पर नहीं आ रहे मजदूरों का वेतन काट लें मालिक- बॉम्बे हाईकोर्ट

Written by Sabrangindia Staff | Published on: May 1, 2020
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने गुरुवार को उन इलाकों में, जहां लॉकडाउन खत्म हो चुका है, नियोक्ताओं को उन मजदूरों की मजदूरी काटने की अनुमति दी, जो काम पर नहीं आ सके। गृह मंत्रालय द्वारा 29 मार्च को जारी निर्देंश, जिनमें लॉकडाउन की अवधि में कर्मचारियों को पूरी मजदूरी का भुगतान करने को कहा गया था, में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए जस्टिस आर वी घुगे ने स्पष्ट किया:



"यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि महाराष्ट्र ने आंशिक रूप से राज्य में कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में लॉकडाउन खत्म कर दिया है, इसलिए श्रमिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो शिफ्ट के अनुसार रिपोर्ट करें। उन्हें नियोक्ता द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। यदि कर्मचारी स्वेच्छा से अनुपस्थित रहते हैं तो प्रबंधन को यह आजादी होगी कि वह उनकी मजदूरी में कटौती करे। हालांकि ऐसी कार्रवाई शुरू करते समय कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। यह उन क्षेत्रों पर भी लागू होगा जहां शायद लॉकडाउन नहीं किया गया है।"

जस्टिस आरवी घुगे ने एलाइन कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जर‌िए एक ही जैसी कई याचिकाओं पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि प्रबंधन श्रमिकों को काम देने के लिए तैयार है और श्रमिक काम करने के लिए तैयार हैं, हालांकि COVID 19 के कारण निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप, प्रबंधन को निर्माण गतिविधियों को रोकना पड़ा है।

इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की थी कि जब तक कि निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहता है, उन्हें मासिक मजदूरी का भुगतान करने से छूट दी जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट टीके प्रभाकरन ने कहा कि याचिकाकर्ता सकल मजदूरी का 50% या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के इच्छुक हैं।

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