सरकार के खिलाफ शिकायत करने पर 'बाहर' नहीं कर सकते: गुजरात HC ने CAA-NRC प्रदर्शनकारी का बचाव किया

Written by Sabrangindia Staff | Published on: August 27, 2021
उच्च न्यायालय ने विरोध प्रदर्शन से संबंधित कुछ प्राथमिकी में आरोपी मोहम्मद कलीम सिद्दीकी के खिलाफ बाहर किये जाने के आदेश को रद्द कर दिया है।


 
गुजरात उच्च न्यायालय ने पिछले साल 13 नवंबर को अहमदाबाद शहर के सहायक पुलिस आयुक्त, 'ए' डिवीजन द्वारा पारित एक एक्सटर्न आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत मोहम्मद कलीम सिद्दीकी को कई जिलों- अहमदाबाद (शहर) और ग्रामीण), गांधीनगर, खेड़ा और मेहसाणा से एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वासित किया गया था।
 
न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की एकल पीठ ने पाया कि सिद्दीकी को चार प्राथमिकी के आधार पर बाहर करने का आदेश जारी किया गया था। एक को 21 जनवरी, 2018 को रामोल पुलिस स्टेशन में और दूसरा 19 दिसंबर, 2019 को राखियाल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि सिद्दीकी के खिलाफ शेष दो प्राथमिकी का उल्लेख एक्सटर्न नोटिस में भी नहीं किया गया था।
 
जस्टिस परेश ने कहा, “बाहरी आदेश चार प्राथमिकी पर आधारित है, जिनमें से दो को नोटिस में भी संदर्भित नहीं किया गया था। इसलिए केवल इसी आधार पर प्रत्यर्पण आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है।” उच्च न्यायालय ने कहा कि सिद्दीकी के पक्ष में संतुलन को झुकाने वाले और भी कारक हैं।
 
पीठ ने 2018 की प्राथमिकी का हवाला दिया और कहा कि सिद्दीकी को इस मामले में पहले ही बरी कर दिया गया है। 2019 की प्राथमिकी सिद्दीकी सहित अज्ञात व्यक्तियों की भीड़ के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो एनआरसी / सीएए के लिए सरकार की नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अदालत ने कहा, “नागरिक को सरकार के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए सजा नहीं दी जा सकती है। इस मामले में भी, प्रत्यर्पण आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है।"
 
इसने सरकार द्वारा दिए गए इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि दो अन्य प्राथमिकी के विवरण को बाहरी नोटिस में जोड़ने के पीछे का कारण केवल “टाइपोग्राफिक त्रुटि” थी। अदालत ने दर्ज किया, "इस तरह के बचाव को खारिज करने की जरूरत है।" तदनुसार, एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा नवंबर 2020 में पारित किए गए एक्सटर्न आदेश को रद्द कर दिया गया।
 
सीएए-एनआरसी के एक अन्य प्रदर्शनकारी डॉ. कफील खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्षों के उत्पीड़न के बाद सभी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त कर दिया है। डॉ. खान को न केवल भारतीय दंड संहिता के तहत अभद्र भाषा के लिए बुक किया गया था, बल्कि दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में कानून के खिलाफ उनके भाषण के लिए एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। लगभग 9 महीने जेल में बिताने के बाद, एनएसए के तहत उनके डिटेंशन आदेश को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था और बाद में उन्हें सितंबर 2020 में मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया था।
 
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