Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राष्ट्रीय हित ध्यान में रखकर J&K में सामान्य स्थिति बहाल करे केंद्र

Written by Sabrangindia Staff | Published on: September 17, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक आधार पर सामान्य को बहाल करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की बेंच ने अधिकारियों से कहा कि घाटी में सामान्य जीवन बहाल करें और कल्याणकारी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करें।



सुप्रीम कोर्ट  ने कहा कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक आधार पर प्रतिबंध हटाए जाएंगे। न्यायालय ने केंद्र से कश्मीर में जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करने के लिए हरसंभव कदम उठाने को भी कहा। कश्मीर टाइम्स अखबार की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की ओर से जम्मू कश्मीर में संचार माध्यमों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने
कहा कि उसने कहा कि घाटी में अगर तथा कथित बंद है तो उससे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय निपट सकता है।


केंद्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बेंच से कहा कि एक गोली भी नहीं चलाई गई और कुछ स्थानीय प्रतिबंध लगे हैं। कश्मीर संभाग के 88 प्रतिशत से अधिक थाना क्षेत्रों से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। उन्होंने बेंच से कहा कि कश्मीर स्थित सभी समाचार पत्र काम कर रहे हैं और सरकार हरसंभव मदद मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन जैसे टीवी चैनल और अन्य निजी चैनल, एफएम नेटवर्क काम कर रहे हैं। बेंच ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि इस हलफनामे पर उठाए गए कदमों का विवरण दें।

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