दिल्ली हाईकोर्ट ने कमल हासन के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

Written by sabrang india | Published on: May 15, 2019
दिल्ली हाईकोर्ट से मक्कल निधि मय्यम पार्टी के अध्यक्ष और अभिनेता कमल हासन को राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने नाथूराम गोडसे पर दिए विवादित बयान पर उनके खिलाफ बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा कि मामला तमिलनाडु में घटित हुआ इसलिए याचिकाकर्ता सही स्थान पर संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं अदालत ने चुनाव आयोग को कमल हासन पर 5 दिनों के प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार करने का निर्देश दिया है।    

बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कमल हासन द्वारा यह विवादित बयान तमिलनाडु में दिया गया है। इसलिए इसपर यहां सुनवाई नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ता अगर चाहें तो वहां संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को याचिकाकर्ता की अन्य मांगों  पर विचार करने का निर्देश दिया है। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में हासन के चुनाव प्रचार पर पांच दिन की रोक लगाने और उनकी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। इस पर चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को बताया कि कमल हासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और उपाध्याय की पहली मांग पूरी हो गई है।

गौरतलब है कि 13 मई को तमिलनाडु के अरवाकुरिची विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान हासन ने नाथूराम गोडसे को ‘पहला हिन्दू आतंकवादी’ बताया था। जिसके बाद सियासत गरम हो गई।  हासन ने कहा था कि “मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि यहां काफी संख्या में मुसलमान हैं। मैं ये महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने कह रहा हूं। आजाद भारत में पहला आतंकवादी एक हिंदू था। उसका नाम था- नाथूराम गोडसे।“ यह पहली बार नहीं है जब कमल हासन इस कदर विवादों में घिरे हों। इससे पहले भी 2017 में ‘हिन्दू उग्रवाद’ पर तंज कसने पर बीजेपी और अन्य हिन्दू संगठनों की कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।       

हालांकि कमल हासन के विवादित बयान पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एइएमइएम) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने उनका समर्थन किया है। ओवैसी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि “अगर आतंकी को आतंकी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाला अगर आतंकी नहीं है तो क्या है? कपूर कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि जिसकी भूमिका साजिशकर्ता की हो, जिसने महात्मा गांधी को मारा हो उसे महात्मा कहेंगे या राक्षस? महापुरुष कहेंगे या नीच? हम तो उसे आतंकी ही कहेंगे।“         

दूसरी ओर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी ने कमल हासन के बयान को गलत बताते हुए उनका विरोध किया है। महंत नरेंद्र गिरी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “हिंदूओं का नाता कभी आतंकवाद से नहीं रहा है। यह सिर्फ मानसिकता का फर्क है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता है। सनातन हिंदू धर्म कभी भी किसी को हिंसा नहीं सिखाता है। वह हमेशा प्रेम और सद्भाव की ही बात करता है। हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने वालों को पहले हिंदू धर्म को जानना और समझना चाहिए।“

फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब देखना यह है कि अश्विनी उपाध्याय क्या तमिलनाडु जाएंगे।  या सिर्फ यह चुनावी नोक-झोक है जो चुनाव के अंतिम चरण के साथ ही खत्म हो जाएगा। अरवाकुरिची विधानसभा सीट पर 19 मई को मतदान किया जाएगा।    
 

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